जीएसटी परिषद ने 80-90 प्रतिशत वस्तुओं, सेवाओं पर कर की दरें तय कीं


श्रीनगर, 18 मई :भाषा: वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: परिषद ने यहां आज शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण कर लिया है। प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था में चार स्तर की दरें रखी गयी हैं जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं पर पांच प्रतिशत की न्यूनतम रखी गयी है।

http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/chapter-wise-rate-wise-gst-schedule-18.05.2017.pdf

http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/gst-compensation-cess-rates-18.05.2017.pdf

केंद्रीय वित्त मंत्री अरण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद ने बैठक के पहले सत्र में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत नियमों को भी मंजूरी दी। जीएसटी एक जुलाई से लागू किए जाने की योजना है। परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं, सेवाओं के बारे में यह तह हो गया है कि उन्हें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के कर ढांचे में कहां रखा जाएगा। फिटमेंट इस तरीके से किया गया है कि लोगों पर नयी कर व्यवस्था के कारण कर का बोझ नहीं बढ़े। इस लिए वस्तुओं और सेवाओं को उनके उपर इस समय लागू उत्पाद शुल्क, वैट या सेवा कर को ध्यान में रखकर जीएसटी की विभिन्न दरों के साथ जोड़ा जा रहा है। समझा जाता है कि कल बैठक संपन्न होने के बाद तय कर दरों का पूरा ब्योरा उपलब्ध हो पाएगा।



विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने रेशमी धागे, पूजा की सामग्री और हस्तशिल्प उत्पादों को जीएसटी दरों में छूट की मांग की है। हालांकि, जेटली का मानना है कि जीएसटी के तहत न्यूनतम छूट दी जानी चाहिए और यह आवश्यक होने पर ही दी जानी चाहिए।

(स्रोत- पीटीआई-भाषा)

जीएसटी परिषद के निर्णय के बाद संबद्ध जानकारी केन्‍द्रीय आबकारी और सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यह जानकारी http://www.cbec.gov.in पर उपलब्‍ध है, जो पुनरीक्षण के अधीन है, जिसके आधार पर कुछ दरों में परिवर्तन हो सकते हैं। 
जीएसटी की चेप्‍टर-वार दरें जानने के लिए अंग्रेजी रिलीज पर क्लिक करें :  

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