आयकर रिटर्न भरने के लिए एक पन्ने का ‘सहज’ फॉर्म जारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न भरना आसान बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुये वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आज एक पृष्ठ का एक नया फॉर्म’आईटीआर फॉर्म 1′(सहज) जारी किया।
सहज फॉर्म उन आयकर दाताओं द्वारा भरा जा सकेगा जिनकी आय 50 लाख रुपये से कम हो, जिनकी आय का ह्मोत वेतन या एक मकान से मिलने वाला किराया हो। अगर करदाता के पास आय का एक से अधिक ह्मोत हो तो वे’सहज फार्म’ से आयकर रिटर्न नहीं भर सकते हैं। सहज फॉर्म में कर की गणना और आय से इसकी कटौती भी बहुत आसान कर दी गयी है। इससे दो करोड़ से अधिक करदाता लाभांवित होंगे।
इसी तरह आईटीआर फॉर्मों की संख्या भी मौजूदा नौ से घटाकर सात कर दी गयी है। आईटीआर फॉर्म में तीन फार्मों आरटीआर-2, आईटीआर 2ए और आईटीआर -3 को एक करके अब बस एक आईटीआर फॉर्म आईटीआर-2 कर दिया गया है।
इसी तरह आईटीआर-4 और आरटीआर-4एस (सुगम) के नंबरों को बदलकर क्रमश: आईटीआर-3 और आईटीआर-4 कर दिया गया है। गत साल की तुलना में आईटीआर फॉर्म भरने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सभी फॉर्म ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। हालाँकि रिटर्न भरते समय आईटीआर 1 (सहज) या आईटीआर-4 (सुगम) के लिए कागज पर ऑफलाइन भी फॉर्म भरने का विकल्प दिया जाता है।
ऑफलाइन फॉर्म भरने की छूट उन करदाताओं को दी गयी है जो 80 साल या उससे अधिक आयु के हैं। अविभाजित हिन्दू परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आय पाँच लाख रुपये से अधिक न हो और जिन्होंने आयकर रिटर्न में किसी तरह के रिफंड का दावा नहीं किया हो वे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
ये सभी फॉर्म आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।