Results for "पेंशनर्स"
Facility of Life Certificate by banks from the doorstep of the pensioners
The Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoPPW), has taken a landmark step to make life easier for senior citizens to submit their Annual Life Certificate for continued pension. The Department vide its circular no. 12/4/2020-P&PW(C)-6300, dated 17.01.2020 has issued directions to all the Pension Disbursing Banks to send SMSs/Emails to all their pensioners on 24th October, 1st November, 15th November and 25th November every year reminding them to submit their Annual Life Certificates by 30th November.
The Department for stricter monitoring in order to ensure that no pensioners are left out, directed all Pension Disbursing Banks to make an exception list as on 1st December every year of those pensioners who fail to submit their Life Certificate and issue another SMS/Email to them for submitting the Life Certificate. The bank in addition will also ask such pensioners through SMS/Email as to whether they are interested in submission of Life Certificate through a chargeable doorstep service, the charge not exceeding Rs.60/-.
The Central Pension Processing Cells (CPPC) of the Pension Disbursing Banks shall now be duty bound to submit a report to DoPPW in the month of January, February & March respectively, indicating the total number of pensioners who have not given their Life Certificate along with a breakup of the Certificates submitted physically and through Digital means.
The above is a landmark step from the side of the Central Government showing due care for pensioners. This step is in addition to the order issued recently dated 18.07.2019 vide which all pensioners age 80 years and above have been given an exclusive window to submit their Life Certificate w.e.f. 1st October every year instead of 1st November every year.
(साभार- पीआईबी )
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Rajanish Kant शुक्रवार, 31 जनवरी 2020
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Rajanish Kant शुक्रवार, 13 जुलाई 2018
पेंशनभोगी अब 'उमंग एप' से जान सकेंगे अपने पासबुक की डीटेल्स, EPFO ने शुरू की नई सेवा
ईपीएफओ ने उमंग एप के जरिए पेंशनभोगियों के लिए ‘व्‍यू पेंशन पासबुक’ सेवा शुरू की 
अपने सदस्‍यों अथवा हितधारकों को विभिन्‍न तरह की ई-सेवाएं मुहैया कराने वाले कर्मचारी भविष्‍य नि‍धि संगठन (ईपीएफओ) ने अब ‘उमंग एप’ के जरिए एक नई सेवा शुरू की है। ‘व्‍यू पासबुक’ विकल्‍प को क्लिक करने पर संबंधित पेंशनभोगी को पीपीओ नंबर और अपने जन्‍मदिन को दर्ज करना पड़ता है। इन जानकारियों का सफल सत्‍यापन हो जाने के बाद संबंधित पेंशनभोगी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद ‘पेंशनर पासबुक’ संबंधित पेंशनभोगी के विवरण जैसे कि उसके नाम, जन्‍मदिन और उसके खाते में डाली गई पिछली पेंशन रकम से संबंधित जानकारियां दर्शाने लगेगी। वित्त वर्ष के हिसाब से संपूर्ण पासबुक विवरण डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्‍ध है।
ईपीएफओ की जो अन्‍य ई-सेवाएं उमंग एप के जरिए पहले से ही उपलब्‍ध हैं उनमें कर्मचारी केन्द्रित सेवाएं (ईपीएफ पासबुक को देख पाना, क्‍लेम करने की सुविधा, क्‍लेम पर नजर रखने की सुविधा), नियोक्‍ता केन्द्रित सेवाएं (प्रतिष्‍ठान की आईडी के जरिए भेजी गई रकम का विवरण प्राप्‍त करना, टीआरआरएन की ताजा स्थिति से अवगत होना), सामान्‍य सेवाएं (प्रतिष्‍ठान को सर्च करें, ईपीएफओ कार्यालय को सर्च करें, अपने क्‍लेम की ताजा स्थिति से अवगत हों, एसएमएस के जरिए खाते का विवरण प्राप्‍त करना, मिस्‍ड कॉल देकर खाते का विवरण प्राप्‍त करना), पेंशनभोगियों को दी जाने वाली सेवाएं (जीवन प्रमाण को अद्यतन करना) और ई-केवाईसी सेवाएं (‘आधार’ से जोड़ना) शामिल हैं।
स्रोत-पीआईबी

Rajanish Kant गुरुवार, 3 मई 2018
पेंशनर्स को इनकम टैक्स में 40 हजार रु. के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा या नहीं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया
पूर्व नियोक्‍ता से प्राप्‍त पेंशन पर मानक कटौती लागू होने के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण 
केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि किसी करदाता को अपने पूर्व नियोक्‍ता से जो पेंशन प्राप्‍त होती है  वह ‘वेतन’ मद में कर योग्‍य है। वित्त अधिनियम, 2018 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि ‘वेतन’ मद में कर प्रभार योग्‍य आमदनी प्राप्‍त करने वाले करदाता को अपनी कर योग्‍य आय की  गणना के लिए 40,000 रुपये अथवा वेतन राशि, इसमें से जो भी कम हो, की कटौती करने की अनुमति होगी। तदनुसार, ऐसा कोई भी करदाता जिसे अपने पूर्व नियोक्‍ता से पेंशन प्राप्‍त होती हो वह अधिनियम की धारा 16 के तहत 40,000 रुपये अथवा पेंशन राशि, इसमें से जो भी कम हो, की कटौती का दावा करने का हकदार होगा।

इससे पहले, ऐसे कई ज्ञापन प्राप्‍त हुए थे जिसमें इस स्‍पष्‍टीकरण की मांग की गई थी क्‍या ऐसा कोई भी करदाता जो अपने पूर्व नियोक्‍ता से पेंशन प्राप्‍त करता है वह भी इस कटौती का दावा करने के योग्‍य होगा।   
स्रोत-पीआईबी

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