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जानें, आपके निवेश पर टैक्स के प्रावधान

हर निवेश कोई ना कोई जोखिम लेकर आता है। किसी में रिटर्न कम मिलता है तो किसी में बढ़ती महंगाई को मात देने की काबिलियत नहीं होती है।

किसी निवेश साधन में टैक्स का जोखिम रहता है तो किसी में रिटर्न अनिश्चित रहता है और नुकसान की आशंका भी रहती है।

आइए जानते हैं  आपके निवेश साधनों पर टैक्स को लेकर क्या हैं मौजूदा प्रावधान?
1- इक्विटी: 
-अगर एक साल या उससे अधिक रखते हैं तो लांग टर्म गेन टैक्स फ्री है
-एक साल से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% की दर से टैक्स देना होगा
-डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा
2-म्युचुअल फंड: 
A- इक्विटी फंड:
-एक साल या उससे अधिक की होल्डिंग पर लांग टर्म कैपिटल गेन पर
कोई टैक्स नहीं
-एक साल से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% की दर से टैक्स देना होगा
-डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा
C-आर्बिट्राज फंड:
-एक साल या उससे अधिक की होल्डिंग पर लांग टर्म कैपिटल गेन पर
कोई टैक्स नहीं
-एक साल से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% की दर से टैक्स देना होगा
-डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा
C: इक्विटी आधारित बैलेंस्ड फंड:
-एक साल या उससे अधिक की होल्डिंग पर लांग टर्म कैपिटल गेन पर
कोई टैक्स नहीं
-एक साल से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% की दर से टैक्स देना होगा
-डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा
D: डेट फंड:
-3 साल या उससे अधिक की होल्डिंग पर इंडेक्सेशन के बाद
20% की दर से लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स
-मामूली दर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स
-निवेशकों के हाथ में डिविडेंड टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन ऐसे स्कीम्स
पर डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (डीडीटी) काफी अधिक 28.32%
E: डेट आधारित बैलेंस्ड फंड:
-3 साल या उससे अधिक की होल्डिंग पर इंडेक्सेशन के बाद
20% की दर से लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स
-मामूली दर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स
-निवेशकों के हाथ में डिविडेंड टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन ऐसे स्कीम्स
पर डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (डीडीटी) काफी अधिक 28.32%

3- सोना: 
A- गोल्ड बुलियन और जूलरी:
-3 साल या उससे अधिक की होल्डिंग पर इंडेक्सेशन के बाद
20% की दर से लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स
-मामूली दर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स
B- गोल्ड बांड:
-निवेश के बीच में मिले छोटे ब्याज पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स
-एक साल या उससे अधिक की होल्डिंग पर लांग टर्म कैपिटल गेन पर
10% के हिसाब से टैक्स
-ब्याज वाले निवेश साधन होने की वजह से इंडेक्सेशन का फायदा नहीं
-मामूली दर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स
3- गोल्ड फंड:
-3 साल या उससे अधिक की होल्डिंग पर इंडेक्सेशन के बाद
20% की दर से लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स
-मामूली दर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स

नोट: इन्डेक्सशेन बेनेफिट (Indexation Benefit): लांग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) की गणना के दौरान इन्डेक्सशेन बेनेफिट महंगाई के खिलाफ एक तरह का मुआवजा मुहैया कराता है। अगर LTCG 10% सालाना है और महंगाई 7% सालाना है तो आपको सिर्फ अतिरिक्त लाभ पर 3% सालाना (10%-7%) टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।

((अलग-अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (निवेश साधन) क्या होते हैं ? 
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Rajanish Kant शुक्रवार, 19 फ़रवरी 2016