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क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को राहत II Credit Card II LRS II TCS II TDS II

 

उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव


एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों के लिए और विदेश यात्रा से संबंधित टूर पैकेजों के लिए, भुगतान का  तरीका चाहे कोई भी हो, 7 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तक की राशि के लिए टीसीएस की दर में कोई बदलाव नहीं

सरकार ने संशोधित टीसीएस दरों के कार्यान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड से होने वाले भुगतान को शामिल करने के लिए और अधिक समय दिया

टीसीएस की बढ़ी हुई दरें 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगी




 

इस साल बजट में, उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भुगतान और विदेश यात्रा से संबंधित प्रोग्राम पैकेज पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की प्रणाली में कुछ बदलावों की घोषणा की गई थी। ये बदलाव 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होने थे। मार्च में यह भी घोषणा की गई थी कि क्रेडिट कार्ड से होने वाले भुगतान को एलआरएस के तहत लाया जाएगा। इस संदर्भ में अनेक टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए, जिन पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है।

टिप्पणियों और सुझावों के जवाब में, उपयुक्त बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहलेयह निर्णय लिया गया है कि एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों के लिए और विदेशी यात्रा से संबंधित टूर पैकेज के लिएभुगतान का तरीका चाहे कोई भी हो7 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तक की राशि के लिए टीसीएस की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। संशोधित टीसीएस दरों के कार्यान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए और अधिक समय देने का भी निर्णय लिया गया है। बदलावों का विवरण नीचे दिया गया है।

आयकर अधिनियम1961 ("अधिनियम") की धारा 206सी की उप-धारा (1जी) (i) उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के माध्यम से विदेशी प्रेषण और (ii) विदेश यात्रा से संबंधित प्रोग्राम पैकेज की बिक्री के मामले में स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का प्रावधान करती है।  

वित्तीय अधिनियम 2023 के माध्यम से अधिनियम की धारा 206सी की उपधारा (1जी) में सुधार किया गया है। इन संशोधनों मेंअन्य मुद्दों के अलावा एलआरएस के अंतर्गत भेजी हुई रकम के साथ-साथ विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की खरीद के लिए टीसीएस की दर 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है और एलआरएस पर टीसीएस प्रारंभ करने के लिए लाख रुपये की सीमा हटा दी गई। ये दोनों परिवर्तन उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब भेजी हुई रकम शिक्षा या चिकित्सा उद्देश्य के लिए दी जा रही हो। ये संशोधन जुलाई 2023 से प्रभावी होने थे।

सरकार ने एलआरएस के तहत विदेशी मुद्रा की निकासी के अन्य माध्यमों की तुलना में क्रेडिट कार्ड के लिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को हटाने के उद्देश्य से 16 मई 2023 को एक ई-गजट अधिसूचना के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) (संशोधन) नियम, 2023 को अधिसूचित किया था।

विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद और उनसे प्राप्त हुई टिप्पणियों एवं सुझावों को ध्यान में रखते हुएनिम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

i) सरकार ने बैंकों और कार्ड नेटवर्कों को अपेक्षित सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित समाधान लेकर आने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से 16 मई 2023 की ई-गजट अधिसूचना के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ अब यह होगा कि विदेश में रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन को एलआरएस के रूप में नहीं गिना जाएगा और यही कारण है कि ऐसा भुगतान टीसीएस के अधीन नहीं होगा। 19 मई 2023 की प्रेस विज्ञप्ति को निरस्त किया जाता है।

ii) खंड में प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष लाख रुपये की सीमा (i) धारा 206सी की उप-धारा (1जी) को एलआरएस भुगतान की सभी श्रेणियों परभुगतान के सभी तरीकों के माध्यम सेइसके उद्देश्य की परवाह किए बिनाटीसीएस के लिए बहाल किया जाएगा: इस प्रकारएलआरएस के तहत पहले लाख रुपये की धनराशि को भेजनें के लिए कोई टीसीएस नहीं लागू होगा। इस लाख रुपये की सीमा से अलग हटकर टीसीएस की दर इस प्रकार होगी

ए) 0.5% (यदि शिक्षा के उद्देश्य से धन का वित्तपोषण शिक्षा ऋण द्वारा किया जाता है);

बी) 5% (शिक्षा अथवा चिकित्सा उपचार के लिए भेजी गई रकम के मामले में);

सी) अन्य के लिए 20%

उप-धारा (1जी) के खंड (ii) के तहत विदेशी टूर कार्यक्रम पैकेज की खरीद के लिए; टीसीएस, पहले 7 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के लिए, 5% की दर से लागू होना जारी रहेगा; 20% की दर केवल इस सीमा से अधिक व्यय पर लागू होगी।

iii) बढ़ी हुई टीसीएस दरें 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगी: टीसीएस दरों में वृद्धि; जिसे 1 जुलाई, 2023 से लागू किया जाना था, अब उपरोक्त (ii) में संशोधन के साथ 1 अक्टूबर2023 से लागू होगी। 30 सितंबर, 2023 तक, पिछली दरें (वित्त अधिनियम 2023 द्वारा संशोधन से पहले) लागू रहेंगी।

पिछली और नई टीसीएस दरों का सारांश इस प्रकार है:

 

भुगतान की प्रकृति

(1)

वित्त अधिनियम, 2023 से पहले की दर

(2)

नई दर 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी

 

(3)

ऋण द्वारा वित्त पोषित शिक्षा के लिए एलआरएस

7 लाख रुपये तक शून्य

7 लाख रुपये से अधिक 0.5%

7 लाख रुपये तक शून्य

7 लाख रुपये से अधिक 5%

चिकित्सा उपचार/शिक्षा के लिए एलआरएस (ऋण द्वारा वित्तपोषित के अलावा)

7 लाख रुपये तक शून्य

7 लाख रुपये से अधिक 5%

7 लाख रुपये तक शून्य

7 लाख रुपये से अधिक 5%

अन्य प्रयोजनों के लिए एलआरएस

7 लाख रुपये तक शून्य

7 लाख रुपये से अधिक 5%

7 लाख रुपये तक शून्य

7 लाख रुपये से अधिक 5%

विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की खरीद

5% (कोई सीमा नहीं)

लाख रुपये तक 5%उसके बाद 20%

 

नोट: (i) कॉलम दो में वर्णित टीसीएस दर 30 सितंबर, 2023 तक लागू रहेगी।

(ii) पहले 7 लाख रुपये के लिए उप-धारा (1जी) के खंड (i) के अंतर्गत एलआरएस के तहत व्यय पर कोई टीसीएस लागू नहीं होगा, उद्देश्य चाहे जो भी हो।

नियमों (विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन नियम), 2000) में आवश्यक परिवर्तन अलग से जारी किए जा रहे हैं।

इस संबंध में विधायी संशोधन उचित समय पर प्रस्तावित किया जाएगा। इस प्रावधान को लागू करने से संबंधित विभिन्न व्यावहारिक मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए परिपत्र और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए जाएंगे।


(साभार-pib)

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Rajanish Kant शुक्रवार, 30 जून 2023
SBI के खाताधारकों के लिए खुशखबरी, अब किसी भी ब्रांच में जमा करें ये फॉर्म

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Rajanish Kant रविवार, 21 अक्तूबर 2018
जानें इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स वित्त वर्ष 2016-17 (असेसमेंट ईयर 2017-18) के लिए
हर वित्तीय वर्ष में हम आयकर देते हैं। करदाताओं से आयकर उनकी ग्रॉस टोटल इनकम के हिसाब से वसूला जाता है। आयकर की गणना इनकम टैक्स स्लैब और उसके तय दरों के आधार पर की जाती है। 

आमतौर पर केंद्र सरकार हर साल फरवरी में अपना वार्षिक बजट पेश करते समय आयकर स्लैब और दरों की घोषणा करती है।  

वित्त वर्ष 2016-17 (असेसमेंट ईयर 2017-18) के लिए आयकर स्लैब और दर इस प्रकार है...
> 60 साल तक की उम्र वालों के लिए:
नेट इनकम रेंज
इनकम टैक्स रेट
एजुकेशन सेस
(शिक्षा उपकर)
सेकंडरी और हायर एजुकेशन सेस
₹ 2.5 लाख तक
0
0
0
2.5 लाख-5 लाख
कुल आमदनी में से 2.5 लाख घटाकर उसका 10%
इनकम टैक्स का 2%
इनकम टैक्स का 1%
₹ 5 लाख- 10 लाख
कुल आमदनी में से 5 लाख घटाकर उसका 20%+₹ 25 हजार
इनकम टैक्स का 2%
इनकम टैक्स का 1%
₹ 10 लाख से अधिक
कुल आमदनी में से 10 लाख घटाकर उसका 30% + ₹ 1.25 लाख
इनकम टैक्स का 2%
इनकम टैक्स का 1%

>60-80 साल तक की उम्र वालों के लिए:
नेट इनकम रेंज
इनकम टैक्स रेट
एजुकेशन सेस
(शिक्षा उपकर)
सेकंडरी और हायर एजुकेशन सेस
₹ 3 लाख तक
0
0
0
3 लाख-₹ 5 लाख
कुल आमदनी में से 3 लाख घटाकर उसका 10%
इनकम टैक्स का 2%
इनकम टैक्स का 1%
₹ 5 लाख- 10 लाख
कुल आमदनी में से 5 लाख घटाकर उसका 20%+₹ 20 हजार
इनकम टैक्स का 2%
इनकम टैक्स का 1%
₹ 10 लाख से अधिक
कुल आमदनी में से 10 लाख घटाकर उसका 30% + ₹ 1.20 लाख
इनकम टैक्स का 2%
इनकम टैक्स का 1%

>80 साल से अधिक की उम्र वालों के लिए:
नेट इनकम रेंज
इनकम टैक्स रेट
एजुकेशन सेस
(शिक्षा उपकर)
सेकंडरी और हायर एजुकेशन सेस
₹ 5 लाख तक
0
0
0
5 लाख-₹ 10 लाख
कुल आमदनी में से 5 लाख घटाकर उसका 20%
इनकम टैक्स का 2%
इनकम टैक्स का 1%
10 लाख से अधिक
कुल आमदनी में से 10 लाख घटाकर उसका 20%+₹ 1 लाख
इनकम टैक्स का 2%
इनकम टैक्स का 1%

((इनकम टैक्स कितना है चुकाना, मुश्किल नहीं गणना करना (वित्त वर्ष 2015-16 के लिए)
((आय के संयोजन (Clubbing of Income) के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब
((आम बजट 2016-17: आपके पैसों से जुड़े प्रस्ताव और उनके संभावित असर 
((आम बजट 2016-17 को ग्राफिक्स के जरिए जानें 
((आम बजट 2016-17: इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन छोटे करदाताओं, किराएदारों को बड़ी राहत
((आयकर (इनकम टैक्स) के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब
(फिशिंग (जालसाजी) क्या है, कैसे होते हैं इसके नमूने, इससे बचाव के उपाय
((इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, क्या करूं ? 
((टैक्स फ्री बॉन्ड, एफडी, पीपीएफ में बेहतर कौन ? 
((सुकन्या समृद्धि योजना (SSY),PPF या फिर टैक्स सेविंग FD !
((NPS और PF में से बेहतर कौन ?
((अबकी बार, अप्रैल से ही शुरू कर दें टैक्स प्लान 
((अप्रैल खत्म, टैक्स प्लानिंग की गाड़ी आगे बढ़ी या नहीं
(पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन्स-Capital Gains) के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब
((पैन (PAN) और टैन (TAN) में क्या अंतर है
((जाने कर मुक्त (टैक्स फ्री) आमदनी के बारे में
((गृह संपत्ति के तहत किस आमदनी पर कर लागू किया जाता है ?
((उपहार को लेकर कर के प्रावधानों के बारे में जानें
((टैक्सपेयर्स की आय में कौन-कौन सी कैटेगरी शामिल है

Rajanish Kant बुधवार, 28 दिसंबर 2016