Results for "चाय एवं कॉफी पर GST दर"
चीनी, चाय एवं कॉफी पर GST दर मौजूदा दर से कम होगी-सरकार
चीनी, चाय एवं कॉफी (तुरंत तैयार कॉफी को छोड़कर) और दूध पाउडर के संबंध में प्रस्तावित जीएसटी कर की दरें वर्तमान दरों से कम होंगी, चीनी पर वर्तमान कर की दर 8 फीसदी है, जबकि प्रस्तावित कर की दर 5 फीसदी होगी
इसी प्रकार, दूध पाउडर, चाय एवं कॉफी (तुरंत तैयार कॉफी को छोड़कर) पर वर्तमान कर की दर 7 फीसदी है, जबकि प्रस्तावित जीएसटी में इसके लिए 5 फीसदी कर की दर तय की गई है

1.  चीनी – चीनी पर 71 रुपये प्रति क्विंटल की दर से विशेष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ 124 रुपये प्रति क्विंटल चीनी उपकर भी लगता है, जोकि कुल मिलाकर 6 फीसदी से भी अधिक दर तक पहुंच जाता है। वर्तमान में सीएसटी, ऑक्ट्रोइ एवं प्रवेश कर आदि को मिलाकर कुल कर की दर करीब 8 फीसदी बनती है। इसके ठीक विपरीत, चीनी के लिए प्रस्तावित जीएसटी दर 5 फीसदी तय की गई है, जो चीनी पर लगने वाले कर की वर्तमान दर से 3 फीसदी तक कम है।
2.  चाय एवं कॉफी (तुरंत तैयार कॉफी को छोड़कर) – चाय एवं कॉफी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर शून्य रहती है, जबकि वैट 05 फीसदी लगता है। सीएसटी, ऑक्ट्रोइ एवं प्रवेश कर एवं चाय एवं कॉफी के निर्माण पर लगने वाले विभिन्न करों को मिलाकर वर्तमान में इन वस्तुओं पर करीब 7 फीसदी कर लगता है। इसके ठीक विपरीत, प्रस्तावित जीएसटी में चाय एवं कॉफी (तुरंत तैयार कॉफी को छोड़कर)  के लिए 5 फीसदी की कर की दर निर्धारित की गई है।
3.  दूध पाउडर – दूध पाउडर पर भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता, मगर वैट के तौर पर 5 फीसदी की दर से इस उत्पाद पर कर वसूला जाता है। सीएसटी, ऑक्ट्रोइ एवं प्रवेश कर एवं चाय एवं कॉफी के निर्माण पर लगने वाले विभिन्न करों को मिलाकर वर्तमान में इस पर करीब 7 फीसदी कर लगता है। इसके विपरीत प्रस्तावित जीएसटी में दूध पाउडर के लिए 5 फीसदी के कर की दर तय की गई है।
(स्रोत- पीआईबी)

Rajanish Kant गुरुवार, 25 मई 2017