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किसी भी ATM से पैसा निकालने पर शुल्क नहीं, मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट खत्म


केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज ‘ कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर विशेषकर अनेक सेक्‍टरों में वैधानिक और नियामकीय अनुपालन के बारे में भारत सरकार द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण राहत उपायों की घोषणा की। आज नई दिल्‍ली में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाददाता सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने आयकरवस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी)सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्ककॉरपोरेट मामलोंदिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी), मत्स्य पालनबैंकिंग सेक्‍टर और वाणिज्य के क्षेत्रों में अत्‍यंत जरूरी राहत उपायों की घोषणा की।
वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुरवित्त सचिव श्री ए.बी. पांडेय और आर्थिक कार्य विभाग में सचिव श्री अतानु चक्रबर्ती भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
विभिन्न सेक्‍टरों में वैधानिक और नियामकीय अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:
  1. आयकर रिटर्न (वित्‍त वर्ष 2018-19) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी जाएगी।
  2. आधार कार्ड और पैन को आपस में जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी जाएगी।
  3. विवाद से विश्वास योजना - 30 जून 2020 तक भुगतान किए जाने पर अतिरिक्त 10% राशि नहीं देनी होगी।
  4. नोटिससूचनाअधिसूचनाअनुमोदन आदेशस्‍वीकृति आदेशअपील दाखिल करनेरिटर्न, विवरणआवेदनरिपोर्टकिसी भी अन्य दस्तावेज को प्रस्‍तुत करने की अंतिम तिथियां और प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा तथा आयकर अधिनियम के तहत बचत प्रपत्रों में निवेश अथवा पूंजीगत लाभ को आगे ले जाने के लिए निवेश सहित संपत्ति कर अधिनियमबेनामी संपत्ति लेन-देन का निषेध अधिनियमकाला धन अधिनियमएसटीटी कानूनसीटीटी कानूनसमान लेवी कानून और विवाद से विश्वास कानून के तहत करदाता द्वारा किसी भी अनुपालनजिनमें समय सीमा 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही हैके लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी जाएगी।
  5. 20 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच अग्रिम कर, स्‍व-आकलन कर, नियमित कर, टीडीएस, टीसीएस, समकारी लेवी, एसटीटी और सीटीटी के विलंबित भुगतानों के लिए  ब्‍याज इस अवधि के दौरान 12%/18% वार्षिक के बजाय 9% (अर्थात 1/1.5 प्रतिशत मासिक के बजाय 0.75% मासिक की दर) की घटी हुई दर से लिया जाएगा। इस अवधि से संबंधित देरी के लिए कोई विलंब शुल्क/जुर्माना नहीं लिया जाएगा।
  6. उपर्युक्‍त राहत को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कानूनी परिपत्र और विधायी संशोधन उचित समय पर जारी किए जाएंगे।
 जीएसटी/अप्रत्यक्ष कर
  1. जिन लोगों का कुल वार्षिक कारोबार करोड़ रुपये से कम हैवे मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए जीएसटीआर-3बी को जून, 2020 के अंतिम सप्ताह तक दाखिल कर सकते हैं। कोई ब्याज, विलंब शुल्क, और पेनाल्‍टी नहीं ली जाएगी।
  2. अन्य कारोबारी भी मार्चअप्रैल और मई 2020 के लिए रिटर्न को जून 2020 के अंतिम सप्ताह तक दाखिल कर सकते हैंलेकिन इस पर अंतिम तारीख के 15 दिन बाद से 9% वार्षिक की घटी हुई दर से ब्‍याज देना होगा (वर्तमान ब्याज दर प्रति वर्ष 18% है)। कोई विलंब शुल्क और जुर्माना नहीं लिया जाएगायदि 30 जून 2020 तक या उससे पहले अनुपालन किया गया हो।  
  3. कंपोजिशन स्कीम को अपनाने की तारीख को जून, 2020 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा31 मार्च2020 को समाप्त तिमाही के लिए भुगतान करने के साथ-साथ कंपोजिशन डीलरों द्वारा 2019-20 के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को जून2020 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाया जाएगा।
  4. वित्त वर्ष 2018-19 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने की तारीखजो 31 मार्च 2020 तक निर्दिष्‍ट हैको जून 2020 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाया जाएगा।
  5. नोटिसअधिसूचनाअनुमोदन आदेशस्‍वीकृति आदेशअपील दाखिल करनेरिटर्न, विवरणआवेदनरिपोर्टकिसी भी अन्य दस्तावेज को प्रस्‍तुत करने की अंतिम तिथियां और जीएसटी कानूनों के तहत किसी भी अनुपालनजिनमें समय सीमा 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही हैके लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी जाएगी।
  6. जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद उपर्युक्‍त जीएसटी राहत को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कानूनी परिपत्र और विधायी संशोधन जारी किए जाएंगे।
  7. सबका विश्‍वास योजना के तहत भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी जाएगी। 30 जून, 2020 तक भुगतान कर दिए जाने पर इस अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
कस्‍टम
  1. 24X7 कस्टम क्लीयरेंस 30 जून2020 के आखिर तक।
  2. नोटिसअधिसूचनाअनुमोदन आदेशस्‍वीकृति आदेशअपील दाखिल करनेआवेदनरिपोर्टकिसी भी अन्य दस्तावेज इत्‍यादि को प्रस्‍तुत करने की अंतिम तिथियां और कस्‍टम अधिनियम एवं अन्‍य संबद्ध कानूनों के तहत किसी भी अनुपालनजिनमें समय सीमा 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही हैके लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी जाएगी।
वित्तीय सेवाएं
  1. माह के लिए ढील
    • डेबिट कार्डधारक 3 माह तक किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी नि:शुल्‍क निकाल सकेंगे।
    • न्यूनतम बैलेंस शुल्‍क माफ
    • सभी व्यापार वित्त उपभोक्ताओं हेतु डिजिटल व्यापार लेन-देन के लिए बैंक शुल्क घटाए गए।
कॉरपोरेट कार्य

  1. एमसीए-21 रजिस्ट्री में दाखिल किए जाने वाले किसी भी आवश्‍यक दस्तावेजरिटर्नस्टेटमेंटइत्‍यादि के संबंध में 01 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर2020 तक की स्थगन अवधि के दौरान देर से दाखिल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगाभले ही इसकी निर्दिष्‍ट तिथि कुछ भी हो। इससे न केवल कंपनियों/एलएलपी का वित्तीय बोझ सहित अनुपालन बोझ कम हो जाएगाबल्कि लंबे समय से गैर-अनुपालन वाली कंपनियां/एलएलपी भी नई शुरुआत करने में सक्षम हो जाएंगी।  
  2. कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित निर्धारित अंतराल (120 दिन) के भीतर कंपनियों के बोर्ड की बैठकें आयोजित करने की अनिवार्यता  अगली दो तिमाहियों तक 60 दिनों की अवधि के लिएयानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी जाएगी।
  3. कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) ऑर्डर, 2020 को पहले अधिसूचित 2019-2020 के बजाय वित्त वर्ष 2020-2021 से लागू किया जाएगा। इससे वर्ष 2019-20 के लिए कंपनियों और उनके ऑडिटरों पर बोझ काफी कम हो जाएगा।
  4. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अनुसारस्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना ही कम से कम एक बैठक आयोजित करनी होती है। वर्ष 2019-20 के लिएयदि किसी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक एक भी बैठक नहीं कर पाए हैंतो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
  5. 30 अप्रैल 2020 से पहले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान परिपक्व होने वाले डिपॉजिट के 20% का डिपॉजिट रिजर्व बनाने की आवश्यकता के अनुपालन के लिए अब 30 जून 2020 तक का समय दिया जाएगा।
  6. किसी विशेष वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले डिबेंचरों के 15% को 30 अप्रैल 2020 से पहले निर्दिष्ट प्रपत्रों में निवेश करना आवश्‍यक हैजिसे अब 30 जून 2020 से पहले किया जा सकता है।
  7. नई निगमित कंपनियों के लिए निगमन के महीने के भीतर अपना कारोबार शुरू करने से संबंधित घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक है। अब इसके लिए महीनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
  8. इस संबंध में विस्तृत अधिसूचनाएं/परिपत्र कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अलग-अलग जारी किए जाएंगे।
मत्स्य पालन विभाग
  1. एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक और कृषि संबंधी अन्‍य कच्‍चे माल के आयात के लिए सभी स्वच्छता परमिट (एसआईपी) की अवधि 01.03.2020 से लेकर 15.04.2020 के बीच समाप्‍त हो रही है जिसे माह बढ़ा दिया गया है।
  2. खेप के आगमन में 1 महीने तक की देरी को माफ किया जाएगा। .
  3. जलीय संगरोध सुविधा (एक्‍यूएफचेन्नई में रद्द की गई खेपों के लिए क्‍वारंटाइन (संगरोध) क्यूबिकल्स की फि‍र से बुकिंग अब अतिरिक्त बुकिंग शुल्क के बिना ही हो सकेगी।  
  4. दस्तावेजों के सत्यापन और क्‍वारंटाइन के लिए एनओसी अब दिन के बजाय दिन में ही मिल जाएगा।
 वाणिज्य विभाग
विभिन्न अनुपालनों और प्रक्रियाओं के लिए समयसीमा बढ़ाई जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विस्तृत अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। 

किसी भी ATM से पैसा निकालने पर शुल्क नहीं, मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट खत्म

Rajanish Kant बुधवार, 25 मार्च 2020
पैन से आधार को लिंक करने की अंतिम समयसीमा बढ़ी, जानें घर बैठे खुद से कैसे लिंक करें
अगर अभी तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतीरमण ने पैन-आधार लिंक करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है, जबकि पहले यह 31 मार्च 2020 थी। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम समयसीमा इससे पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। 

-तय समयसीमा तक पैन-आधार लिंक नहीं करने पर
पैन बेकार हो सकता है और जुर्माना भी देना पड़
सकता है
-इनकम टैक्स के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक,
 ₹10,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है
-31 मार्च 2020 से पहले 31 दिसंबर 2019 तक
PAN को आधार से जोड़ना जरूरी था

-टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही यह ऐलान कर दिया
 था कि अगर तय तारीख तक आपने दोनों को लिंक
नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जएगा
-लेकिन अब आपकी मुश्किल डबल हो सकती है।
-13 फरवरी 2020 को डिपार्टमेंट ने नई अधिसूचना
जारी कर कहा है कि अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च
तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत
गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10,000 रुपये का
जुर्माना भी लग सकता है।

-टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च के बाद कोई निष्क्रिय
या कैंसल्ड PAN का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उसपर इनकम
टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272बी के तहत 10000 रुपये का जुर्माना
लग सकता है। 13 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग
ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स यदि पैन और आधार कार्ड
को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

-PAN रद्द हुआ तो...
पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मसलन,
आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त
नहीं हो सकेगी, शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे।
यानी पैन होते हुए भी आप वे कैम नहीं कर पाएंगे, जहां पैन की जरूरत होती है।

टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए टैक्स विभाग ने पैन की जगह 12 अंकों वाले आधार
नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन ऐसा करते वक्त आपको काफी
 ऐहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तब भी
आपको 10,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है।
-इन वजहों से भी जुर्माना लग सकता है...
1)अगर आप पैन के बदले गलत आधार नंबर देते हैं।
2)अगर आप किसी खास ट्रांजैक्शंस में पैन या आधार नंबर
देने में नाकाम होते हैं।
3)केवल आधार नंबर देना ही काफी नहीं है, आपको बायोमेट्रिक
आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करना होगा और अगर यह
फेल होता है तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।

-PAN 10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक)
वाली पहचान संख्या है, जिसे इनकम टैक्स
विभाग जारी करता है
-आधार 12 अंकों वाला यूनीक आइडेंटिफिकेशन
संख्या है जिसे यूनिक ऑइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी
ऑफ इंडिया (UIDAI) जारी करता है

-1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न
दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन
लिंक होना अनिवार्य है
-नए नियम के मुताबिक, आधार से इनकम
टैक्स रिटर्न भरने वालों को खुद-ब-खुद
मिल जाएगा PAN नंबर

पैन अगर रद्द हो गया तो पैसे से जुड़े आपके इतने सारे काम नहीं हो पाएंगे...

>PAN कहां कहां जरूरी:
-बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैन जरूरी
-पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए
या पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के लिए
पैन जरूरी
-किसी भी वाहन को खरीदते या बेचते
समय पैन की जरूरत होती है
-डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई
करते समय पैन होना जरूरी है

-डीमैट अकाउंट खोलते समय पैन जरूरी
-किसी होटल या रेस्टोरेंट का बिल
एक समय में ₹50,000 या उससे
अधिक की राशि का भुगतान करते
समय पैन जरूरी
-किसी विदेशी यात्रा के लिए या किसी
विदेशी करेंसी को खरीदने के लिए
₹50,000 से ज्यादा का भुगतान
करते समय पैन बताना जरूरी

-म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर या बॉन्ड में
₹50 हजार से ज्यादा निवेश पर पैन जरूरी
-एक दिन में अपने बैंक में ₹50,000
से ज्यादा की राशि जमा करने पर
पैन जरूरी
-एक दिन के भीतर बैंक ड्राफ्ट खरीदने, या
पे ऑर्डर या बैंकर चैक के लिए बैंकिंग
कंपनी या कॉपरेटिव बैंक को ₹50,000 या
उससे ज्यादा का भुगतान करते समय
पैन जरूरी

-FD एक बार में ₹50 हजार से ज्यादा या एक
वित्त वर्ष में ₹5 लाख से ज्यादा होने पर पैन जरूरी
-एक वित्त वर्ष में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
के लिए ₹50 हजार से ज्यादा का भुगतान करने
पर पैन चाहिए
-शेयर के अलावा सेक्योरिटी खरीदते या बेचते
समय ₹1 लाख से ज्यादा का एक
ट्रांजेक्शन करने पर पैन जरूरी

-₹10 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति
खरीदने या बेचने पर पैन जरूरी
-किसी चीज या सर्विस के लिये एक
वस्तु पर ₹2 लाख से ज्यादा का भुगतान
करने पर पैन जरूरी
-इसके अलावा, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए
पैन जरूरी

-पहचान प्रूफ यानी Identity Proof
के लिए पैन काम आता है
-लोन लेने के लिए पैन जरूरी
-लोन पर सब्सिडी के लिए पैन जरूरी

इसलिए पैन को रद्द होने से बचाइये और 30 जून 2020 तक पैन-आधार
लिंक करवा लीजिए....

>घर बैठे PAN-आधार कैसे जोड़ें:
-आप इसे Income Tax की आधिकारिक
ई-फाइलिंग वेबसाइट या SMS के जरिए लिंक
कर सकते हैं
-Income Tax की आधिकारिक
ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in
-ई-फाइलिंग वेबसाइट के होम पेज पर
बायीं तरफ Link Aadhaar ऑप्शन है,
उस पर क्लिक करके जैसे-जैसे कहा जाए
वैसे-वैसे करते जाइये, तो लिकं हो जाएगा

-SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678
या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड
से लिंक करवाया जा सकता है, तरीका आसान है
-SMS के जरिये पैन-आधार लिंक करने के लिए
मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर  UIDPN
टाइप करना है
-UIDPN टाइप करने के बाद स्पेस देकर अपना
आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है
और फिर उसे  567678 या 56161 पर भेज देना है
-उदाहरण के लिए
UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN>
लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है
- इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर
को लिंक प्रोसेस में डाल देगा

-PAN को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित
 कर लें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई
अंतर ना हो।

>PAN-आधार लिंक है या नहीं कैसे चेक करें:
-सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक
वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in
पर जाएं
-बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर
क्लिक करें
-अपने स्टेटस को देखने के लिए सबसे ऊपर
में ही बायीं तरफ दिए गए विकल्प ‘Click here’
पर क्लिक करें

-नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरें
-अपना स्टेटस चेक कर लें
-अगर आपका पैन-आधार लिंक है, तो लिखकर
आएगा Your PAN is Linked to
Aadhaar No------------
-अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो
तुरंत कराएं

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Rajanish Kant मंगलवार, 24 मार्च 2020
31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं करने वालों को डबल मुसीबत!

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Rajanish Kant मंगलवार, 3 मार्च 2020
PAN-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ी, घर बैठे ऐसे करें लिंक

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Rajanish Kant मंगलवार, 31 दिसंबर 2019
PAN-Aadhaar लिंक कराने का समय बढ़ा, जानें घर बैठे कैसे लिंक करें, कैसे स...

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Rajanish Kant रविवार, 29 सितंबर 2019
सरकार ने पैन के साथ आधार जोड़ने की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई

सरकार ने रविवार को स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमेट्रिक पहचान ‘आधार’ को जोड़ने की समयसीमा को छह माह और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य बना रहेगा। 

यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ाई है। 

सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक अपनी बायोमेट्रिक पहचान वाली आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ना है। 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज जारी वक्तव्य में कहा है, ‘‘ ... यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है। ’’ 

सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की रपटें दिखाई दी हैं कि ऐसे पैन जो कि 31 मार्च तक आधार से नहीं जुड़े होंगे उन्हें अमान्य करार दिया जायेगा। इसके बाद सरकार ने मामले पर विचार करते हुये इन्हें आपस में जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया।

बयान में कहा गया है कि बेशक आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ने अथवा इस बारे में सूचना देने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 कर दी गई है, इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना अथवा उसे जोड़ना अनिवार्य होगा।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में केन्द्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध माना था और इस बारे में निर्णय देते हुये कहा था कि पैन आवंटन करते समय और आयकर रिटर्न दाखिल करते हुये बायोमेट्रिक पहचान आधार का उल्लेख अनिवार्य बना रहेगा। 

पांच सदस्यों वाली संविधान पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि बैंक खातों के साथ आधार नंबर को जोड़ना और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा नये कनेक्शन के लिये आधार मांगना अनिवार्य नहीं होगा। 

पिछले साल सितंबर तक देश में 41 करोड़ पैन जारी किये गये। इनमें 21 करोड़ से अधिक को आधार से जोड़ा गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में आयकर कानून की धारा 139एए को सही ठहराया था। आयकर की इस धारा में कहा गया है कि एक जुलाई 2017 को जिस व्यक्ति के पास पैन है और वह आधार पाने के लिये पात्र है, उसे कर प्रशासन को अपनी आधार संख्या की जानकारी देनी होगी। 

पैन को आधार संख्या के साथ जोड़ने की इससे पहले की समयसीमा कई बार बढ़ाई गई। आखिरी बार इसे 31 मार्च 2019 तक जोड़ने की समयसीमा रखी गई जिसे अब बढ़ाकर सितंबर 2019 कर दिया गया।


(स्रोत-पीटीआई भाषा)
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'


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Rajanish Kant सोमवार, 1 अप्रैल 2019