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सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना की अगली श्रृंखला का निर्गम मूल्य तय, सोमवार से आवेदन के लिए खुलेगा
केंद्र सरकार की सलाह से भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड स्कीम 2017-18-श्रृंखला-II को जारी करने 
का फैसला किया है। यह 10 जुलाई से 14 जुलाई 2017 तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। बॉन्ड का अंकित मूल्य पिछले सप्ताह अर्थात 3-7 जुलाई 2017 के [इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने] के लिए बंद भाव की साधारण औसत के आधार पर तय किया गया है, जो  2830/- प्रति ग्राम है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड के अंकित मूल्य पर प्रति ग्राम  50 की छूट देने का फैसला किया है। इसलिए, इस भाग (ट्रांश) के लिए स्वर्ण के प्रति ग्राम का निर्गम मूल्य  2780/- (दो हजार सात सौ अस्सी रुपए मात्र) निर्धारित किया गया है।

बॉन्ड 28 जुलाई को जारी किया जाएगा।  आपको बता दें कि निवेशकों को निवेश की प्रतिपूर्ति आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निर्धारित दर पर अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी।

बॉन्ड बैंको, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों द्वारा जारी किए जाएंगे। बॉन्ड के निर्गम के माध्यम से उधार भारत सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम का भाग होगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बज़ट 2015-16 में धातु स्वर्ण की खरीद करने के विकल्प के रूप में सॉवरेन 
स्वर्ण बॉन्ड, एक वित्तीय आस्ति विकसित करने की घोषणा की थी। 

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड स्कीम 2017-18-श्रृंखला-II की खास बातें: 

क्र.सं.मदब्यौरे
1उत्पाद का नामसॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 – श्रृंखला I
2निर्गमभारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
3पात्रताये बॉन्ड व्यक्तियों, अविभक्त हिंदू परिवारों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं सहित निवासी भारतीय संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे।
4मूल्यवर्गइन बॉन्डों को 1 ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
5अवधिबॉन्ड की अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष से इससे हटने का विकल्प होगा जिसका प्रयोग ब्याज संदाय तारीखों पर किया जा सकेगा।
6न्यूनतम मात्रान्यूनतम अनुमत निवेश 1 ग्राम सोना होगा।
7अधिकतम मात्राकिसी संस्था द्वारा अभिदत्त अधिकतम मात्रा 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) से अधिक नहीं होगी। इस आशय की स्वतः घोषणा प्राप्त की जाएगी।
8संयुक्त धारकसंयुक्त धारिता की स्थिति में 500 ग्राम की निवेश सीमा केवल पहले भाग पर लागू होगी।
9निर्गम मूल्यबॉन्ड का मूल्य, इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोशिएशन लि. (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में तय किया जाएगा। स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से  50 प्रति ग्राम कम होगा।
10भुगतान विकल्पबॉन्डों के लिए भुगतान नकदी में (अधिकतम 20,000 रुपए तक) या मांग ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा।
11निर्गम का प्रकारजीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार स्टॉक निवेशकों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए निवेशकों को धारिता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। ये बॉन्ड डिमेट रूप में रूपांतरण के पात्र होंगे।
12उन्मोचन मूल्यउन्मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 की शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपया में होगा।
13बिक्री के चैनलबॉन्डों की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीएचआईएल) और यथाअधिसूचित विनिर्दिष्ट डाकघरों और मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सीधे या एजेंटों के माध्यम से की जाएगी जैसे अधिसूचित किया जाए।
14ब्याज दरनिवेशकों को निवेश की प्रतिपूर्ति आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निर्धारित दर पर अर्थवार्षिक रूप से की जाएगी।
15संपार्श्विकबॉन्डों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) का अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निर्धारित किया जाएगा।
16केवाईसी प्रलेखनअपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड वहीं होंगे जो वास्तविक सोने की खरीद के लिए होते हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे।
17कर उपचारआयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। किसी व्यक्ति को एसजीबी के उन्मोचन पर लगने वाले पूंजी लाभकर में छूट दी गई है। बॉन्ड के अंतरण पर किसी व्यक्ति दिए जाने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ में सूचकांकन लाभ प्रदान किए जाएंगे।
18विक्रेयताबॉन्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित तारीख से शेयर बाजारों/एनडीएस-ओएम में विक्रेय होगें।
19एसएलआर पात्रताये बॉन्ड सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र होंगे।
20कमीशनबॉन्ड के वितरण के लिए कमीशन प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त कुल, अभिदान की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से अदा किया जाएगा और इस प्रकार से प्राप्त कम से कम 50 प्रतिशत कमीशन एजेंटों और उप एजेंटों के साथ साझा किया जाएगा जिनके माध्यम से कारोबार किया गया हो।

Sl. No.
Item
Details
1
Product name
Sovereign Gold Bond 2017-18 – Series II
2
Issuance
To be issued by Reserve Bank India on behalf of the Government of India.
3
Eligibility
The Bonds will be restricted for sale to resident Indian entities including individuals, HUFs, Trusts, Universities and Charitable Institutions.
4
Denomination
The Bonds will be denominated in multiples of gram(s) of gold with a basic unit of 1 gram.
5
Tenor
The tenor of the Bond will be for a period of 8 years with exit option from 5th year to be exercised on the interest payment dates.
6
Minimum size
Minimum permissible investment will be 1 gram of gold.
7
Maximum limit
The maximum amount subscribed by an entity will not be more than 500 grams per person per fiscal year (April-March). A self-declaration to this effect will be obtained.
8
Joint holder
In case of joint holding, the investment limit of 500 grams will be applied to the first applicant only.
9
Issue price
Price of Bond will be fixed in Indian Rupees on the basis of simple average of closing price of gold of 999 purity published by the India Bullion and Jewellers Association Limited for the week (Monday to Friday) preceding the subscription period. The issue price of the Gold Bonds will be 50 per gram less than the nominal value.
10
Payment option
Payment for the Bonds will be through cash payment (upto a maximum of Rs. 20,000) or demand draft or cheque or electronic banking.
11
Issuance form
The Gold Bonds will be issued as Government of India Stocks under GS Act, 2006. The investors will be issued a Holding Certificate for the same. The Bonds are eligible for conversion into demat form.
12
Redemption price
The redemption price will be in Indian Rupees based on previous week’s (Monday-Friday) simple average of closing price of gold of 999 purity published by IBJA.
13
Sales channel
Bonds will be sold through banks, Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), designated post offices as may be notified and recognised stock exchanges viz., National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange, either directly or through agents.
14
Interest rate
The investors will be compensated at a fixed rate of 2.50 per cent per annum payable semi-annually on the nominal value.
15
Collateral
Bonds can be used as collateral for loans. The loan-to-value (LTV) ratio is to be set equal to ordinary gold loan mandated by the Reserve Bank from time to time.
16
KYC Documentation
Know-your-customer (KYC) norms will be the same as that for purchase of physical gold. KYC documents such as Voter ID, Aadhaar card/PAN or TAN /Passport will be required.
17
Tax treatment
The interest on Gold Bonds shall be taxable as per the provision of Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). The capital gains tax arising on redemption of SGB to an individual has been exempted. The indexation benefits will be provided to long term capital gains arising to any person on transfer of bond
18
Tradability
Bonds will be tradable on stock exchanges within a fortnight of the issuance on a date as notified by the RBI.
19
SLR eligibility
The Bonds will be eligible for Statutory Liquidity Ratio purposes.
20
Commission
Commission for distribution of the bond shall be paid at the rate of 1% of the total subscription received  by  the  receiving offices and receiving offices shall share at least 50% of the commission so received with the agents or sub agents for the business procured through them.
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Rajanish Kant रविवार, 9 जुलाई 2017