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RBI से दि महाभैरब कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के ग्राहकों को झटका

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेज़पुर (असम) – अवधि बढ़ाना



भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 अक्तूबर 2023 के निदेश GWH.DOS.ADM.No.S163/01.10.101/2023-24 के माध्‍यम से दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेज़पुर (असम) को 12 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 12 अप्रैल 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश, दिनांक 10 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-02/12.22.804/2024-25 के अनुसार बैंक पर 12 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से 12 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. इन निदेशों की वैधता को बढ़ाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।

 (साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शनिवार, 13 अप्रैल 2024
RBI ने दि शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका दिया

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित
धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर



जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S175/45-11-001/2024-2025 द्वारा दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 8 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन जमा के एवज में ऋण को समायोजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति दी जा सकती है।

2. पात्र जमाकर्ता अपनी सहमति प्रस्तुत करने पर, डीआईसीजीसी अधिनियम (संशोधन) 2021 की धारा 18ए के प्रावधानों के अंतर्गत, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से, समान क्षमता और समान अधिकार में 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) की अधिकतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशि के लिए जमा बीमा की दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। अधिक जानकारी के लिए जमाकर्ता अपने बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। ये विवरण, डीआईसीजीसी की वेबसाइट: www.dicgc.org.in पर भी देखे जा सकते हैं।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक, अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

4. ये निदेश, 8 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और ये समीक्षाधीन होंगे।

(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – मार्च 2024

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – मार्च 2024



मार्च 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

मुख्य बातें:

ऋण दरें:

  • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) फरवरी 2024 में 9.36 प्रतिशत (जनवरी 2024 में 9.43 प्रतिशत) रही।

  • एससीबी का बकाया रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर फरवरी 2024 में 9.83 प्रतिशत था (जनवरी 2024 में 9.85 प्रतिशत)।1

  • एससीबी की एक वर्ष की औसत निधि की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) मार्च 2024 में 8.80 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।

  • दिसंबर 2023 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बकाया अस्थिर दर वाले रुपया ऋण में बाह्य बेंचमार्क आधारित ऋण दर (ईबीएलआर) से संबद्ध ऋण की हिस्सेदारी 56.2 प्रतिशत (सितंबर के अंत में 53.3 प्रतिशत) थी, जबकि एमसीएलआर से संबद्ध ऋण की हिस्सेदारी 39.4 प्रतिशत (सितंबर के अंत में 41.9 प्रतिशत) थी।1

जमा दरें:

  • एससीबी की नई रुपया मीयादी जमाओं पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) जनवरी 2024 के 6.43 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2024 में 6.44 प्रतिशत हो गई।

  • एससीबी की नई रुपया मीयादी जमाओं पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) फरवरी 2024 में 6.86 प्रतिशत (जनवरी 2024 में 6.84 प्रतिशत) थी।

 (साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शुक्रवार, 29 मार्च 2024
Personal Loan (पर्सनल लोन) की वृद्धि दर में कमी- RBI

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – फरवरी 2024



फरवरी 20241 महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण2 में फरवरी 20243 में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले यह 15.9 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण3 के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

  • कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि फरवरी 2024 में 20.1 प्रतिशत (व-द-व) पर मजबूत रही (एक साल पहले 15.0 प्रतिशत)।

  • उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण फरवरी 2024 में 8.6 प्रतिशत (व-द-व) बढ़ा, जो फरवरी 2023 में 6.8 प्रतिशत था। प्रमुख उद्योगों में, ‘खाद्य प्रसंस्करण’, ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ एवं ‘कपड़ा’ हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि (व-द-व) फरवरी 2024 में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि ‘मूल धातु और धातु उत्पाद’, एवं ‘रसायन और रासायनिक उत्पाद’ की ऋण वृद्धि में गिरावट आई।

  • सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में फरवरी 2024 में 21.2 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई (एक साल पहले 20.5 प्रतिशत)। प्रमुख योगदानकर्ताओं में, फरवरी 2023 की तुलना में फरवरी 2024 में ‘व्यापार’ और ‘वाणिज्यिक स्थावर संपदा’ हेतु प्रदत्त ऋण की वृद्धि (व-द-व) में सुधार हुआ जबकि ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)’ के मामले में गिरावट आई।

  • वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि, वाहन ऋण और अन्‍य वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि में कमी आने की वजह से, फरवरी 2024 (एक साल पहले 20.6 प्रतिशत) में घटकर 18.1 प्रतिशत (व-द-व) रह गई।

1 आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

2 खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा-42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

3 किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।



(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant
RBI ने स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड औरंगाबाद (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड औरंगाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधान/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बीआर अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि नियत तिथि के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं करने का आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 (साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant गुरुवार, 28 मार्च 2024