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RBI ने मुंबई के मराठा सहकारी बैंक के ग्राहकों को झटका दिया


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– 
मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 द्वारा मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसकी वैधता अवधि को 28 फरवरी 2023 तक बढ़ाया था।

2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश 27 फरवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-80/12.22.140/2022-23 के अनुसार बैंक पर दिनांक 31 मई 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाली दिनांक 27 फरवरी 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में आम जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant बुधवार, 1 मार्च 2023
RBI ने मुंबई के दि सतारा सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना


भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अग्रिम प्रबंधन और एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया बैंक का सांविधिक निरीक्षण तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक के पास निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी और बैंक ने अनुमत सीमा से अधिक के गैर-जमानती अग्रिम स्वीकृत किए। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने, जैसा कि उसमें कहा गया है, के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

 (साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant बुधवार, 22 फ़रवरी 2023
मुंबई के दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें जारीII Mumbai II Kapol Bank II


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 द्वारा दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 मार्च 2017 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा आखिरी बार इसे 31 जनवरी 2023 तक बढ़ाया था।

2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 31 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-72/12.22.111/2022-23 के अनुसार उपर्युक्त निदेश, बैंक पर दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्ते यथावत् रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाने के संबंध में सूचित करने वाले दिनांक 31 जनवरी 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर जन साधारण के सूचनार्थ लगाई गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(साभार-www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant गुरुवार, 2 फ़रवरी 2023
रायगढ़ सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 18 जुलाई 2022 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा था।

2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश 17 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-58/12.22.210/2022-23 के अनुसार बैंक पर 18 अप्रैल 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि को सूचित करने वाले 17 जनवरी 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(लेख साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant बुधवार, 18 जनवरी 2023
मुंबईकरों को प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ी राहत, 500 वर्गफीट वाले मकानमालिकों को नहीं चुकाना होगा प्रॉपर्टी टैक्स
बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने 500 वर्गफीट, 500-700 वर्गफीट घरों के मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स पर राहत का प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, 500 वर्गफीट (कार्पेट एरिया) तक के घरों से कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, जबकि 500-700 वर्गफीट वाले घरों को प्रॉपर्टी टैक्स पर 60 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 

मुंबई महानगरपालिका इलाके में 700 वर्गफीट तक करीब 15 लाख घर है। यानी बीएमसी का यह प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाता है तो इससे 15 लाख मकानमालिकों का फायदा पहुंचेगा। साथ ही इसका फायदा 2015-2020 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलेगा। हालांकि, बीएमसी को इससे करीब हर साल ₹ 350 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचेगा। लेकिन, मुंबईकरों को इस प्रस्ताव का फायदा तभी मिलेगा, जब बीएमसी कमिशनर और राज्य सरकार से मंजूरी मिलेगी। 

आपको बता दें कि, शिवसेना ने बीएमसी के चुनाव प्रचार के दौरान 500 वर्गफीट वाले घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त करने का वादा किया था। राज्य में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, लेकिन दोनों पार्टियां बीएमसी का चुनाव अलग-अलग लड़ी थी। 




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((निवेश: 5 गलतियों से बचें, मालामाल बनें Investment: Save from doing 5 mistakes 

Rajanish Kant शुक्रवार, 7 जुलाई 2017
जानिए आपके शहर में सोना कितना महंगा हुआ और चांदी कितनी चमकी ?
GOLD                                                                          
DELHI:             Rs.       28750  Per 10Gm.        Up        by Rs.   525      Per 10Gm.
MUMBAI:          Rs.       28725  Per 10Gm.        Up        by Rs.   525      Per 10Gm.
AHMEDABAD:    Rs.       28700  Per 10Gm.        Up        by Rs.   525      Per 10Gm.
JAIPUR:            Rs.       28750  Per 10Gm.        Up        by Rs.   525      Per 10Gm.
CHENNAI:         Rs.       28700  Per 10Gm.        Up        by Rs.   525      Per 10Gm.


SILVER                                                                        
DELHI:             Rs.       39950  Per Kg. Up        by Rs.   100      Per Kg.
MUMBAI:          Rs.       39550  Per Kg. Up        by Rs.   100      Per Kg.
AHMEDABAD:    Rs.       39325  Per Kg. Up        by Rs.   100      Per Kg.
JAIPUR:            Rs.       39450  Per Kg. Up        by Rs.   150      Per Kg.
CHENNAI:         Rs.       38850  Per Kg. Up        by Rs.   100      Per Kg.

Rajanish Kant गुरुवार, 18 मई 2017
घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोना टूटा, चांदी चमकी

GOLD                                                                           
DELHI:             Rs.       28300  Per 10Gm.       Down   by Rs.   -50       Per 10Gm.
MUMBAI:          Rs.        28275  Per 10Gm.        Down   by Rs.   -50       Per 10Gm.
AHMEDABAD:    Rs.       28225  Per 10Gm.        Up        by Rs.   500      Per 10Gm.
JAIPUR:            Rs.       28300  Per 10Gm.        Down   by Rs.   -50       Per 10Gm.
CHENNAI:         Rs.       28250  Per 10Gm.        Down   by Rs.   -50       Per 10Gm.


SILVER                                                                        
DELHI: Rs.       39300  Per Kg.                         Up        by Rs.   275      Per Kg.
MUMBAI:          Rs.       38900  Per Kg.             Up        by Rs.   275      Per Kg.
AHMEDABAD:    Rs.       38725  Per Kg.             Up        by Rs.   275      Per Kg.
JAIPUR:            Rs.       38800  Per Kg.             Up        by Rs.   275      Per Kg.
CHENNAI:         Rs.       38250  Per Kg.             Up        by Rs.   275      Per Kg.

Rajanish Kant सोमवार, 8 मई 2017