जीएसटी कार्यन्वयन के पहले दो माह में कर विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया में छूट | ||||||||||||
जीएसटी के सुगम कार्यन्वयन के उद्देश्य और उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा जीएसटी के दौरान कर विवरण दाखिल करने संबंधी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई नियमो में छूट प्रदान की है। जीएसटी लागू होने के प्रथम दो माह में कर आने और जाने वाले सामान का विवरण एक आसान विवरण (प्रपत्र जीएसटीआर-3बी) में देना होगा। इसे अगले माह की 20 तारीख तक जमा किया जा सकेगा। हालांकि नियमित जीएसटीआर-1 को जुलाई और अगस्त माह के लिए निम्नलिखित समयसीमा अनुसार दाखिल करना होगा।
*जुलाई 2017 से बाहर जाने वाली आपूर्ति का विवरण जमा करने के लिए सुविधा 15 जुलाई 2017 से उपलब्ध होगी।
इस अंतरिम अवधि के दौरान कोई विलंब शुल्क या दंड नही लगाया जायेगा। इसका उद्धेश्य करदाताओं को सुविधा प्रदान करना और प्रणाली में परिवर्तन के अनुरूप ढालने का समय प्रदान करना है। यह केंद्र सरकार की सभी भागीदारो को एक मंच पर साथ लाने के साथ-साथ ऐतिहासिक बदलाव के लिए करदाताओं को तैयार करने की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करता है।
(स्रोत-पीआईबी)
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