जीएसटी लागू होने के बाद आम आदमी के दैनिक उपयोग वाली उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी |
जीएसटी कानून के 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी हो जाने के बाद निम्नलिखित वस्तुओं पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) शून्य दर के साथ लागू होगा। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित वस्तुएं आम आदमी को सस्ती मिलेंगी :
पंजीकृत ट्रेडमार्क वाली वस्तुओं को छोड़कर जिनके मामले में जीएसटी 5 फीसदी की दर से लगेगा।
इन वस्तुओं पर कुछ भी जीएसटी न लगने के कारण इनमें से ज्यादातर वस्तुओं की कीमतें इनके मौजूदा मूल्यों की तुलना में लगभग 4-5 फीसदी कम हो जाने यानी इस हद तक सस्ती हो जाने की आशा है। (स्रोत- पीआईबी)
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