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जानिए 1 जुलाई से क्या-क्या बदलेगा, कहां-कहां आधार के बिना काम नहीं चलेगा, देखिये पूरी लिस्ट
एक जुलाई इतिहास बनने जा रहा है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार इसी दिन से लागू होने जा रहा है। जी हां, जीएसटी यानी वस्तु व सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेस) एक जुलाई से लागू होने जा रहा है। 
(जीएसटी ज्ञान GST Gyan : एक देश, एक बाजार, एक कर
>लेकिन, एक जुलाई से इसके अलावा भी बहुत कुछ बदल रहा है, जिसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा। देखिये यहां लिस्ट:

- बिना आधार का आईटी  रिटर्न फाइल आप नहीं कर सकेंगे। सरकार ने आईटी रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर की जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है। इसलिए एक जुलाई के बाद आईटी रिटर्न फाइल बिना आधार के नहीं कर सकेंगे। 

-पैन से आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। कई लोग टैक्स चोरी करने के लिए एक से ज्यादा पैन बनवा लेते थे। कर चोरी और पैन के दुरुपयोग को रोकने के लिए पैन-आधार को लिंक करना जरूरी किया गया है। अगर आपने पैन-आधार लिंक नहीं किया तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 

-अगर आप एक जुलाई के बाद पैन बनवाने जा रहे हैं, तो आपको आधार देना जरूरी है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इसके लिए अर्जी दीजिए और अर्जी देने के बाद जो आपको रसीद मिली, उसे पैन बनवाते समय प्रस्तुत करें। 

-एक जुलाई से पासपोर्ट बनवाते समय आधार देना जरूरी है। नो आधार, नो पासपोर्ट 

-अपने पीएफ अकाउंट को आधार से जोड़ना जरूरी है। 30 जुलाई आखिरी तारीख है पीएफ अकाउंट से आधार को जोड़ने का। ईपीएफओ के मुताबिक, आधार रहने पर पीएफ निकासी और सेटलमेंट की प्रक्रिया तेजी से होगी। 

-रेलवे टिकट पर आधार केबिना छूट नहीं। भारतीय  रेल ने टिकट पर छूट चाहनों वालों के लिए आधार नंबर की जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है। यह नियम एक जुलाई से लागू हो जाएगा। 

-अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कॉलरशिप ले रहे हैं या फिर उसके लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको अपना आधार नंबर देना जरूरी है। मानव संसाधन मंत्रालय ने  इसे एक जुलाई से अनिवार्य बना दिया है। 

-अगर पीडीएस सब्सिडी लेना चाहते हैं या अभी ले रहे हैं, तो आपको भी आधार देना होगा। इसे एक जुलाई से जरूरी बना दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 





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Rajanish Kant गुरुवार, 29 जून 2017