इंश्योरेंस कंपनियों को 10 साल से बिना दावा वाली रकम (Unclaimed Money) को सीनियर सिटीजन के कल्याण के लिए बने सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड (SCWF) में जमा करना होगा। 10 साल की अवधि इस साल 30 सितंबर तक माना जाएगा और कंपनियों को अगले साल एक मार्च तक उन पैसों को सीनियर सिटीजन फंड में जमा कर देना होगा। बीमा रेगुलेटर इरडा ने बीमा कंपनियों को इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं। इरडा का ये आदेश सभी जीवन, साधारण और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए है।
आपको बता दें कि केंद्र ने फाइनेंस एक्ट, 2015 के अंतगर्त Senior Citizens' Welfare Fund Act, 2015 बनाया था। इसमें इंश्योरेंस कंपनियों को 10 साल तक बिना दावा वाली पड़ी रकम को इस फंड में जमा करना होता है।
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इरडा का बीमा कंपनियों को निर्देश, बिना दावा वाले पैसे सीनियर सिटीजन फंड में जमा करें
Rajanish Kant
बुधवार, 26 जुलाई 2017