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किसी भी ATM से पैसा निकालने पर शुल्क नहीं, मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट खत्म


केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज ‘ कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर विशेषकर अनेक सेक्‍टरों में वैधानिक और नियामकीय अनुपालन के बारे में भारत सरकार द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण राहत उपायों की घोषणा की। आज नई दिल्‍ली में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाददाता सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने आयकरवस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी)सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्ककॉरपोरेट मामलोंदिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी), मत्स्य पालनबैंकिंग सेक्‍टर और वाणिज्य के क्षेत्रों में अत्‍यंत जरूरी राहत उपायों की घोषणा की।
वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुरवित्त सचिव श्री ए.बी. पांडेय और आर्थिक कार्य विभाग में सचिव श्री अतानु चक्रबर्ती भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
विभिन्न सेक्‍टरों में वैधानिक और नियामकीय अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:
  1. आयकर रिटर्न (वित्‍त वर्ष 2018-19) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी जाएगी।
  2. आधार कार्ड और पैन को आपस में जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी जाएगी।
  3. विवाद से विश्वास योजना - 30 जून 2020 तक भुगतान किए जाने पर अतिरिक्त 10% राशि नहीं देनी होगी।
  4. नोटिससूचनाअधिसूचनाअनुमोदन आदेशस्‍वीकृति आदेशअपील दाखिल करनेरिटर्न, विवरणआवेदनरिपोर्टकिसी भी अन्य दस्तावेज को प्रस्‍तुत करने की अंतिम तिथियां और प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा तथा आयकर अधिनियम के तहत बचत प्रपत्रों में निवेश अथवा पूंजीगत लाभ को आगे ले जाने के लिए निवेश सहित संपत्ति कर अधिनियमबेनामी संपत्ति लेन-देन का निषेध अधिनियमकाला धन अधिनियमएसटीटी कानूनसीटीटी कानूनसमान लेवी कानून और विवाद से विश्वास कानून के तहत करदाता द्वारा किसी भी अनुपालनजिनमें समय सीमा 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही हैके लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी जाएगी।
  5. 20 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच अग्रिम कर, स्‍व-आकलन कर, नियमित कर, टीडीएस, टीसीएस, समकारी लेवी, एसटीटी और सीटीटी के विलंबित भुगतानों के लिए  ब्‍याज इस अवधि के दौरान 12%/18% वार्षिक के बजाय 9% (अर्थात 1/1.5 प्रतिशत मासिक के बजाय 0.75% मासिक की दर) की घटी हुई दर से लिया जाएगा। इस अवधि से संबंधित देरी के लिए कोई विलंब शुल्क/जुर्माना नहीं लिया जाएगा।
  6. उपर्युक्‍त राहत को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कानूनी परिपत्र और विधायी संशोधन उचित समय पर जारी किए जाएंगे।
 जीएसटी/अप्रत्यक्ष कर
  1. जिन लोगों का कुल वार्षिक कारोबार करोड़ रुपये से कम हैवे मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए जीएसटीआर-3बी को जून, 2020 के अंतिम सप्ताह तक दाखिल कर सकते हैं। कोई ब्याज, विलंब शुल्क, और पेनाल्‍टी नहीं ली जाएगी।
  2. अन्य कारोबारी भी मार्चअप्रैल और मई 2020 के लिए रिटर्न को जून 2020 के अंतिम सप्ताह तक दाखिल कर सकते हैंलेकिन इस पर अंतिम तारीख के 15 दिन बाद से 9% वार्षिक की घटी हुई दर से ब्‍याज देना होगा (वर्तमान ब्याज दर प्रति वर्ष 18% है)। कोई विलंब शुल्क और जुर्माना नहीं लिया जाएगायदि 30 जून 2020 तक या उससे पहले अनुपालन किया गया हो।  
  3. कंपोजिशन स्कीम को अपनाने की तारीख को जून, 2020 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा31 मार्च2020 को समाप्त तिमाही के लिए भुगतान करने के साथ-साथ कंपोजिशन डीलरों द्वारा 2019-20 के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को जून2020 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाया जाएगा।
  4. वित्त वर्ष 2018-19 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने की तारीखजो 31 मार्च 2020 तक निर्दिष्‍ट हैको जून 2020 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाया जाएगा।
  5. नोटिसअधिसूचनाअनुमोदन आदेशस्‍वीकृति आदेशअपील दाखिल करनेरिटर्न, विवरणआवेदनरिपोर्टकिसी भी अन्य दस्तावेज को प्रस्‍तुत करने की अंतिम तिथियां और जीएसटी कानूनों के तहत किसी भी अनुपालनजिनमें समय सीमा 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही हैके लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी जाएगी।
  6. जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद उपर्युक्‍त जीएसटी राहत को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कानूनी परिपत्र और विधायी संशोधन जारी किए जाएंगे।
  7. सबका विश्‍वास योजना के तहत भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी जाएगी। 30 जून, 2020 तक भुगतान कर दिए जाने पर इस अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
कस्‍टम
  1. 24X7 कस्टम क्लीयरेंस 30 जून2020 के आखिर तक।
  2. नोटिसअधिसूचनाअनुमोदन आदेशस्‍वीकृति आदेशअपील दाखिल करनेआवेदनरिपोर्टकिसी भी अन्य दस्तावेज इत्‍यादि को प्रस्‍तुत करने की अंतिम तिथियां और कस्‍टम अधिनियम एवं अन्‍य संबद्ध कानूनों के तहत किसी भी अनुपालनजिनमें समय सीमा 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही हैके लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी जाएगी।
वित्तीय सेवाएं
  1. माह के लिए ढील
    • डेबिट कार्डधारक 3 माह तक किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी नि:शुल्‍क निकाल सकेंगे।
    • न्यूनतम बैलेंस शुल्‍क माफ
    • सभी व्यापार वित्त उपभोक्ताओं हेतु डिजिटल व्यापार लेन-देन के लिए बैंक शुल्क घटाए गए।
कॉरपोरेट कार्य

  1. एमसीए-21 रजिस्ट्री में दाखिल किए जाने वाले किसी भी आवश्‍यक दस्तावेजरिटर्नस्टेटमेंटइत्‍यादि के संबंध में 01 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर2020 तक की स्थगन अवधि के दौरान देर से दाखिल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगाभले ही इसकी निर्दिष्‍ट तिथि कुछ भी हो। इससे न केवल कंपनियों/एलएलपी का वित्तीय बोझ सहित अनुपालन बोझ कम हो जाएगाबल्कि लंबे समय से गैर-अनुपालन वाली कंपनियां/एलएलपी भी नई शुरुआत करने में सक्षम हो जाएंगी।  
  2. कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित निर्धारित अंतराल (120 दिन) के भीतर कंपनियों के बोर्ड की बैठकें आयोजित करने की अनिवार्यता  अगली दो तिमाहियों तक 60 दिनों की अवधि के लिएयानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी जाएगी।
  3. कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) ऑर्डर, 2020 को पहले अधिसूचित 2019-2020 के बजाय वित्त वर्ष 2020-2021 से लागू किया जाएगा। इससे वर्ष 2019-20 के लिए कंपनियों और उनके ऑडिटरों पर बोझ काफी कम हो जाएगा।
  4. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अनुसारस्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना ही कम से कम एक बैठक आयोजित करनी होती है। वर्ष 2019-20 के लिएयदि किसी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक एक भी बैठक नहीं कर पाए हैंतो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
  5. 30 अप्रैल 2020 से पहले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान परिपक्व होने वाले डिपॉजिट के 20% का डिपॉजिट रिजर्व बनाने की आवश्यकता के अनुपालन के लिए अब 30 जून 2020 तक का समय दिया जाएगा।
  6. किसी विशेष वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले डिबेंचरों के 15% को 30 अप्रैल 2020 से पहले निर्दिष्ट प्रपत्रों में निवेश करना आवश्‍यक हैजिसे अब 30 जून 2020 से पहले किया जा सकता है।
  7. नई निगमित कंपनियों के लिए निगमन के महीने के भीतर अपना कारोबार शुरू करने से संबंधित घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक है। अब इसके लिए महीनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
  8. इस संबंध में विस्तृत अधिसूचनाएं/परिपत्र कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अलग-अलग जारी किए जाएंगे।
मत्स्य पालन विभाग
  1. एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक और कृषि संबंधी अन्‍य कच्‍चे माल के आयात के लिए सभी स्वच्छता परमिट (एसआईपी) की अवधि 01.03.2020 से लेकर 15.04.2020 के बीच समाप्‍त हो रही है जिसे माह बढ़ा दिया गया है।
  2. खेप के आगमन में 1 महीने तक की देरी को माफ किया जाएगा। .
  3. जलीय संगरोध सुविधा (एक्‍यूएफचेन्नई में रद्द की गई खेपों के लिए क्‍वारंटाइन (संगरोध) क्यूबिकल्स की फि‍र से बुकिंग अब अतिरिक्त बुकिंग शुल्क के बिना ही हो सकेगी।  
  4. दस्तावेजों के सत्यापन और क्‍वारंटाइन के लिए एनओसी अब दिन के बजाय दिन में ही मिल जाएगा।
 वाणिज्य विभाग
विभिन्न अनुपालनों और प्रक्रियाओं के लिए समयसीमा बढ़ाई जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विस्तृत अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। 

किसी भी ATM से पैसा निकालने पर शुल्क नहीं, मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट खत्म

Rajanish Kant बुधवार, 25 मार्च 2020
ATM और सेविंग्स बैंक मिनिमम बैलेंस चार्ज 3 महीने के लिए खत्म
कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन में एटीएम से निर्धारित सीमा से ज्यादा पैसे निकालने पर लगने वाले चार्ज और सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाले जुर्माने से परेशान हैं तो कम से कम तीन महीने तक अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों तरह के चार्ज अगल तीन महीने तक खत्म करने की घोषणा की है।

जैसे कि आप सब को पता है कि बैंक अपने या दूसरे ATM से  निर्धारित सीमा से ज्यादा बार निकासी करने पर शुल्क वसुलते हैं। शुल्क को लेकर अलग अलग बैंक के अलग अलग नियम हैं। उसी तरह से हर सेविंग्स अकाउंट होल्डर को महीने में न्यूनतम रकम रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं करने पर ग्राहक को बैंक को जुर्माना देना पड़ता है। इस संबंध में अलग अलग बैंक के अलग अलग नियम नहीं है।

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Rajanish Kant मंगलवार, 24 मार्च 2020
ATM कार्ड चोरी हो जाए या खो जाए, तो क्या करें...जानें एटीएम/व्हाइट लेबल एटीएम से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न में
प्रश्‍न 1. ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) क्या है ?
उत्‍तर: ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक कंप्‍यूटरीकृत मशीन है जो कि बैंक के ग्राहकों को बैंक शाखा जाने की जरूरत के बिना ही नकदी निकालने एवं अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन के लिए अपने खाते तक पहुँचने (accessing) की सुविधा प्रदान करती है।
प्रश्न 2. व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) क्या होते है?
उत्तर: गैर-बैंकों द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्व वाले एवं उनके द्वारा परिचालित किए जाने वाले एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। गैर-बैंक एटीएम परिचालक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत होते हैं। प्राधिकृत व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=12043
प्रश्न 3. एक ग्राहक के रूप में क्या एटीएम और डबल्यूएलए (व्हाइट लेबल एटीएम) के बीच कोई अंतर है?
उत्तर: एक ग्राहक के लिए व्हाइट लेबल एटीएम का उपयोग करना किसी अन्य बैंक के एटीएम (कार्ड जारी करने वाले बैंक से इतर) के उपयोग करने के समान ही होगा बस डबल्यूएलए में नकदी जमा और कतिपय वैल्यू एडेड सेवाओं को उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं है।
प्रश्‍न 4. गैर–बैंक संस्थाओं को डबल्यूएलए की स्थापना करने की अनुमति देने के पीछे क्या कारण था?
उत्तर: गैर–बैंक संस्थाओं को व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना करने की अनुमति देने के पीछे कारण था कि बढ़ी हुई /विस्तृत ग्राहक सेवा के लिए एटीएम के भौगोलिक विस्तार को बढ़ाया जाए।
प्रश्‍न 5. एटीएम/डबल्यूएलए में कौन-कौन सी सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध होती हैं?
उत्‍तर: नकदी निकालने के अलावा एटीएम/डबल्यूएलए ग्राहकों को कई अन्य सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें से कुछ सेवाएँ निम्नलिखित हैं:
  • खाता संबंधी जानकारी
  • नकद जमा (डबल्यूएलए में नकदी जमा को स्वीकार करने की अनुमति नहीं है)
  • नियमित बिल भुगतान (डबल्यूएलए में अनुमति नहीं है)
  • मोबाइलों के लिये रीलोड वाउचरों की खरीद (डबल्यूएलए में अनुमति नहीं है)
  • छोटा / लघु विवरण
  • पिन परिवर्तन
  • चेक बुक के लिए अनुरोध
प्रश्‍न 6. एटीएम / डब्लूएलए में लेन-देन करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं?
उत्तर: एटीएम / डब्ल्यूएलए में लेनदेन करने के लिए ग्राहक के पास एक वैध कार्ड और व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) होनी चाहिए।
प्रश्‍न 7. एटीएम / डब्ल्यूएलए में किस प्रकार के कार्ड का उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर: एटीएम / एटीएम सह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड, जैसा कि जारीकर्ता द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, विभिन्न लेनदेन के लिए एटीएम / डब्ल्यूएलए पर उपयोग किए जा सकते हैं।
प्रश्‍न 8. व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) क्‍या है?
उत्‍तर: पिन संख्यात्मक पासवर्ड है जिसे बैंक द्वारा ग्राहकों को कार्ड जारी करते समय अलग से मेल द्वारा भेज दिया जाता है/सुपुर्द कर दिया जाता है। अधिकतर बैंकों के ग्राहकों को प्रथम प्रयोग के बाद पिन बदलने की आवश्‍यकता होती है। ग्राहक को यह पिन नंबर बैंक के कर्मचारियों सहित किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ग्राहक को नियमित अंतराल पर अपना पिन नंबर बदलते रहना चाहिए।
प्रश्‍न 9. क्‍या भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्ड देश में किसी भी बैंक/गैर बैंक एटीएम (डबल्यूएलए) पर प्रयोग किए जा सकते हैं?
उत्‍तर: हाँ, बैंकों द्वारा भारत में जारी कार्डों का प्रयोग भारत में किसी भी बैंक/ व्हाइट लेबल एटीएम में किया जा सकता है।
प्रश्‍न 10. ऑन-अस और ऑफ-अस लेनदेन क्या है?
उत्तर: कार्ड जारी करने वाले बैंक के एटीएम में किए गए लेन-देन को ऑन-अस लेनदेन कहा जाता है। कार्ड जारी करने वाले बैंक से इतर बैंक के एटीएम पर अथवा किसी डबल्यूएलए पर किया गया लेन-देन ऑफ-अस लेनदेन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बैंक ए द्वारा जारी कार्ड का उपयोग बैंक ए के एटीएम में किया जाता है तो यह ऑन-अस लेनदेन है; यदि बैंक ए द्वारा जारी कार्ड का उपयोग डब्लूएलए या बैंक बी के एटीएम में किया जाता है, तो यह एक ऑफ-अस लेनदेन है।
प्रश्न 11. क्या ग्राहक एटीएम पर कुछ मुफ्त लेनदेन के लिए भी पात्र होते हैं?
उत्तर: हाँ, दिनांक 01 नवंबर 2014 से बैंक को अपने बचत खाता धारकों को निम्नलिखित अनुसार कुछ न्यूनतम मुफ्त लेनदेन अवश्य उपलब्ध कराने होंगे:
  • किसी भी स्थान पर बैंक के स्वयं के एटीएम में लेनदेन (ऑन अस लेनदेन): बैंकों को अपने बचत बैंक खाता धारकों को एक महीने में न्यूनतम पाँच लेनदेन (वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों को मिलाकर) अवश्य मुफ्त देने चाहिए, चाहे एटीएम किसी भी स्थान में क्यों न हो।
  • मेट्रो शहरों में किसी अन्य बैंक के एटीएम (ऑफ अस लेनदेन) पर किए जाने वाले लेनदेन: छ: मेट्रो शहरों में उदाहरणार्थ मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू और हैदराबाद में स्थित एटीएम के मामले में बैंकों को अपने बचत बैंक खाता धारकों को एक महीने में न्यूनतम तीन मुफ्त लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों सहित) अवश्य प्रदान करने चाहिए।
  • गैर –मेट्रो स्थानों पर किसी अन्य बैंक के एटीएम पर लेनदेन: अन्य स्थानों पर बैंकों को बचत बैंक खाता धारकों को अन्य बैंक के एटीएम पर एक महीने में न्यूनतम पाँच मुफ्त लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों सहित) अवश्य प्रदान करने चाहिए।
प्रश्‍न 12. क्या कोई बैंक एटीएम में और अधिक संख्या में मुफ्त लेनदेन की पेशकश कर सकता है?
उत्तर: भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीएम में नि:शुल्क लेनदेन की न्यूनतम संख्या को अनिवार्य किया है। बैंक अपने ग्राहकों को और अधिक संख्या में नि: शुल्क लेनदेन प्रदान कर सकते हैं।
प्रश्‍न 13. क्या बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडीए) पर भी ऊपर उल्लिखित नि: शुल्क लेन-देन लागू हैं?
उत्तर: ऊपर उल्लिखित नि: शुल्क लेन-देन बीएसबीडीए पर लागू नहीं हैं क्योंकि बीएसबीडीए से आहरण की संख्या ऐसे खातों से जुड़ी शर्तों के अधीन होती है।
प्रश्‍न 14. मेरे बैंक ने मुफ्त लेनदेन की संख्या की गणना में एटीएम में बैलेंस पूछताछ की गिनती की है। क्यूं ?
उत्तर: उपर्युक्त नि: शुल्क लेनदेन की संख्या के अंतर्गत एटीएम में किए गए वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन दोनों को शामिल किया गया है।
प्रश्न 15. यह कैसे पता चलेगा कि एटीएम मेट्रो या गैर-मेट्रो स्थान पर स्थित है?
उत्तर: एटीएम स्थापित करने वाले बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे यथोचित साधनों (एटीएम / स्टिकर / पोस्टर आदि पर प्रदर्शित संदेश) के माध्यम से प्रत्येक एटीएम स्थान पर यह स्पष्ट रूप से इंगित करें कि 'मेट्रो' या 'गैर-मेट्रो' स्थान पर स्थित है ताकि ग्राहक उपलब्ध नि: शुल्क लेनदेन की संख्या की उपलब्धता के संबंध में एटीएम की स्थिति की पहचान कर सके।
प्रश्न 16. क्या एटीएम पर किए गए लेनदेन के संबंध में ग्राहकों से कोई शुल्क लिया जाता है?
उत्तर: हाँ, ग्राहकों से एटीएम पर किए गए लेनदेन के संबंध में शुल्क लिया जा सकता है यदि वे निर्धारित मुफ्त लेनदेन की संख्या (जैसा कि, उपर्युक्त प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में दर्शाया गया है) से अधिक बार लेनदेन करते हैं। तथापि उनके बैंक द्वारा ये शुल्क प्रति लेनदेन अधिकतम 20/- रुपये (और सेवा कर, यदि कोई हो) से अधिक नहीं लिया जा सकता है।
प्रश्‍न 17. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एटीएम में क्रेडिट कार्ड के उपयोग और विदेशों में स्थित एटीएम से आहरण के लिए क्या शुल्क निर्धारित किए गए हैं?
उत्तर: निम्नलिखित प्रकार के नकद आहरण संबंधी लेनदेन के लिए सेवा शुल्क बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जा सकते हैं:
(क) क्रेडिट कार्ड के उपयोग से नकदी आहरण।
(ख) विदेश में स्थित एटीएम से नकदी आहरण।
प्रश्‍न 18. किसी अन्य बैंक के एटीएम/ व्हाइट लेबल एटीएम में विफल हुए लेनदेन के मामले में, जब ग्राहक के खाते से पैसे डेबिट हो गए हों तो ग्राहक द्वारा कौन से कदम उठाए जाने चाहिए?
उत्तर: चाहे कार्ड का उपयोग स्वयं के बैंक के एटीएम /अन्य बैंक के एटीएम /डबल्यूएलए पर ही क्यों न किया गया हो ग्राहक को यथाशीघ्र, कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
प्रश्न 19. शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राहकों को संपर्क नंबर कहाँ से मिल सकता है?
उत्तर: बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे संबन्धित अधिकारियों के नाम व नंबर/टोल फ्री नंबर/हेल्पडेस्क नंबर एटीएम परिसर पर प्रदर्शित करें। इसी तरह से डबल्यूएलए में संबन्धित अधिकारियों के नाम व नंबर/टोल फ्री नंबर/हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि, किसी विफल/विवादास्पद लेनदेन के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सके।
प्रश्‍न 20. प्रश्‍न सं. 18 में उल्लिखित विफल एटीएम/डबल्यूएलए लेनदेन की स्थिति में ग्राहक के खाते में कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा राशि पुनः जमा करने के लिए क्‍या कोई समय सीमा है?
उत्‍तर: भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार (भुनिप्रवि.पीडी.सं.2632/02.10.002/2010-2011 दिनांक 27 मई, 2011), विफल एटीएम लेनदेन के मामले में बैंकों द्वारा, शिकायत की तारीख से 7 कार्यदिवसों के भीतर ग्राहक के खाते में राशि पुनः जमा करने के माध्यम से शिकायत का समाधान करने को अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रश्‍न 21. 7 कार्यदिवसों से अधिक विलंब होने पर क्‍या ग्राहक क्षतिपूर्ति के लिए पात्र हैं?
उत्‍तर: हाँ, दिनांक 1 जुलाई, 2011 से प्रभावी, बैंकों को विफल हुए एटीएम लेनदेन की शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 7 कार्यदिवसों से अधिक विलंब होने पर ग्राहकों को रुपये 100/- प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति करनी होगी। यह क्षतिपूर्ति ग्राहक द्वारा बिना किसी दावे के उसके खाते में जमा की जानी है। तथापि, क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता प्राप्त करने के लिए ग्राहक से यह अपेक्षित है कि वह लेनदेन के 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराए ।
प्रश्‍न 22. यदि निर्धारित समय के भीतर ग्राहक के बैंक द्वारा शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है / ग्राहक की संतुष्टि नहीं होती है तो ग्राहक द्वारा क्‍या कार्रवाई की जानी चाहिए?
उत्‍तर: शिकायत दर्ज कराने के 30 दिनों के भीतर बैंक से उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा उत्तर प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर बैंकिंग लोकपाल की सहायता ले सकता है। बैंकिंग लोकपाल कार्यालय के विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं : https://rbi.org.in/Scripts/AboutUsDisplay.aspx?pg=BankingOmbudsmen.htm
प्रश्न 23. एटीएम कार्ड की वैधता अवधि समाप्त होने अथवा खाते के बंद होने की स्थिति में एटीएम कार्ड के साथ क्या किया जाना चाहिए?
उत्तर: एटीएम कार्ड की वैधता अवधि समाप्त होने अथवा खाते के बंद होने की स्थिति में ग्राहक को कार्ड को नष्ट कर देना चाहिए। इसे फेंकने से पूर्व इसकी मैग्नेटिक स्ट्रिप/ चिप सहित कार्ड को चार हिस्सों में काट देना चाहिए।
प्रश्न 24: ग्राहक को अपने एटीएम/डबल्यूएलए लेनदेन को सुरक्षित कैसे रखना चाहिए?
उत्तर: ग्राहक को एटीएम/डबल्यूएलए में अपने लेनदेन सुरक्षित और प्रतिरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित क्या करें और क्या न करें का अनुपालन करना चाहिए:
  • ग्राहकों को अपने किसी भी एटीएम/डबल्यूएलए लेनदेन को पूरी गोपनीयता में करना चाहिए।
  • एक समय में एटीएम/डबल्यूएलए किओस्क में केवल एक ही कार्ड धारक का प्रवेश/पहुँच होनी चाहिए।
  • कार्ड धारक को अपना कार्ड कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए।
  • कार्ड के ऊपर पिन संख्या न लिखें।
  • कार्ड धारक को अपना पिन किसी को भी नहीं बताना चाहिए।
  • एटीएम में पिन संख्या दर्ज करते समय कभी भी किसी को अपना पिन नंबर नहीं देखने देना चाहिए ।
  • कभी भी ऐसे पिन का प्रयोग न करें जिसका अनुमान आसानी से लगाया जा सके।
  • एटीएम/डबल्यूएलए में कभी भी कार्ड न छोड़ें।
  • कार्ड धारक को एटीएम/डबल्यूएलए लेनदेन संबंधी चेतावनी प्राप्त करने के लिए कार्ड जारी करने वाले बैंक में अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाना चाहिए। यदि खाते में कोई भी अनधिकृत कार्ड लेनदेन पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत कार्ड जारी करने वाले बैंक को दी जानी चाहिए।
  • कार्ड धारक एटीएम/डबल्यूएलए से जुड़े हुए किसी अतिरिक्त उपकरण से सावधान रहें। इनका उपयोग ग्राहक के आंकड़ों को धोखे से चुराने के लिए होता है। यदि इस प्रकार का कोई उपकरण पाया जाता है तो तुरंत सुरक्षा गार्ड/बैंक/इसे चलाने वाली व्हाइट लेबल कंपनी को इसके बारे में सूचित करें।
  • एटीएम/डबल्यूएलए के आस-पास किसी संदिग्ध व्यक्ति के आने – जाने पर नज़र रखें। ग्राहक को ऐसे अपरिचित लोगों से सावधान रहना चाहिए जो कि उसे बातों में लगाना चाहते हैं अथवा एटीएम के संचालन में सहायता /मदद देने का प्रस्ताव करते हैं।
  • इस बात को याद रखें कि बैंक अधिकारी फोन पर कभी भी आपके कार्ड का विवरण अथवा पिन नंबर नहीं पूछेंगे। अत: यदि कोई व्यक्ति यह दर्शाते हुए कि वह आपके बैंक से है और आपसे संपर्क करता है तो आप उसका प्रतिउत्तर न दें।
प्रश्‍न 25. कार्ड के खो जाने या चोरी होने पर क्‍या करना चाहिए?
उत्‍तर: कार्ड खोने/चोरी हो जाने पर ग्राहक को कार्ड जारीकर्ता बैंक से तत्‍काल संपर्क करना चाहिए और बैंक से कार्ड को ब्लॉक करने का अनुरोध करना चाहिए।
प्रश्न 26. मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड और ईएमवी चिप और पिन कार्ड क्या हैं?
उत्तर: मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड पर स्थित मैग्नेटिक स्ट्राइप पर कार्ड का डेटा स्टोर होता है जबकि ईएमवी चिप और पिन कार्ड में डेटा एक चिप में स्टोर होता है। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड की तुलना में ईएमवी चिप और पिन कार्ड को अधिक सुरक्षित माना जाता है।
प्रश्न 27. मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड या ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करने के लिए बैंकों के लिए क्या अधिदेश है?
उत्तर: बैंकों को यह अनुदेश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर 2018 से पहले सभी विद्यमान मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्डों को ईएमवी चिप और पिन कार्ड में बदल दें। यदि कार्ड धारक ने अपने मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड को बदलकर ईएमवी चिप और पिन कार्ड नहीं लिया है तो उसे अपने कार्ड को बदलने के लिए तुरंत अपनी बैंक शाखा से संपर्क करना चाहिए।
ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। इनके आधार पर की गई कार्रवाइयों और / या निर्णयों के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। स्पष्टीकरणों या व्याख्याओं के लिए, यदि कोई हो, बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं का संदर्भ लिया जा सकता है।

(साभार-www.rbi.org.in)
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Rajanish Kant बुधवार, 26 फ़रवरी 2020