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नोटबंदी पर खुल गई सरकार की पोल! RBI ON Note Ban



नोटबंदी पर खुल गई सरकार की पोल! RBI ON Note Ban

Rajanish Kant बुधवार, 30 अगस्त 2017
नोटबंदी पर पूछे जाने वाले सवाल-जवाब (17 फरवरी को अपडेट)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


Withdrawal of Legal Tender Character of the Old Bank Notes in the denominations of ₹ 500 and ₹ 1000 and The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance 2016
(Updated as on February 17, 2017)
1. Why was the Scheme of Withdrawal of Legal Tender Character of the old Bank Notes in the denominations of ₹ 500 and ₹ 1000 introduced?
The incidence of fake Indian currency notes in higher denomination has increased. For ordinary persons, the fake notes look similar to genuine notes, even though no security feature has been copied. The fake notes are used for antinational and illegal activities. High denomination notes have been misused by terrorists and for hoarding black money. India remains a cash based economy hence the circulation of Fake Indian Currency Notes continues to be a menace. In order to contain the rising incidence of fake notes and black money, the scheme to withdraw legal tender character of the old Bank Notes in the denominations of ₹ 500 and ₹ 1000 was introduced.
2. What is this scheme?
The legal tender character of the bank notes in denominations of ₹ 500 and ₹ 1000 issued by the Reserve Bank of India till November 8, 2016 (hereinafter referred to as Specified Bank Notes) stands withdrawn. In consequence thereof these Bank Notes cannot be used for transacting business and/or store of value for future usage. The Specified Bank Notes (SBNs) were allowed to be exchanged for value at RBI Offices till December 30, 2016 and till November 25, 2016 at bank branches/Post Offices and deposited at any of the bank branches of commercial banks/Regional Rural Banks/Co-operative banks (only Urban Co-operative Banks and State Co-operative Banks) or at any Head Post Office or Sub-Post Office during the period from November 10, 2016 to December 30, 2016.
The facility for exchange / deposit of SBNs stands closed with effect from December 31, 2016.
3. What is the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance 2016?
The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance 2016 has been promulgated by the President of India (GoI Ordinance No. 10 of 2016 dated December 30, 2016) to provide for cessation of liabilities on the Specified Banknotes and for connected/incidental matters and comes into effect from December 31, 2016. In terms of this ordinance, with effect from December 31, 2016, the Specified Bank Notes shall cease to be the liabilities of the Reserve Bank of India and shall cease to have the guarantee of the Central Government.
A grace period has been provided during which the Specified Bank Notes can be deposited at five RBI Offices (Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, and Nagpur) in accordance with this Ordinance by Indian citizens who make a declaration that they were outside India between November 9 and December 30, 2016, subject to conditions or any class of persons for reasons that may be specified by notification by the Central Government.
For details on the exchange counter timings at the five aforesaid Regional Offices of RBI, please click here.
The Reserve Bank, if satisfied after making the necessary verifications, that the reasons for failure to deposit the notes till December 30, 2016 are genuine, will credit the value of notes in the KYC (Know Your Customer) compliant bank account of the tenderer.
Holding the specified banknotes (SBNs) for the purpose of deposit by Resident Indian citizens who were abroad during November 9, 2016 to December 30, 2016 and Non Resident Indian citizens who were abroad during November 9, 2016 to December 30, 2016 is permissible during grace period. With effect from January 2, 2017 Resident Indian citizens who were abroad during November 9, 2016 to December 30, 2016 can avail this facility upto March 31, 2017 and Non Resident Indian citizens who were abroad during November 9, 2016 to December 30, 2016 can avail this facility upto June 30, 2017. While there is no monetary limit for exchange for the eligible Resident Indians, the limit for NRIs will be as per the relevant FEMA Regulations. In terms of Section 6 of the Ordinance, whoever knowingly or wilfully makes any false declaration shall be punishable with a fine which may extend to 50,000 INR or five times the amount of the face value of the SBNs tendered whichever is higher. Any person aggrieved by the refusal of the Reserve Bank to credit the value of notes as mentioned above may make a representation to the Central Board of the Reserve Bank within 14 days of the communication of such refusal to him/her.
In terms of Section 5 of the Ordinance, from December 31, 2016 no person shall knowingly or voluntarily hold, transfer or receive any specified banknotes. After the expiry of grace period, holding of not more than 10 notes in total, irrespective of denomination or not more than 25 notes for the purpose of study/ research/ numismatics is permitted. In terms of Section 7, contravention of Section 5 shall be punishable with fine which may extend upto 10,000 INR or five times the face value of the SBNs involved in the contravention, whichever is higher.
In case the contravention/default in terms of Sections 6 and 7 is by a company, every person who was in charge of and responsible to the company at the time of contravention/ default shall deemed to be guilty and will be liable to be proceeded against and punished. If the offence is proved to be attributable to the conduct by any director/manager/secretary/officer/employee of the company, such person shall also be deemed to be guilty of the offence and will be liable to be proceeded against and punished accordingly.
4. How Indian citizens who were abroad exchange the SBNs?
In terms of Paragraph 4.1 of the GoI Ordinance No. 10 of 2016 dated December 30, 2016 on “The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities), a facility for exchange of SBNs is made available for the resident and non-resident Indian citizens (Indian passport required) who could not avail the facility from November 10 to December 30, 2016 on account of their absence from India during the aforementioned period. The facility will remain open for residents from January 2, 2017 to March 31, 2017 and for NRIs from January 2, 2017 to June 30, 2017 at five Reserve Bank offices at Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, and Nagpur.
The facility can be availed only in individual capacity and only on one occasion during the period. No third party tender is permissible under the facility.
This facility will not be available for Indian citizens resident in Nepal, Bhutan, Pakistan and Bangladesh.
The details of the facility including terms/ conditions and modalities thereof are available in our circular DCM (Plg) No 2170/10.27.00/2016-17 dated December 31, 2016.
Link to tender form for Resident Indians and NRIs (holding Indian passport) available here.
5. Is the facility for exchange of SBNs by NRIs available outside India?
No. For NRIs the facility is available from January 2, 2017 to June 30, 2017 at five Reserve Bank offices at Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, and Nagpur. The limit of exchange for NRIs will be as per the relevant FEMA Regulations.
6. Is the facility available to Overseas Citizens of India (OCI)/Persons of Indian Origin (PIO)?
No, the facility is not available to people who are not Indian citizen.
7. Is the facility available to resident Indians?
No, the facility is not available to all resident Indians, but only to those who were not in India during the period November 9, 2016 to December 30, 2016.
8. How much amount can I withdraw from an ATM?
With effect from February 1, 2017 limits on cash withdrawals from ATMs have been removed. Banks may, at their discretion, have their own operating limits as was the case before November 8, 2016, subject to the overall cash withdrawal limit for an account.
9. What are the cash withdrawal limits for accounts?
It has been decided to remove the restrictions on cash withdrawals from Saving Bank accounts in a two step process as under:
  1. Effective February 20, 2017, the limits on cash withdrawals from the Savings Bank accounts will be enhanced to ₹ 50,000 per week (from the current limit of ₹ 24,000 per week); and
  2. Effective March 13, 2017, there will be no limits on cash withdrawals from Savings Bank accounts.
Cash withdrawal limits for Current accounts/ Cash credit accounts/ Overdraft accounts stand withdrawn with effect from January 30, 2017.
10. Does the cash withdrawal limit for a savings bank account apply to withdrawals from bank account of one bank from another bank?
These limits are not applicable to cash withdrawal from a bank account by one bank from another bank, Post Office, Money Changers operating at International airports and operators of White Label ATMs. The branches maintaining Currency Chests have been advised to accommodate the requests from other branches in their vicinity – linked or otherwise – for supply of cash.
11. Can I withdraw cash against cheque?
Yes, you can withdraw cash against withdrawal slip or cheque subject to applicable cash withdrawal limit (including withdrawals from ATMs and over the counter) from the bank accounts.
12. Can I make use of electronic (NEFT/RTGS /IMPS/Internet Banking/Mobile banking, etc.) mode?
You can use NEFT/RTGS/IMPS/Internet Banking/Mobile Banking or any other electronic/non-cash mode of payment. In order to meet the transactional needs of the public through digital means, additional measures have been introduced by way of special dispensation for small merchants and enhancement in limits for semi-closed Prepaid Payment Instruments (PPIs).
13. What is being done for the farmers?
Farmers are allowed to draw upto ₹ 25,000 per week in cash from their loan or deposit accounts subject to their accounts being compliant with the extant KYC norms. Effective February 20, 2017, the limits on cash withdrawals from the Savings Bank accounts will be enhanced to ₹ 50,000 per week (from the current limit of ₹ 24,000 per week); and
Effective March 13, 2017, there will be no limits on cash withdrawals from Savings Bank accounts.
Towards ensuring unhindered farming operations during the Rabi crop season, NABARD would be utilizing its own cash credit limits up to about ₹ 23,000 crore to enable the DCCBs to disburse the required crop loans to PACS and farmers. Banks with currency chests have been advised to ensure adequate cash supply to the DCCBs and RRBs. Adequate cash supply should also be ensured for rural branches of all commercial (including RRBs). Bank branches located in APMCs may also be given adequate cash to facilitate smooth procurement.
14. Where can I get more information on this scheme/ ordinance?
Further information is available on our website (www.rbi.org.in) and the website of the Government of India (www.finmin.nic.in)
Also see:
15. If I have a problem, whom should I approach?
You may approach the control room of RBI by email or on Telephone Nos 022 22602201/022 22602944
(Source: rbi.org.in)
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Rajanish Kant शनिवार, 18 फ़रवरी 2017
नोटबंदी के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (9 फरवरी को अपडेट)


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुराने 500 और 1000 रुपए के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी तथा विनिर्दिष्ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अध्यादेश 2016 (09 फरवरी 2017 तक अद्यतन)
(09 फरवरी 2017 तक अद्यतन)
1. पुराने 500 और 1000 रुपए के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी की योजना क्यों प्रारम्भ की गई?
उच्च मूल्यवर्गों में जाली भारतीय मुद्रा नोटों की घटनाएँ बढ़ गई हैं । आम आदमी को यह जाली नोट असली नोटों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, जब कि इनमें किसी भी सुरक्षा विशेषता की नकल नहीं की गई है । जाली नोटों का उपयोग राष्ट्र–विरोधी एवं अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है । उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का दुरुपयोग आतंकवादियों और काले धन की जमाखोरी के लिए किया गया है । भारत एक नगद-आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए जाली भारतीय मुद्रा नोटों के प्रचलन का संकट जारी है । जाली नोटों तथा काले धन की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुराने 500 और 1000 रुपए के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी की योजना प्रारम्भ की गई ।
2. यह योजना क्या है?
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 08 नवंबर 2016 तक जारी 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्यवर्ग नोटों का वैध निविदा स्वरूप (जिसे बाद में विनिर्दिष्ट बैंक नोट कहा जाएगा) वापिस लिया जाता है । इसके परिणाम स्वरूप पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोट का व्यापारिक लेन-देन और / अथवा भावी उपयोग हेतु मूल्य-संचय के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा । 25 नवंबर, 2016 तक बैंक शाखाओं / डाकघरों तथा 30 दिसंबर, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय की अनुमति थी तथा 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सहकारी बैंक (केवल शहरी सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों में) की किसी भी शाखा में अथवा किसी भी प्रधान डाकघर अथवा उप डाकघर में जमा किए जा सकते थे ।
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय / जमा सुविधा को 31 दिसंबर, 2016 से बंद कर दिया गया है ।
3. निर्दिष्‍ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अध्यादेश 2016 क्‍या है?
निर्दिष्‍ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अध्यादेश 2016 भारत के राष्‍ट्रपति (भारत सरकार अध्‍यादेश सं. 2016 का 10, दिनांकित 30 दिसंबर 2016) द्वारा लागू किया गया है ताकि निर्दिष्‍ट बैंक नोट की देयताओं और संबद्ध/प्रासंगिक मामलों को समाप्‍त किया जा सके और 31 दिसंबर 2016 से लागू हो गया है। इस अध्‍यादेश के अनुसार, 31 दिसंबर 2016 से निर्दिष्‍ट बैंक नोट के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की देयताएं समाप्‍त हो जाएगी और इस संबंध में, केंद्र सरकार की गारंटी भी समाप्‍त हो जाएगी।
इस संबंध में रियायत अवधि प्रदान की गई है जिसके दौरान भारतीय नागरिक जो इस बात की घोषणा करते हैं कि वे 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक भारत के बाहर थे, वे विनिर्दिष्‍ट बैंक नोट रिज़र्व बैंक के पाँच कार्यालयों (मुबंई, नई दिल्‍ली, चेन्‍नै, कोलकाता और नागपुर) में जमा कर सकते हैं, बशर्ते केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्‍ट किसी भी श्रेणी के व्‍यक्ति हेतु कारणों अथवा शर्तों को पूरा करते हों।
रिज़र्व बैंक, आवश्‍यक सत्‍यापन करने के बाद यदि इस बात से संतुष्‍ट है कि 30 दिसंबर 2016 तक नोट न जमा कर पाने के कारण सही है, तो वह जमाकर्ता के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अनुपालित खाते में नोटों की मूल्‍य-राशि जमा कर देगा।
निवासी भारतीय नागरिक, जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे और अनिवासी भारतीय नागरिक, जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे, उनके के लिए जमा करने के उद्देश्‍य से रखे गए विनिर्दिष्‍ट बैंक नोट (एसबीएन) रियायत अवधि के दौरान धारित करने की अनुमति है। 2 जनवरी 2017 से प्रभावी, भारतीय निवासी नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक विदेश में थे, वे 31 मार्च 2017 तक इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और अनिवासी भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक विदेश में थे, इस सुविधा का उपयोग 30 जून 2016 तक कर सकते हैं। जहां पात्र निवासी भारतीय हेतु नोट बदलने की कोई सीमा नहीं है, वहीं, एनआरआई के लिए सीमा प्रासंगिक फेमा विनियमन के अनुसार रहेगी। अध्‍यादेश की धारा 6 के अनुसार, जो कोई भी व्‍यक्ति जानबूझकर अथवा अनजाने में गलत घोषणा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, दंड की राशि 50,000/- तक अथवा जमा की गई निर्दिष्‍ट बैंक नोट के अंकित मूल्‍य राशि का पाँच गुना जो भी अधिक हो, हो सकती है। उपर्युक्‍त उल्‍लेखानुसार नोट की मूल्‍य–राशि जमा करने में रिज़र्व बैंक द्वारा मना करने से प्रभावित कोई भी व्‍यक्ति उसे इस प्रकार का मनाही प्राप्‍त होने के 14 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड को अभ्‍यावेदन दे सकता है।
31 दिसंबर 2016 से प्रभावी, अध्‍यादेश की धारा 5 के अनुसार कोई भी व्‍यक्ति किसी निर्दिष्‍ट बैंक नोट को जानबूझकर अथवा स्‍वेच्‍छा से रख, भेज अथवा प्राप्‍त नहीं कर सकेगा। रियायत अवधि समाप्‍त होने के बाद किसी भी मूल्‍य-वर्ग के अधिकतम कुल 10 नोट अथवा अध्‍ययन/अनुसंधान/मुद्राशास्‍त्र के उद्देश्‍य से अधिकतम 25 नोट रखने की अनुमति होगी। धारा 7 के अनुसार, धारा 5 का उल्‍लंघन दंडनीय है जिसमें 10,000/- तक की राशि अथवा उल्लंघन में शामिल निर्दिष्‍ट बैंक नोट के अंकित मूल्‍य राशि का पाँच गुना जो भी अधिक हो, का दंड लगाया जा सकता है।
धारा 6 और 7 के अनुसार उल्‍लंघन/चूक यदि किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो प्रत्‍येक वह व्‍यक्ति जो उल्लंघन/चूक के समय कंपनी का प्रभारी और उत्तरदायी था, दोषी माना जाएगा और उसी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और दंडित किया जाएगा। यदि अपराध कंपनी के किसी निदेशक/प्रबंधक/सचिव/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाना साबित होता है तो उस व्‍यक्ति को भी इस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों में विनिमय काउंटर के समय सारणी के विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें ।
4. वे एनआरआई तथा भारतीय नागरिक जो विदेश में थे, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को कैसे बदलवा सकते हैं?
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (देयताओं की समाप्ति) विषय पर भारत सरकार के 2016 के अध्यादेश संख्या 10, दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के पैराग्राफ 4.1 के अनुसार, ऐसे निवासी तथा अनिवासी नागरिकों के लिए, जो 10 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 तक उक्त अवधि के दौरान भारत में उपस्थित नहीं होने के कारण इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सके, 10 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 तक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है । यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के पाँच कार्यालयों मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा नागपुर में निवासियों के लिए 02 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक तथा एनआरआई के लिए 02 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2017 तक खुली रहेगी ।
इस सुविधा का लाभ केवल व्यक्तिगत क्षमता में तथा अवधि के दौरान एक बार ही उठाया जा सकता है । इस सुविधा के तहत तृतीय पक्ष जमाकर्ता को अनुमति नहीं है ।
यह सुविधा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
इस योजना के नियमों / शर्तों तथा इसके प्रकार का विवरण दिनांक 31 दिसंबर, 2016 के हमारे परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. 2170/10.27.00/2016-17 में उपलब्ध हैं ।
निवासी भारतीयों तथा एनआरआई के लिए निविदा फार्म का लिंक यहाँ उपलब्ध है ।
5. क्या एनआरआई के द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की विनिमय सुविधा भारत से बाहर भी उपलब्ध है?
नहीं, तथा एनआरआई के लिए यह सुविधा 02 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पाँच कार्यालयों मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा नागपुर में उपलब्ध है । एनआरआई के लिए विनिमय की सीमा संबन्धित फेमा (FEMA) विनियमावली के अनुसार होगी ।
6. क्या यह सुविधा भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/ भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है ?
नहीं, यह सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है जो भारतीय नागरिक नहीं हैं ।
7. क्या यह सुविधा निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध है ?
नहीं, यह सुविधा सभी निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन केवल उनके लिए है जो 09 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान भारत में नहीं थे ।
8. मैं एटीएम से कितनी राशि निकाल सकता हूँ?
01 फरवरी 2017 से एटीएम से नकदी आहरण सीमा को हटा दिया गया है । बैंक अपने विवेकाधीन परिचालन सीमाएं रख सकते हैं जो 08 नवंबर 2016 से पहले थी, जो किसी खाते से समग्र नकदी आहरण सीमा के अधीन होंगी।
9. खातों के लिए नकदी आहरण सीमाएं क्या हैं ?
बचत जमा खातों से निम्नानुसार दो चरणों में आहरण सीमा पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है :
  1. 20 फरवरी, 2017 से बचत जमा खातों से नकदी आहरण की सीमा को रू. 50000/- प्रति सप्ताह (वर्तमान रू. 24000/- प्रति सप्ताह से) तक बढ़ाया जाता है ; तथा
  2. 13 मार्च, 2017 से बचत जमा खातों से नकदी आहरण के लिए कोई सीमा नहीं रहेगी ।
30 जनवरी, 2017 से चालू खातों / कैश क्रेडिट खातों / ओवरड्राफ्ट खातों के लिए नकदी आहरण सीमा को वापस ले लिया गया था ।
10. क्या बचत जमा खाते के लिए नकदी आहरण सीमा एक बैंक से दूसरे बैंक के बैंक खाते में आहरण पर भी लागू होगी?
यह सीमा एक बैंक से दूसरे बैंक, डाकघर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मनी चेंजर्स को परिचालित करने वाले तथा व्हाईट लेबल एटीएम को परिचालित करने वालों के बैंक खाते में नकदी आहरण पर लागू नहीं होंगी । मुद्रा तिजोरी वाली शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी नजदीकी अन्य शाखाओं – सम्बद्ध या अन्यथा – द्वारा नकदी की आपूर्ति के अनुरोध को समायोजित / सहायता करें।
11. क्या मैं चेक से रुपये निकाल सकता हूँ?
जी हाँ, आप आहरण पर्ची या चेक से बैंक खाते से लागू नकदी आहरण सीमा के अधीन रहते हुए (एटीएम तथा काउंटर से आहरण सहित) नकद आहरण कर सकते हैं ।
12. क्या मैं ईलेक्ट्रोनिक (एनईएफ़टी /आरटीजीएस / आईएमपीएस/ इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग, इ.) का उपयोग कर सकता हूँ?
जी हाँ, आप एनईएफ़टी /आरटीजीएस / आईएमपीएस/ इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग या अन्य इलेक्ट्रोनिक / गैर नकदी भुगतान का उपयोग कर सकते हैं । आम जनता के लेन देन संबंधी आवश्यकताओं को डिजिटल रूप के माध्यम से पूरा करने के क्रम में छोटे व्यापारियों के लिए विशेष वितरण तथा अर्द्ध बंद प्रीपेड भुगतान यंत्र (PPI) की सीमा में वृद्धि करने के रूप में नए कदम उठाए गए हैं ।
13. किसानों के लिए क्या किया गया है ?
किसानों को उनके ऋण अथवा जमा खाते से प्रति सप्ताह रू. 25000/- तक नकद आहरण की अनुमति दी गई है जो उनके खाते में वर्तमान केवाईसी दिशानिर्देशों के पूरा करने के अधीन होगी । 20 फरवरी, 2017 से बचत जमा खातों से नकदी आहरण की सीमा को रू. 50000/- प्रति सप्ताह (वर्तमान रू. 24000/- प्रति सप्ताह से) तक बढ़ाया जाता है ; तथा 13 मार्च, 2017 से बचत जमा खातों से नकदी आहरण के लिए कोई सीमा नहीं रहेगी ।
रबी की फसल के मौसम के दौरान बिना किसी बाधा के खेती परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को किसानों व PACS को आवश्यक कृषि ऋण वितरण करने में सक्षम बनाने के लिए नाबार्ड अपनी स्वयं की लगभग रू. 23000 करोड़ के कैश क्रेडिट लिमिट का उपयोग कर सकता है । मुद्रा तिजोरी रखने बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे डीसीसीबी तथा आरआरबी को समुचित नकदी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। सभी वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) की ग्रामीण शाखाओं के लिए भी समुचित नकदी आपूर्ति सुनिश्चित करें। एपीएमसी में स्थित शाखाओं को भी सुगम प्रबंध के लिए समुचित नकदी दी जाए।
14. मुझे इस योजना / अध्यादेश के बारे में और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?
शेष पूरी जानकारी हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in और भारत सरकार की बेबसाईट www.finmin.nic.in पर उपलब्ध है।
यह भी देखें :
15. अगर मुझे कोई समस्या है तो किससे संपर्क करें?
आप आरबीआई के कंट्रोल रूम को ईमेल से या टेलीफ़ोन नंबर 022-22602201 / 022-22602944 पर संपर्क कर सकते हैं।
Source: rbi.org.in



Rajanish Kant सोमवार, 13 फ़रवरी 2017
आयकर विभाग शुरू कर रहा है स्‍वच्‍छ धन अभियान, क्या करें काले धन वाले...जानिए...
आयकर विभाग आरंभ कर रहा है स्‍वच्‍छ धन अभियान
आयकर विभाग ने आज स्‍वच्‍छ धन अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के आरंभिक चरण में 9 नवम्‍बर से 30 दिसम्‍बर, 2016 तक प्रचुर मात्रा में जमा की गई नकदी की ई-वेरिफिकेशन शामिल है। विमुद्रीकरण आंकड़ों की आय‍कर विभाग के डाटाबेस में उपलब्‍ध सूचना के साथ तुलना करने के लिए डाटा एनेलिटिक्‍स का प्रयोग किया गया हैा पहले बैच में ऐसे लगभग 18 लाख व्‍यक्तियों की पहचान की गई है जिनके मामले में नकदी का लेन-देन  करदाता के प्रोफाइल से मेल नहीं खा रहा है।
आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए अनुपालन लागत घटाने के लिए अपने संसाधनों का श्रेष्‍ठ प्रयोग करते हुए इन लेन-देनों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन को सक्षम बनाया है। इन मामलों के संबंध में सूचना  https://incometaxindiaefiling.gov.in पोर्टल पर पैन होल्‍डर की ई-फाइलिंग विंडो में (लॉगइन के पश्‍चात) उपलब्‍ध की जा रही है। पैन होल्‍डर, पोर्टल के कम्‍प्‍लायंस सैक्‍शन के अंतर्गत कैश ट्रांसैक्‍शन्‍स 2016 लिंक का प्रयोग करते हुए इस सूचना को देख सकते हैं। करदाता आयकर कार्यालय जाए बिना ऑनलाइन स्‍पष्‍टीकरण दाखिल कर सकेंगे।
करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन रिस्‍पॉन्‍स प्रस्‍तुत करने के लिए ई-मेल और एमएमएस  भेजे जाएंगेा जिन करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल  https://incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्‍ट्रेशन नहीं किया है, वे ‘रजिस्‍टर यूअरसेल्‍फ’ लिंक पर क्लिक करके रजिस्‍टर करें। रजिस्‍टर्ड करदाता इलैक्‍ट्रॉनिक कम्‍यूनीकेशन प्राप्‍त करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना ई-मेल एड्रैस तथा मोबाइल नंबर अद्यतन करें व जांच लें।
करदाता को ऑनलाइन रिस्‍पॉन्‍स प्रस्‍तुत करने में सहायता देने के लिए पोर्टल पर विस्‍तृत यूज़र गाइड तथा क्विक रैफरेंस गाइड उपलब्‍ध है। यदि ऑनलाइन रिस्‍पॉन्‍स प्रस्‍तुत करने में कोई कठिनाई हो तो हैल्‍पडेस्‍क से 1800 4250 0025  पर संपर्क किया जा सकता है।
स्‍वीकृत जोखिम मानदण्‍ड पर आधारित मामलों को जांच के लिए चुनने हेतु डाटा एनेलेटिक्‍स का प्रयोग किया जाएगा। यदि मामले को जांच के लिए चुन लिया जाता है तो अतिरिक्‍त सूचना और उसकी प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध भी इलैक्‍ट्रॉनिक रूप से संसूचित किया जाएगा। नवीन सूचना, प्रतिक्रिया और डाटा एनेलेटिक्‍स के प्राप्‍त होने पर ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना अद्यतित होकर सक्रिय हो जाएगी।
उपलब्‍ध सूचना के आधार पर करदाता की प्रतिक्रिया का मूल्‍यांकन किया जाएगा। यदि नकद के स्रोत का स्‍पष्‍टीकरण उचित पाया जाएगा तो आयकर कार्यालय में आने की आवश्‍यकता नहीं रहेगी और जांच को बंद कर दिया जाएगा। यदि प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत नकद जमा की घोषणा की जाती है तब भी जांच को बंद कर दिया जाएगा।
आयकर विभाग के किसी नोटिस और आयकर अधिनियम तथा लागू अन्‍य नियमों के अंतर्गत कार्रवाई से बचने के लिए इस चरण में शामिल करदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया पोर्टल पर 10 दिन के भीतर देनी होगी।
(Source: pib.nic.in)

Rajanish Kant बुधवार, 1 फ़रवरी 2017
नोटबंदी पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब (24 जनवरी को अपडेट)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुराने 500 और 1000 रुपए के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी तथा विनिर्दिष्ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अध्यादेश 2016 (24 जनवरी 2017 तक अद्यतन)
(24 जनवरी 2017 तक अद्यतन)
1. पुराने 500 और 1000 रुपए के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी की योजना क्यों प्रारम्भ की गई?
उच्च मूल्यवर्गों में जाली भारतीय मुद्रा नोटों की घटनाएँ बढ़ गई हैं । आम आदमी को यह जाली नोट असली नोटों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, जब कि इनमें किसी भी सुरक्षा विशेषता की नकल नहीं की गई है । जाली नोटों का उपयोग राष्ट्र–विरोधी एवं अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है । उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का दुरुपयोग आतंकवादियों और काले धन की जमाखोरी के लिए किया गया है । भारत एक नगद-आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए जाली भारतीय मुद्रा नोटों के प्रचलन का संकट जारी है । जाली नोटों तथा काले धन की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुराने 500 और 1000 रुपए के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी की योजना प्रारम्भ की गई ।
2. यह योजना क्या है?
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 08 नवंबर 2016 तक जारी 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्यवर्ग नोटों का वैध निविदा स्वरूप (जिसे बाद में विनिर्दिष्ट बैंक नोट कहा जाएगा) वापिस लिया जाता है । इसके परिणाम स्वरूप पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोट का व्यापारिक लेन-देन और / अथवा भावी उपयोग हेतु मूल्य-संचय के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा । 25 नवंबर, 2016 तक बैंक शाखाओं / डाकघरों तथा 30 दिसंबर, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय की अनुमति थी तथा 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सहकारी बैंक (केवल शहरी सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों में) की किसी भी शाखा में अथवा किसी भी प्रधान डाकघर अथवा उप डाकघर में जमा किए जा सकते थे ।
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय / जमा सुविधा को 31 दिसंबर, 2016 से बंद कर दिया गया है ।
3. निर्दिष्‍ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अध्यादेश 2016 क्‍या है?
निर्दिष्‍ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अध्यादेश 2016 भारत के राष्‍ट्रपति (भारत सरकार अध्‍यादेश सं. 2016 का 10, दिनांकित 30 दिसंबर 2016) द्वारा लागू किया गया है ताकि निर्दिष्‍ट बैंक नोट की देयताओं और संबद्ध/प्रासंगिक मामलों को समाप्‍त किया जा सके और 31 दिसंबर 2016 से लागू हो गया है। इस अध्‍यादेश के अनुसार, 31 दिसंबर 2016 से निर्दिष्‍ट बैंक नोट के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की देयताएं समाप्‍त हो जाएगी और इस संबंध में, केंद्र सरकार की गारंटी भी समाप्‍त हो जाएगी।
इस संबंध में रियायत अवधि प्रदान की गई है जिसके दौरान भारतीय नागरिक जो इस बात की घोषणा करते हैं कि वे 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक भारत के बाहर थे, वे विनिर्दिष्‍ट बैंक नोट रिज़र्व बैंक के पाँच कार्यालयों (मुबंई, नई दिल्‍ली, चेन्‍नै, कोलकाता और नागपुर) में जमा कर सकते हैं, बशर्ते केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्‍ट किसी भी श्रेणी के व्‍यक्ति हेतु कारणों अथवा शर्तों को पूरा करते हों।
रिज़र्व बैंक, आवश्‍यक सत्‍यापन करने के बाद यदि इस बात से संतुष्‍ट है कि 30 दिसंबर 2016 तक नोट न जमा कर पाने के कारण सही है, तो वह जमाकर्ता के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अनुपालित खाते में नोटों की मूल्‍य-राशि जमा कर देगा।
निवासी भारतीय नागरिक, जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे और अनिवासी भारतीय नागरिक, जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे, उनके के लिए जमा करने के उद्देश्‍य से रखे गए विनिर्दिष्‍ट बैंक नोट (एसबीएन) रियायत अवधि के दौरान धारित करने की अनुमति है। 2 जनवरी 2017 से प्रभावी, भारतीय निवासी नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक विदेश में थे, वे 31 मार्च 2017 तक इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और अनिवासी भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक विदेश में थे, इस सुविधा का उपयोग 30 जून 2016 तक कर सकते हैं। जहां पात्र निवासी भारतीय हेतु नोट बदलने की कोई सीमा नहीं है, वहीं, एनआरआई के लिए सीमा प्रासंगिक फेमा विनियमन के अनुसार रहेगी। अध्‍यादेश की धारा 6 के अनुसार, जो कोई भी व्‍यक्ति जानबूझकर अथवा अनजाने में गलत घोषणा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, दंड की राशि ₹50,000/- तक अथवा जमा की गई निर्दिष्‍ट बैंक नोट के अंकित मूल्‍य राशि का पाँच गुना जो भी अधिक हो, हो सकती है। उपर्युक्‍त उल्‍लेखानुसार नोट की मूल्‍य–राशि जमा करने में रिज़र्व बैंक द्वारा मना करने से प्रभावित कोई भी व्‍यक्ति उसे इस प्रकार का मनाही प्राप्‍त होने के 14 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड को अभ्‍यावेदन दे सकता है।
31 दिसंबर 2016 से प्रभावी, अध्‍यादेश की धारा 5 के अनुसार कोई भी व्‍यक्ति किसी निर्दिष्‍ट बैंक नोट को जानबूझकर अथवा स्‍वेच्‍छा से रख, भेज अथवा प्राप्‍त नहीं कर सकेगा। रियायत अवधि समाप्‍त होने के बाद किसी भी मूल्‍य-वर्ग के अधिकतम कुल 10 नोट अथवा अध्‍ययन/अनुसंधान/मुद्राशास्‍त्र के उद्देश्‍य से अधिकतम 25 नोट रखने की अनुमति होगी। धारा 7 के अनुसार, धारा 5 का उल्‍लंघन दंडनीय है जिसमें ₹10,000/- तक की राशि अथवा उल्लंघन में शामिल निर्दिष्‍ट बैंक नोट के अंकित मूल्‍य राशि का पाँच गुना जो भी अधिक हो, का दंड लगाया जा सकता है।
धारा 6 और 7 के अनुसार उल्‍लंघन/चूक यदि किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो प्रत्‍येक वह व्‍यक्ति जो उल्लंघन/चूक के समय कंपनी का प्रभारी और उत्तरदायी था, दोषी माना जाएगा और उसी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और दंडित किया जाएगा। यदि अपराध कंपनी के किसी निदेशक/प्रबंधक/सचिव/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाना साबित होता है तो उस व्‍यक्ति को भी इस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों में विनिमय काउंटर के समय सारणी के विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें ।
4. वे एनआरआई तथा भारतीय नागरिक जो विदेश में थे, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को कैसे बदलवा सकते हैं?
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (देयताओं की समाप्ति) विषय पर भारत सरकार के 2016 के अध्यादेश संख्या 10, दिनांक 31 दिसंबर, 2016 के पैराग्राफ 4.1 के अनुसार, ऐसे निवासी तथा अनिवासी नागरिकों के लिए, जो 10 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 तक उक्त अवधि के दौरान भारत में उपस्थित नहीं होने के कारण इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सके, 10 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 तक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है । यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के पाँच कार्यालयों मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा नागपुर में निवासियों के लिए 02 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक तथा एनआरआई के लिए 02 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2017 तक खुली रहेगी ।
इस सुविधा का लाभ केवल व्यक्तिगत क्षमता में तथा अवधि के दौरान एक बार ही उठाया जा सकता है । इस सुविधा के तहत तृतीय पक्ष जमाकर्ता को अनुमति नहीं है ।
यह सुविधा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
इस योजना के नियमों / शर्तों तथा इसके प्रकार का विवरण दिनांक 31 दिसंबर, 2016 के हमारे परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. 2170/10.27.00/2016-17 में उपलब्ध हैं ।
निवासी भारतीयों तथा एनआरआई के लिए निविदा फार्म का लिंक यहाँ उपलब्ध है ।
5. क्या एनआरआई के द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की विनिमय सुविधा भारत से बाहर भी उपलब्ध है?
नहीं, तथा एनआरआई के लिए यह सुविधा 02 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पाँच कार्यालयों मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा नागपुर में उपलब्ध है । एनआरआई के लिए विनिमय की सीमा संबन्धित फेमा (FEMA) विनियमावली के अनुसार होगी ।
6. क्या यह सुविधा भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/ भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है ?
नहीं, यह सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है जो भारतीय नागरिक नहीं हैं ।
7. क्या यह सुविधा निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध है ?
नहीं, यह सुविधा सभी निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन केवल उनके लिए है जो 09 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान भारत में नहीं थे ।
8. मैं एटीएम से कितनी राशि निकाल सकता हूँ?
16 जनवरी, 2017 से एटीएम से आहरण की वर्तमान दैनिक सीमा को बढ़ाकर रू. 10000/- प्रतिदिन प्रति कार्ड की गई है (समग्र विनिर्दिष्ट साप्ताहिक सीमाओं के अंदर)।
9. जन धन योजना खाताधारकों के लिए आहरण सीमाएं क्या हैं?
JDY खाता धारक, मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार, कैप और अन्य निर्धारित सीमा के अंदर SBN को खाते में जमा करने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं|
काले धन को वैध बनाने वालों एवं बेनामी संपत्ति लेनदेन और धन शोधन नियमों के तहत कानूनी खामियाजों से निर्दोष किसानों और PMJDY के ग्रामीण खाताधारकों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि 09 नवंबर 2016 के बाद प्रधान मंत्री जन धन योजना खातों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) में जमा की गई धनराशि के संबंध में निश्चित सीमा निर्धारित की जाए। अस्थायी उपाय के तौर पर, बैंकों को सूचित किया गया है कि :
1. पूर्ण रूप से केवाईसी मानदण्ड पूरा करने वाले खाताधारकों को उनके खाते से एक माह में रू. 10000/- आहरण की अनुमति होगी । शाखा प्रबन्धक केवल इस प्रकार के आहरण की सत्यता को सुनिश्चित करने तथा इनका बैंक रिकॉर्ड में विधिवत दस्तावेजीकरण करने के पश्चात वर्तमान लागू सीमाओं के अंतर्गत रू. 10000/- से अधिक आहरण की अनुमति दे सकता है ।
2. सीमित तथा गैर केवाईसी मानदण्ड वाले खाताधारकों को 09 नवंबर 2016 के पश्चात विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के माध्यम से जमा की गई राशि में से समग्र उच्च सीमा रू. 10000/- में से रू. 5000/- आहरण की अनुमति होगी ।
10. क्या रू. 24000/- की आहरण सीमा एक बैंक से दूसरे बैंक के बैंक खाते में आहरण पर भी लागू होगी?
यह सीमा एक बैंक से दूसरे बैंक, डाकघर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मनी चेंजर्स को परिचालित करने वाले तथा व्हाईट लेबल एटीएम को परिचालित करने वालों के बैंक खाते में नकदी आहरण पर लागू नहीं होंगी । मुद्रा तिजोरी वाली शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी नजदीकी अन्य शाखाओं – सम्बद्ध या अन्यथा – द्वारा नकदी की आपूर्ति के अनुरोध को समायोजित / सहायता करें।
11. डीसीसीबी के मामले में आहरण सीमाएं क्या हैं?
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) उनके मौजूदा ग्राहकों को उनके खाते से प्रति सप्ताह रू. 24000/- आहरण की अनुमति दे सकते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को तदनुसार डीसीसीबी द्वारा उनके खातों से आवश्यकता के आधार पर आहरण की अनुमति देने हेतु सूचित किया है ।
12. क्या मैं चेक से रुपये निकाल सकता हूँ?
जी हाँ, आप आहरण पर्ची या चेक से बैंक खाते से एक सप्ताह में रू. 24000/- की एक साप्ताहिक समग्र सीमा के अधीन रहते हुए (एटीएम तथा काउंटर से आहरण सहित) नकद आहरण कर सकते हैं ।
16 जनवरी 2017 से चालू खाते से आहरण की वर्तमान सीमा को रू.50000/- से बढ़ाकर रू. 100000/- प्रति सप्ताह की गई है तथा इसे ओवरड्राफ्ट तथा कैश क्रेडिट खातों के लिए भी बढ़ाया गया है । अन्य खातों के लिए साप्ताहिक आहरण सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
किसानों को उनके ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट सहित) अथवा जमा खाते से प्रति सप्ताह रू. 25000/- तक नकद आहरण की अनुमति दी जा सकती है जो उनके खाते में वर्तमान केवाईसी दिशानिर्देशों के पूरा करने के अधीन होगी ।
13. क्या मैं ईलेक्ट्रोनिक (एनईएफ़टी /आरटीजीएस / आईएमपीएस/ इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग, इ.) का उपयोग कर सकता हूँ?
जी हाँ, आप एनईएफ़टी /आरटीजीएस / आईएमपीएस/ इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग या अन्य इलेक्ट्रोनिक / गैर नकदी भुगतान का उपयोग कर सकते हैं । आम जनता के लेन देन संबंधी आवश्यकताओं को डिजिटल रूप के माध्यम से पूरा करने के क्रम में छोटे व्यापारियों के लिए विशेष वितरण तथा अर्द्ध बंद प्रीपेड भुगतान यंत्र (PPI) की सीमा में वृद्धि करने के रूप में नए कदम उठाए गए हैं ।
14. किसानों के लिए क्या किया गया है ?
किसानों को उनके ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट सहित) अथवा जमा खाते से प्रति सप्ताह रू. 25000/- तक नकद आहरण की अनुमति दी जा सकती है जो उनके खाते में वर्तमान केवाईसी दिशानिर्देशों के पूरा करने के अधीन होगी । केंद्र तथा राज्य सरकार से संबन्धित केन्द्रों अथवा आउटलेट्स से, सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन, राष्ट्रीय अथवा राज्य बीज निगम, केंद्र अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से बीज खरीदने पर पहचान पत्र दिखाने पर इस मूल्यवर्ग के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का उपयोग किया जा सकता है ।
रबी की फसल के मौसम के दौरान बिना किसी बाधा के खेती परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को किसानों व PACS को आवश्यक कृषि ऋण वितरण करने में सक्षम बनाने के लिए नाबार्ड अपनी स्वयं की लगभग रू. 23000 करोड़ के कैश क्रेडिट लिमिट का उपयोग कर सकता है । मुद्रा तिजोरी रखने बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे डीसीसीबी तथा आरआरबी को समुचित नकदी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। सभी वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) की ग्रामीण शाखाओं के लिए भी समुचित नकदी आपूर्ति सुनिश्चित करें। एपीएमसी में स्थित शाखाओं को भी सुगम प्रबंध के लिए समुचित नकदी दी जाए।
15. मुझे इस योजना / अध्यादेश के बारे में और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?
शेष पूरी जानकारी हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in और भारत सरकार की बेबसाईट www.finmin.nic.in पर उपलब्ध है।
यह भी देखें :
16. अगर मुझे कोई समस्या है तो किससे संपर्क करें?
आप आरबीआई के कंट्रोल रूम को ईमेल से या टेलीफ़ोन नंबर 022-22602201 / 022-22602944 पर संपर्क कर सकते हैं।
(Source: rbi.org.in)

Rajanish Kant बुधवार, 25 जनवरी 2017
नोटबंदी पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब (17 जनवरी को अपडेट)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुराने 500 और 1000 रुपए के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी तथा विनिर्दिष्ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अध्यादेश 2016 (17 जनवरी 2017 तक अद्यतन)
(17 जनवरी, 2017 को अद्यतन)
1. पुराने 500 और 1000 रुपए के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी की योजना क्यों प्रारम्भ की गई?
उच्च मूल्यवर्गों में जाली भारतीय मुद्रा नोटों की घटनाएँ बढ़ गई हैं । आम आदमी को यह जाली नोट असली नोटों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, जब कि इनमें किसी भी सुरक्षा विशेषता की नकल नहीं की गई है । जाली नोटों का उपयोग राष्ट्र–विरोधी एवं अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है । उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का दुरुपयोग आतंकवादियों और काले धन की जमाखोरी के लिए किया गया है । भारत एक नगद-आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए जाली भारतीय मुद्रा नोटों के प्रचलन का संकट जारी है । जाली नोटों तथा काले धन की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुराने 500 और 1000 रुपए के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी की योजना प्रारम्भ की गई ।
2. यह योजना क्या है? 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 08 नवंबर 2016 तक जारी 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्यवर्ग नोटों का वैध निविदा स्वरूप (जिसे बाद में विनिर्दिष्ट बैंक नोट कहा जाएगा) वापिस लिया जाता है । इसके परिणाम स्वरूप पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोट का व्यापारिक लेन-देन और / अथवा भावी उपयोग हेतु मूल्य-संचय के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा । 25 नवंबर, 2016 तक बैंक शाखाओं / डाकघरों तथा 30 दिसंबर, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय की अनुमति थी तथा 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सहकारी बैंक (केवल शहरी सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों में) की किसी भी शाखा में अथवा किसी भी प्रधान डाकघर अथवा उप डाकघर में जमा किए जा सकते थे ।
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय / जमा सुविधा को 31 दिसंबर, 2016 से बंद कर दिया गया है ।
3. निर्दिष्‍ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अध्यादेश 2016 क्‍या है?
निर्दिष्‍ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अध्यादेश 2016 भारत के राष्‍ट्रपति (भारत सरकार अध्‍यादेश सं. 2016 का 10, दिनांकित 30 दिसंबर 2016) द्वारा लागू किया गया है ताकि निर्दिष्‍ट बैंक नोट की देयताओं और संबद्ध/प्रासंगिक मामलों को समाप्‍त किया जा सके और 31 दिसंबर 2016 से लागू हो गया है। इस अध्‍यादेश के अनुसार, 31 दिसंबर 2016 से निर्दिष्‍ट बैंक नोट के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की देयताएं समाप्‍त हो जाएगी और इस संबंध में, केंद्र सरकार की गारंटी भी समाप्‍त हो जाएगी।
इस संबंध में रियायत अवधि प्रदान की गई है जिसके दौरान भारतीय नागरिक जो इस बात की घोषणा करते हैं कि वे 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक भारत के बाहर थे, वे विनिर्दिष्‍ट बैंक नोट रिज़र्व बैंक के पाँच कार्यालयों (मुबंई, नई दिल्‍ली, चेन्‍नै, कोलकाता और नागपुर) में जमा कर सकते हैं, बशर्ते केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्‍ट किसी भी श्रेणी के व्‍यक्ति हेतु कारणों अथवा शर्तों को पूरा करते हों।
रिज़र्व बैंक, आवश्‍यक सत्‍यापन करने के बाद यदि इस बात से संतुष्‍ट है कि 30 दिसंबर 2016 तक नोट न जमा कर पाने के कारण सही है, तो वह जमाकर्ता के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अनुपालित खाते में नोटों की मूल्‍य-राशि जमा कर देगा।
निवासी भारतीय नागरिक, जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे और अनिवासी भारतीय नागरिक, जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे, उनके के लिए जमा करने के उद्देश्‍य से रखे गए विनिर्दिष्‍ट बैंक नोट (एसबीएन) रियायत अवधि के दौरान धारित करने की अनुमति है। 2 जनवरी 2017 से प्रभावी, भारतीय निवासी नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक विदेश में थे, वे 31 मार्च 2017 तक इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और अनिवासी भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक विदेश में थे, इस सुविधा का उपयोग 30 जून 2016 तक कर सकते हैं। जहां पात्र निवासी भारतीय हेतु नोट बदलने की कोई सीमा नहीं है, वहीं, एनआरआई के लिए सीमा प्रासंगिक फेमा विनियमन के अनुसार रहेगी। अध्‍यादेश की धारा 6 के अनुसार, जो कोई भी व्‍यक्ति जानबूझकर अथवा अनजाने में गलत घोषणा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, दंड की राशि  50,000/- तक अथवा जमा की गई निर्दिष्‍ट बैंक नोट के अंकित मूल्‍य राशि का पाँच गुना जो भी अधिक हो, हो सकती है। उपर्युक्‍त उल्‍लेखानुसार नोट की मूल्‍य–राशि जमा करने में रिज़र्व बैंक द्वारा मना करने से प्रभावित कोई भी व्‍यक्ति उसे इस प्रकार का मनाही प्राप्‍त होने के 14 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड को अभ्‍यावेदन दे सकता है।
31 दिसंबर 2016 से प्रभावी, अध्‍यादेश की धारा 5 के अनुसार कोई भी व्‍यक्ति किसी निर्दिष्‍ट बैंक नोट को जानबूझकर अथवा स्‍वेच्‍छा से रख, भेज अथवा प्राप्‍त नहीं कर सकेगा। रियायत अवधि समाप्‍त होने के बाद किसी भी मूल्‍य-वर्ग के अधिकतम कुल 10 नोट अथवा अध्‍ययन/अनुसंधान/मुद्राशास्‍त्र के उद्देश्‍य से अधिकतम 25 नोट रखने की अनुमति होगी। धारा 7 के अनुसार, धारा 5 का उल्‍लंघन दंडनीय है जिसमें 10,000/- तक की राशि अथवा उल्लंघन में शामिल निर्दिष्‍ट बैंक नोट के अंकित मूल्‍य राशि का पाँच गुना जो भी अधिक हो, का दंड लगाया जा सकता है।
धारा 6 और 7 के अनुसार उल्‍लंघन/चूक यदि किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो प्रत्‍येक वह व्‍यक्ति जो उल्लंघन/चूक के समय कंपनी का प्रभारी और उत्तरदायी था, दोषी माना जाएगा और उसी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और दंडित किया जाएगा। यदि अपराध कंपनी के किसी निदेशक/प्रबंधक/सचिव/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाना साबित होता है तो उस व्‍यक्ति को भी इस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।
4. वे एनआरआई तथा भारतीय नागरिक जो विदेश में थे, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को कैसे बदलवा सकते हैं?
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (देयताओं की समाप्ति) विषय पर भारत सरकार के 2016 के अध्यादेश संख्या 10, दिनांक 31 दिसंबर, 2016 के पैराग्राफ 4.1 के अनुसार, ऐसे निवासी तथा अनिवासी नागरिकों के लिए, जो 10 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 तक उक्त अवधि के दौरान भारत में उपस्थित नहीं होने के कारण इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सके, 10 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 तक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है । यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के पाँच कार्यालयों मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा नागपुर में निवासियों के लिए 02 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक तथा एनआरआई के लिए 02 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2017 तक खुली रहेगी ।
इस सुविधा का लाभ केवल व्यक्तिगत क्षमता में तथा अवधि के दौरान एक बार ही उठाया जा सकता है । इस सुविधा के तहत तृतीय पक्ष जमाकर्ता को अनुमति नहीं है ।
यह सुविधा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
इस योजना के नियमों / शर्तों तथा इसके प्रकार का विवरण दिनांक 31 दिसंबर, 2016 के हमारे परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. 2170/10.27.00/2016-17 में उपलब्ध हैं ।
निवासी भारतीयों तथा एनआरआई के लिए निविदा फार्म का लिंक यहाँ उपलब्ध है ।
5. क्या एनआरआई के द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की विनिमय सुविधा भारत से बाहर भी उपलब्ध है?
नहीं, तथा एनआरआई के लिए यह सुविधा 02 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पाँच कार्यालयों मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा नागपुर में उपलब्ध है । एनआरआई के लिए विनिमय की सीमा संबन्धित फेमा (FEMA) विनियमावली के अनुसार होगी ।
6. क्या यह सुविधा भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/ भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है ?
नहीं, यह सुविधा ओसीआई/पीआईओ के लिए उपलब्ध नहीं है ।
7. क्या यह सुविधा निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध है ?
नहीं, यह सुविधा सभी निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन केवल उनके लिए है जो 09 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान भारत में नहीं थे ।
8. मैं एटीएम से कितनी राशि निकाल सकता हूँ?
16 जनवरी, 2017 से एटीएम से आहरण की वर्तमान दैनिक सीमा को बढ़ाकर रू. 10000/- प्रतिदिन प्रति कार्ड की गई है (समग्र विनिर्दिष्ट साप्ताहिक सीमाओं के अंदर)।
9. जन धन योजना खाताधारकों के लिए आहरण सीमाएं क्या हैं?
JDY खाता धारक, मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार, कैप और अन्य निर्धारित सीमा के अंदर SBN को खाते में जमा करने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं|
काले धन को वैध बनाने वालों एवं बेनामी संपत्ति लेनदेन और धन शोधन नियमों के तहत कानूनी खामियाजों से निर्दोष किसानों और PMJDY के ग्रामीण खाताधारकों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि 09 नवंबर 2016 के बाद प्रधान मंत्री जन धन योजना खातों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) में जमा की गई धनराशि के संबंध में निश्चित सीमा निर्धारित की जाए। अस्थायी उपाय के तौर पर, बैंकों को सूचित किया गया है कि :
1. पूर्ण रूप से केवाईसी मानदण्ड पूरा करने वाले खाताधारकों को उनके खाते से एक माह में रू. 10000/- आहरण की अनुमति होगी । शाखा प्रबन्धक केवल इस प्रकार के आहरण की सत्यता को सुनिश्चित करने तथा इनका बैंक रिकॉर्ड में विधिवत दस्तावेजीकरण करने के पश्चात वर्तमान लागू सीमाओं के अंतर्गत रू. 10000/- से अधिक आहरण की अनुमति दे सकता है ।
2. सीमित तथा गैर केवाईसी मानदण्ड वाले खाताधारकों को 09 नवंबर 2016 के पश्चात विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के माध्यम से जमा की गई राशि में से समग्र उच्च सीमा रू. 10000/- में से रू. 5000/- आहरण की अनुमति होगी ।
10. क्या रू. 24000/- की आहरण सीमा एक बैंक से दूसरे बैंक के बैंक खाते में आहरण पर भी लागू होगी?
यह सीमा एक बैंक से दूसरे बैंक, डाकघर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मनी चेंजर्स को परिचालित करने वाले तथा व्हाईट लेबल एटीएम को परिचालित करने वालों के बैंक खाते में नकदी आहरण पर लागू नहीं होंगी । मुद्रा तिजोरी वाली शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी नजदीकी अन्य शाखाओं – सम्बद्ध या अन्यथा – द्वारा नकदी की आपूर्ति के अनुरोध को समायोजित / सहायता करें।
11. डीसीसीबी के मामले में आहरण सीमाएं क्या हैं?
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) उनके मौजूदा ग्राहकों को उनके खाते से प्रति सप्ताह रू. 24000/- आहरण की अनुमति दे सकते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को तदनुसार डीसीसीबी द्वारा उनके खातों से आवश्यकता के आधार पर आहरण की अनुमति देने हेतु सूचित किया है ।
12. क्या मैं चेक से रुपये निकाल सकता हूँ?
जी हाँ, आप आहरण पर्ची या चेक से बैंक खाते से एक सप्ताह में रू. 24000/- की एक साप्ताहिक समग्र सीमा के अधीन रहते हुए (एटीएम तथा काउंटर से आहरण सहित) नकद आहरण कर सकते हैं ।
16 जनवरी 2017 से चालू खाते से आहरण की वर्तमान सीमा को रू.50000/- से बढ़ाकर रू. 100000/- प्रति सप्ताह की गई है तथा इसे ओवरड्राफ्ट तथा कैश क्रेडिट खातों के लिए भी बढ़ाया गया है । अन्य खातों के लिए साप्ताहिक आहरण सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
किसानों को उनके ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट सहित) अथवा जमा खाते से प्रति सप्ताह रू. 25000/- तक नकद आहरण की अनुमति दी जा सकती है जो उनके खाते में वर्तमान केवाईसी दिशानिर्देशों के पूरा करने के अधीन होगी ।
13. क्या मैं ईलेक्ट्रोनिक (एनईएफ़टी /आरटीजीएस / आईएमपीएस/ इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग, इ.) का उपयोग कर सकता हूँ?
जी हाँ, आप एनईएफ़टी /आरटीजीएस / आईएमपीएस/ इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग या अन्य इलेक्ट्रोनिक / गैर नकदी भुगतान का उपयोग कर सकते हैं । आम जनता के लेन देन संबंधी आवश्यकताओं को डिजिटल रूप के माध्यम से पूरा करने के क्रम में छोटे व्यापारियों के लिए विशेष वितरण तथा अर्द्ध बंद प्रीपेड भुगतान यंत्र (PPI) की सीमा में वृद्धि करने के रूप में नए कदम उठाए गए हैं ।
14. किसानों के लिए क्या किया गया है?
किसानों को उनके ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट सहित) अथवा जमा खाते से प्रति सप्ताह रू. 25000/- तक नकद आहरण की अनुमति दी जा सकती है जो उनके खाते में वर्तमान केवाईसी दिशानिर्देशों के पूरा करने के अधीन होगी । केंद्र तथा राज्य सरकार से संबन्धित केन्द्रों अथवा आउटलेट्स से, सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन, राष्ट्रीय अथवा राज्य बीज निगम, केंद्र अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से बीज खरीदने पर पहचान पत्र दिखाने पर इस मूल्यवर्ग के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का उपयोग किया जा सकता है ।
रबी की फसल के मौसम के दौरान बिना किसी बाधा के खेती परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को किसानों व PACS को आवश्यक कृषि ऋण वितरण करने में सक्षम बनाने के लिए नाबार्ड अपनी स्वयं की लगभग रू. 23000 करोड़ के कैश क्रेडिट लिमिट का उपयोग कर सकता है । मुद्रा तिजोरी रखने बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे डीसीसीबी तथा आरआरबी को समुचित नकदी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। सभी वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) की ग्रामीण शाखाओं के लिए भी समुचित नकदी आपूर्ति सुनिश्चित करें। एपीएमसी में स्थित शाखाओं को भी सुगम प्रबंध के लिए समुचित नकदी दी जाए।
15. मुझे इस योजना / अध्यादेश के बारे में और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?
शेष पूरी जानकारी हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in और भारत सरकार की बेबसाईट www.finmin.nic.in पर उपलब्ध है।
यह भी देखें :
16. अगर मुझे कोई समस्या है तो किससे संपर्क करें?
आप आरबीआई के कंट्रोल रूम को ईमेल से या टेलीफ़ोन नंबर 022-22602201 / 022-22602944 पर संपर्क कर सकते हैं।
(Source:rbi.org.in

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Rajanish Kant गुरुवार, 19 जनवरी 2017
नोटबंदी से जुड़े सवाल-जवाब (04 जनवरी को अपडेट)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Withdrawal of Legal Tender Character of the old Bank Notes in the denominations of ₹ 500/- and ₹ 1000/- and The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance 2016
(Updated as on January 04, 2017)
1. Why was the Scheme of Withdrawal of Legal Tender Character of the old Bank Notes in the denominations of ₹ 500/- and ₹ 1000/- introduced?
The incidence of fake Indian currency notes in higher denomination has increased. For ordinary persons, the fake notes look similar to genuine notes, even though no security feature has been copied. The fake notes are used for antinational and illegal activities. High denomination notes have been misused by terrorists and for hoarding black money. India remains a cash based economy hence the circulation of Fake Indian Currency Notes continues to be a menace. In order to contain the rising incidence of fake notes and black money, the scheme to withdraw legal tender character of the old Bank Notes in the denominations of ₹ 500/- and ₹ 1000/-was introduced.
2. What is this scheme?
The legal tender character of the bank notes in denominations of ₹ 500 and ₹ 1000 issued by the Reserve bank of India till November 8, 2016 (hereinafter referred to as Specified Bank Notes) stands withdrawn. In consequence thereof these Bank Notes cannot be used for transacting business and/or store of value for future usage. The Specified Bank Notes (SBNs) were allowed to be exchanged for value at RBI Offices till December 30, 2016 and till November 25, 2016 at bank branches/Post Offices and deposited at any of the bank branches of commercial banks/ Regional Rural Banks/ Co-operative banks (only Urban Co-operative Banks and State Co-operative Banks) or at any Head Post Office or Sub-Post Office during the period from November 10, 2016 to December 30, 2016.
The facility for exchange / deposit of SBNs stands closed with effect from December 31, 2016.
3. What is the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance 2016?
The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance 2016 has been promulgated by the President of India (GoI Ordinance No. 10 of 2016 dated December 30, 2016) to provide for cessation of liabilities on the Specified Banknotes and for connected/incidental matters and comes into effect from December 31, 2016. In terms of this ordinance, with effect from December 31, 2016, the specified banknotes shall cease to be the liabilities of Reserve Bank of India and shall cease to have the guarantee of the Central Government.
A grace period has been provided during which the specified banknotes can be deposited at five RBI Offices (Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, and Nagpur) in accordance with this Ordinance by Indian citizens who make a declaration that they were outside India between November 9 and December 30, 2016, subject to conditions or any class of persons for reasons that may be specified by notification by the Central Government.
Reserve Bank, if satisfied after making the necessary verifications, that the reasons for failure to deposit the notes till December 30, 2016 are genuine –will credit the value of notes in the KYC (Know Your Customer ) compliant bank account of the tenderer.
Holding the specified banknotes (SBNs) for the purpose of deposit by Resident Indian citizens who were abroad during November 9, 2016 to December 30, 2016 and Non Resident Indian citizens who were abroad during November 9, 2016 to December 30, 2016 is permissible during grace period. With effect from January 2, 2017 Resident Indian citizens who were abroad during November 9, 2016 to December 30, 2016 can avail this facility upto March 31, 2017 and Non Resident Indian citizens who were abroad during November 9, 2016 to December 30, 2016 can avail this facility upto June 30, 2017. While there is no monetary limit for exchange for the eligible Resident Indians, the limit for NRIs will be as per the relevant FEMA Regulations. In terms of Section 6 of the Ordinance, whoever knowingly or wilfully makes any false declaration shall be punishable with a fine which may extend to 50,000 INR or five times the amount of the face value of the SBNs tendered whichever is higher. Any person aggrieved by the refusal of Reserve Bank to credit the value of notes as mentioned above may make a representation to the Central Board of the Reserve Bank within 14 days of the communication of such refusal to him/her.
In terms of Section 5 of the Ordinance, from December 31, 2016 no person shall knowingly or voluntarily hold , transfer or receive any specified banknotes. After the expiry of grace period, holding of not more than 10 notes in total, irrespective of denomination or not more than 25 notes for the purpose of study/ research/ numismatics is permitted. In terms of Section 7, contravention of Section 5 shall be punishable with fine which may extend upto 10,000 INR or five times the face value of the SBNs involved in the contravention, whichever is higher.
In case the contravention/default in terms of Sections 6 and 7 is by a company, every person who was in charge of and responsible to the company at the time of contravention/ default shall deemed to be guilty and will be liable to be proceeded against and punished. If the offence is proved to be attributable to the conduct by any director/manager/ secretary/ officer/ employee of the company, such person shall also be deemed to be guilty of the offence and will be liable to be proceeded against and punished accordingly.
4. How can NRIs and the Indian citizens who were abroad exchange the SBNs?
In terms of Paragraph 4.1 of the GoI Ordinance No. 10 of 2016 dated December 31, 2016 on “The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities), a facility for exchange of SBNs is made available for the resident and non-resident citizens who could not avail the facility from November 10 to December 30, 2016 on account of their absence from India during the aforementioned period. The facility will remain open for residents from January 2, 2017 to March 31, 2017 and for NRIs from January 2, 2017 to June 30, 2017 at five Reserve Bank offices at Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, and Nagpur.
The facility can be availed only in individual capacity and only on one occasion during the period. No third party tender is permissible under the facility.
This facility will not be available for Indian citizens resident in Nepal, Bhutan, Pakistan and Bangladesh.
The details of the facility including terms/ conditions and modalities thereof are available in our circular DCM (Plg) No 2170/10.27.00/2016-17 dated December 31, 2016.
5. Is the facility for exchange of SBNs by NRIs available outside India?
No. For NRIs the facility is available from January 2, 2017 to June 30, 2017 at five Reserve Bank offices at Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, and Nagpur. The limit of exchange for NRIs will be as per the relevant FEMA Regulations.
6. How much amount can I withdraw from an ATM?
The daily limit of withdrawal from ATMs has been increased (within the overall weekly limits specified) with effect from January 01, 2017, from the existing ₹ 2500/- to ₹ 4500/- per day per card. There is no change in weekly withdrawal limits.
7. What are the withdrawal limits for JDY account holders?
A JDY account holder can avail the deposit facility till December 30, 2016 subject to the caps and other laid down limits in accord with norms and procedures.
With a view to protect the innocent farmers and rural account holders of PMJDY from activities of money launderers and legal consequences under the Benami Property Transaction & Money Laundering laws, it has been decided to place certain limits, as a matter of precaution, on the operations in the PMJDY accounts funded through deposits of Specified Bank Notes (SBNs) after November 09, 2016. As a temporary measure, the banks have been advised that:
(1) Fully KYC compliant account holders may be allowed to withdraw ₹ 10,000/- from their account, in a month. The branch managers may allow further withdrawals beyond ₹ 10,000 within the current applicable limits only after ascertaining the genuineness of such withdrawals and duly documenting the same on bank’s record.
(2) Limited or Non-KYC compliant account holders may be allowed to withdraw ₹ 5,000 per month from the amount deposited through SBNs after November 09, 2016 within the overall ceiling of ₹ 10,000.
8. Does the limit of ₹ 24000 withdrawal apply to withdrawals from bank account of one bank from another bank?
These limits are not applicable to cash withdrawal from a bank account by one bank from another bank, Post Office, Money changers operating at International airports and operators of White Label ATMs. The branches maintaining Currency Chests have been advised to accommodate the requests from other branches in their vicinity – linked or otherwise – for supply of cash.
9. What are the withdrawal limits in case of DCCBs?
District Central Cooperative Banks (DCCBs) can allow their existing customers to withdraw money from their accounts upto ₹ 24,000 per week. The Reserve Bank has accordingly advised all banks to permit withdrawal of cash by DCCBs from their accounts based on need.
10. Can I withdraw cash against cheque?
Yes, you can withdraw cash against withdrawal slip or cheque subject to a weekly limit of ₹ 24000/- (including withdrawals from ATMs and over the counter) from the bank accounts.
Business entities having Current Accounts which are operational for last three months or more will be allowed to draw ₹ 50,000/-per week. This can be done in a single transaction or multiple transactions. This facility has been extended to Overdraft and Cash Credit accounts and traders registered with the Agricultural Produce Market Committee (APMC) markets or mandis. Accordingly, holders of current / overdraft / cash credit accounts, which are operational for the last three months or more, may withdraw upto ₹ 50000 in cash, in a week. Such withdrawals may be disbursed predominantly in ₹ 2000 denomination bank notes. This enhanced limit for weekly withdrawal is not applicable for personal overdraft accounts. Farmers are allowed to draw upto ₹ 25000/- per week in cash from their loan (including Kisan Credit Card limit) or deposit accounts subject to their accounts being compliant with the extant KYC norms.
11. Can I make use of electronic (NEFT/RTGS /IMPS/ Internet Banking / Mobile banking etc.) mode?
You can use NEFT/RTGS/IMPS/Internet Banking/Mobile Banking or any other electronic/ non-cash mode of payment. In order to meet the transactional needs of the public through digital means, additional measures have been introduced by way of special dispensation for small merchants and enhancement in limits for semi-closed Prepaid Payment Instruments (PPIs).
12. What is being done for the farmers?
Farmers are allowed to draw upto ₹ 25000/- per week in cash from their loan (including Kisan Credit Card limit) or deposit accounts subject to their accounts being compliant with the extant KYC norms.
Towards ensuring unhindered farming operations during the Rabi crop season, NABARD would be utilizing its own cash credit limits up to about ₹ 23,000 crore to enable the DCCBs to disburse the required crop loans to PACS and farmers. Banks with currency chests have been advised to ensure adequate cash supply to the DCCBs and RRBs. Adequate cash supply should also be ensured for rural branches of all commercial (including RRBs). Bank branches located in APMCs may also be given adequate cash to facilitate smooth procurement.
13. Where can I get more information on this scheme/ ordinance?
Further information is available on our website (www.rbi.org.in) and the website of the Government of India (www.finmin.nic.in)
Also see:
14. If I have a problem, whom should I approach?
You may approach the control room of RBI by email or on Telephone Nos 022 22602201/022 22602944
(Source: rbi.org.in)

Rajanish Kant बुधवार, 4 जनवरी 2017