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RBI ने मुंबई के Raigarh Sahkari बैंक पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना


भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी परिचालन निर्देशों के उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का सांविधिक निरीक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया, तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने उधारकर्ताओं को नए स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए जो पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी परिचालन निर्देशों के अननुपालन में थे। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी परिचालन निर्देशों के उल्लंघन के लिए, जैसा कि उसमें कहा गया है, उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के लिखित उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(स्रोत- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant बुधवार, 22 मार्च 2023
मुंबईकरों को प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ी राहत, 500 वर्गफीट वाले मकानमालिकों को नहीं चुकाना होगा प्रॉपर्टी टैक्स
बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने 500 वर्गफीट, 500-700 वर्गफीट घरों के मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स पर राहत का प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, 500 वर्गफीट (कार्पेट एरिया) तक के घरों से कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, जबकि 500-700 वर्गफीट वाले घरों को प्रॉपर्टी टैक्स पर 60 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 

मुंबई महानगरपालिका इलाके में 700 वर्गफीट तक करीब 15 लाख घर है। यानी बीएमसी का यह प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाता है तो इससे 15 लाख मकानमालिकों का फायदा पहुंचेगा। साथ ही इसका फायदा 2015-2020 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलेगा। हालांकि, बीएमसी को इससे करीब हर साल ₹ 350 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचेगा। लेकिन, मुंबईकरों को इस प्रस्ताव का फायदा तभी मिलेगा, जब बीएमसी कमिशनर और राज्य सरकार से मंजूरी मिलेगी। 

आपको बता दें कि, शिवसेना ने बीएमसी के चुनाव प्रचार के दौरान 500 वर्गफीट वाले घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त करने का वादा किया था। राज्य में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, लेकिन दोनों पार्टियां बीएमसी का चुनाव अलग-अलग लड़ी थी। 




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Rajanish Kant शुक्रवार, 7 जुलाई 2017
जानिए आपके शहर में सोना कितना महंगा हुआ और चांदी कितनी चमकी ?
GOLD                                                                          
DELHI:             Rs.       28750  Per 10Gm.        Up        by Rs.   525      Per 10Gm.
MUMBAI:          Rs.       28725  Per 10Gm.        Up        by Rs.   525      Per 10Gm.
AHMEDABAD:    Rs.       28700  Per 10Gm.        Up        by Rs.   525      Per 10Gm.
JAIPUR:            Rs.       28750  Per 10Gm.        Up        by Rs.   525      Per 10Gm.
CHENNAI:         Rs.       28700  Per 10Gm.        Up        by Rs.   525      Per 10Gm.


SILVER                                                                        
DELHI:             Rs.       39950  Per Kg. Up        by Rs.   100      Per Kg.
MUMBAI:          Rs.       39550  Per Kg. Up        by Rs.   100      Per Kg.
AHMEDABAD:    Rs.       39325  Per Kg. Up        by Rs.   100      Per Kg.
JAIPUR:            Rs.       39450  Per Kg. Up        by Rs.   150      Per Kg.
CHENNAI:         Rs.       38850  Per Kg. Up        by Rs.   100      Per Kg.

Rajanish Kant गुरुवार, 18 मई 2017
घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोना टूटा, चांदी चमकी

GOLD                                                                           
DELHI:             Rs.       28300  Per 10Gm.       Down   by Rs.   -50       Per 10Gm.
MUMBAI:          Rs.        28275  Per 10Gm.        Down   by Rs.   -50       Per 10Gm.
AHMEDABAD:    Rs.       28225  Per 10Gm.        Up        by Rs.   500      Per 10Gm.
JAIPUR:            Rs.       28300  Per 10Gm.        Down   by Rs.   -50       Per 10Gm.
CHENNAI:         Rs.       28250  Per 10Gm.        Down   by Rs.   -50       Per 10Gm.


SILVER                                                                        
DELHI: Rs.       39300  Per Kg.                         Up        by Rs.   275      Per Kg.
MUMBAI:          Rs.       38900  Per Kg.             Up        by Rs.   275      Per Kg.
AHMEDABAD:    Rs.       38725  Per Kg.             Up        by Rs.   275      Per Kg.
JAIPUR:            Rs.       38800  Per Kg.             Up        by Rs.   275      Per Kg.
CHENNAI:         Rs.       38250  Per Kg.             Up        by Rs.   275      Per Kg.

Rajanish Kant सोमवार, 8 मई 2017
सोने-चांदी की कीमतों में आज गिरावट, जानिए कितना सस्ता हुआ
घरेलू सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोना 375 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, जबकि चांदी 1650 रुपए प्रति किलो टूटी। जानिए देश के अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी के भाव:


GOLD                                                                                       
DELHI: Rs.       29175  Per 10Gm.        Down   by Rs.   -375     Per 10Gm.      
MUMBAI:          Rs.       29150  Per 10Gm.        Down   by Rs.   -375     Per 10Gm.      
AHMEDABAD:    Rs.       29275  Per 10Gm.        Down   by Rs.   -375     Per 10Gm.      
JAIPUR:            Rs.       29175  Per 10Gm.        Down   by Rs.   -375     Per 10Gm.      
CHENNAI:         Rs.       29125  Per 10Gm.        Down   by Rs.   -375     Per 10Gm.      

SILVER                                                                                    
DELHI: Rs.       41850  Per Kg.             Down   by Rs.   -1650   Per Kg.           
MUMBAI:          Rs.       41450  Per Kg.             Down   by Rs.   -1650   Per Kg.           
AHMEDABAD:    Rs.       41200  Per Kg.             Down   by Rs.   -1650   Per Kg.           
JAIPUR:            Rs.       41350  Per Kg.             Down   by Rs.   -1650   Per Kg.           
CHENNAI:         Rs.       40800  Per Kg.             Down   by Rs.   -1650   Per Kg.


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Rajanish Kant सोमवार, 24 अप्रैल 2017
मुंबई में घर खरीदने वालों, नियम बदल गए हैं, जानिए कैसे उठाएंगे फायदा
अगर आप मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी घर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो पहले रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े नए नियम जान लें। राज्य सरकार ने नए नियम बनाए हैं। हाउसिंग विभाग ने इन नियमों को जारी भी कर दिया है। इनमें बिल्डर, रियल एस्टेट एजेंट पर लगाम लगाने के साथ-साथ आपके फायदे वाले भी कुछ नियम हैं। ये नियम आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि फ्लैट खरीदने के लिए आप अपनी सालों की गाढ़ी कमाई खर्च करेंगे। फिर घर तो  इनोशनल एसेट और इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, तो भला बिना कायदा-कानून जानें घर खरीदने में तो कोई समझदारी है नहीं। जैसे 10-20 रुपए की सब्जी के बारे में पहले पूरी तफ्तीश करते हैं, वैसी ही पड़ताल तो लाखों-करोड़ों का घर खरीदने से पहले भी तो करना चाहिए आपको। नए नियम इस साल एक मई से लागू हो जाएंगे। तो, कुछ नियम के बारे में यहां जान लीजिए...

> डेवलपर्स को अपने जारी प्रोजेक्ट और नए प्रोजेक्ट की सारी डीटेल्स की जानकारी देनी होगी। उनको यह जानकारी रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट) अथॉरिटी की वेबसाइट पर देनी होगी। साथ ही उनको हर तिमाही अपडेट भी करना होगा। 

> बिल्डर्स को प्रॉपर्टीज की टाइटल्स, मंजूर प्लान, फ्लैट और फ्लोर की कुल संख्या के अलावा कार्पेट एरिया की भी जानकारी देनी होगी। 

> बिल्डर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 50 हजार रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए देने होंगे। 

>यही नहीं, डेवलपर्स को उनके प्रोजेक्ट से जुड़े सारे रियल एस्टेट एजेंट्स की जानकारी और साथ ही स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और ठेकेदारों के नाम और पते देने होंगे। 

> प्लॉट की विस्तृत जानकारी देनी होगी। प्लॉट का अक्षांश और देशांतर भी बताना होगा। 

 > रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर बिल्डर्स को तीन साल की जेल का प्रावधान है। 

> अगर ग्राहक बिल्डर्स या प्रोमोटर्स को कुल करारनाम राशि का 10 प्रतिशत से अधिक रकम का भुगतान कर दे तो बिल्डर को ग्राहक के साथ लिखित करार करना अनिवार्य है

>कोई भी करार अचानक से रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से कम से कम 15 दिन पहले बिल्डर्स को ग्राहकों को ई-मेल और रजिस्टर्ड पोस्ट से इसकी जानकारी देनी होगी। 

>बिल्डर्स करार तभी रद्द कर सकता है, जब ग्राहक भुगतान करने में तीन बार से ज्यादा डिफॉल्ट किया है। 

>बिल्डर्स को यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी भी ग्राउंड पर ग्राहकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 

>बिल्डर्स को फ्लैट के निर्माण की देरी की स्थिति में  ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। मुआवजे की रकम 
बिल्डर्स और ग्राहक की आपसी सहमति से तय होगी जिसका जिक्र करार में करना होगा। 

>प्रोजेक्ट के 51 प्रतिशत फ्लैट बिकने, या अलॉट होने या फिर बुक होने की स्थिति में बिल्डर्स को सोसायटी का 
निर्माण करना अनिवार्य होगा। सोसायटी का निर्माण 51 प्रतिशत फ्लैट बिकने, बुक होने या अलॉट होने की तारीख के तीन महीने के भीतर करना होगा 

>ऑक्यूपेंसी की तारीख के तीन महीने के भीतर बिल्डिंग कन्वेंस (Conveyance) जरूरी है   

> घर खरीदार को ऑक्यूपेंसी और बिल्डिंग कन्वेंस (Conveyance) की रसीद मिलने की तारीख 
के 15 दिनों के भीतर फ्लैट लेना होगा

> रियल एस्टेट एजेंट को बिल्डर्स या प्रोमोटर्स के अलावा रेरा अथॉरिटी के साथ भी रजिस्टर्ड कराना होगा।

> रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए रेरा अथॉरिटी को 10 हजार रुपए देने होंगे और अगर एजेंट कोई
कंपनी है तो उसे एक लाख रुपए देने होंगे। 

> अगर यह साबित हो जाए कि रियल एस्टेट एजेंट ने ग्राहक को दिग्भ्रमित किया है या फिर गलत सूचनाएं दी है
तो उसे सेल अमाउंट का 10 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। 

तो, घर खरीदने से पहले इन नियमों को जान लीजिए.....
((अब पता चला कि ज्यादातर भारतीय घर क्यों नहीं खरीदते हैं?  
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((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
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(ब्लॉग एक, फायदे अनेक

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Rajanish Kant रविवार, 23 अप्रैल 2017