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अगर आपके पास PAN नहीं है तो, इनकम टैक्स की नई सेवा Instant e-PAN से फ्री में झटपट पाएं

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Rajanish Kant सोमवार, 2 जुलाई 2018
आप प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) प्रावधान में क्या बदलाव चाहते हैं, सरकार को 15 जून तक बताएं
नए प्रत्‍यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कार्यदल द्वारा हितधारकों से सुझाव मांगने की तिथि तीन माह बढ़ाकर 15 जून, 2018 की गई ...
वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करने और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एक नए प्रत्‍यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कार्यदल का कार्यकाल तीन माह बढ़ा दिया गया है।
इससे पहले, हितधारकों और आम जनता से विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.inपर उपलब्‍ध कराए गए प्रारूप पर 2 अप्रैल, 2018 तक ईमेल के जरिए rewriting-itact@gov.in पर सुझाव और प्रतिक्रियाएं (फीडबैक) आमंत्रित की गई थीं।  
   चूंकि कार्यदल का कार्यकाल अब तीन माह बढ़ा दिया गया है, इसलिए उसी के अनुसार सुझाव/फीडबैक आमंत्रित करने की तारीख भी बढ़ाकर 15 जून, 2018 कर दी गई है।     
(स्रोत-पीआईबी)
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Rajanish Kant सोमवार, 28 मई 2018
आयकर विभाग शुरू कर रहा है स्‍वच्‍छ धन अभियान, क्या करें काले धन वाले...जानिए...
आयकर विभाग आरंभ कर रहा है स्‍वच्‍छ धन अभियान
आयकर विभाग ने आज स्‍वच्‍छ धन अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के आरंभिक चरण में 9 नवम्‍बर से 30 दिसम्‍बर, 2016 तक प्रचुर मात्रा में जमा की गई नकदी की ई-वेरिफिकेशन शामिल है। विमुद्रीकरण आंकड़ों की आय‍कर विभाग के डाटाबेस में उपलब्‍ध सूचना के साथ तुलना करने के लिए डाटा एनेलिटिक्‍स का प्रयोग किया गया हैा पहले बैच में ऐसे लगभग 18 लाख व्‍यक्तियों की पहचान की गई है जिनके मामले में नकदी का लेन-देन  करदाता के प्रोफाइल से मेल नहीं खा रहा है।
आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए अनुपालन लागत घटाने के लिए अपने संसाधनों का श्रेष्‍ठ प्रयोग करते हुए इन लेन-देनों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन को सक्षम बनाया है। इन मामलों के संबंध में सूचना  https://incometaxindiaefiling.gov.in पोर्टल पर पैन होल्‍डर की ई-फाइलिंग विंडो में (लॉगइन के पश्‍चात) उपलब्‍ध की जा रही है। पैन होल्‍डर, पोर्टल के कम्‍प्‍लायंस सैक्‍शन के अंतर्गत कैश ट्रांसैक्‍शन्‍स 2016 लिंक का प्रयोग करते हुए इस सूचना को देख सकते हैं। करदाता आयकर कार्यालय जाए बिना ऑनलाइन स्‍पष्‍टीकरण दाखिल कर सकेंगे।
करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन रिस्‍पॉन्‍स प्रस्‍तुत करने के लिए ई-मेल और एमएमएस  भेजे जाएंगेा जिन करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल  https://incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्‍ट्रेशन नहीं किया है, वे ‘रजिस्‍टर यूअरसेल्‍फ’ लिंक पर क्लिक करके रजिस्‍टर करें। रजिस्‍टर्ड करदाता इलैक्‍ट्रॉनिक कम्‍यूनीकेशन प्राप्‍त करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना ई-मेल एड्रैस तथा मोबाइल नंबर अद्यतन करें व जांच लें।
करदाता को ऑनलाइन रिस्‍पॉन्‍स प्रस्‍तुत करने में सहायता देने के लिए पोर्टल पर विस्‍तृत यूज़र गाइड तथा क्विक रैफरेंस गाइड उपलब्‍ध है। यदि ऑनलाइन रिस्‍पॉन्‍स प्रस्‍तुत करने में कोई कठिनाई हो तो हैल्‍पडेस्‍क से 1800 4250 0025  पर संपर्क किया जा सकता है।
स्‍वीकृत जोखिम मानदण्‍ड पर आधारित मामलों को जांच के लिए चुनने हेतु डाटा एनेलेटिक्‍स का प्रयोग किया जाएगा। यदि मामले को जांच के लिए चुन लिया जाता है तो अतिरिक्‍त सूचना और उसकी प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध भी इलैक्‍ट्रॉनिक रूप से संसूचित किया जाएगा। नवीन सूचना, प्रतिक्रिया और डाटा एनेलेटिक्‍स के प्राप्‍त होने पर ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना अद्यतित होकर सक्रिय हो जाएगी।
उपलब्‍ध सूचना के आधार पर करदाता की प्रतिक्रिया का मूल्‍यांकन किया जाएगा। यदि नकद के स्रोत का स्‍पष्‍टीकरण उचित पाया जाएगा तो आयकर कार्यालय में आने की आवश्‍यकता नहीं रहेगी और जांच को बंद कर दिया जाएगा। यदि प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत नकद जमा की घोषणा की जाती है तब भी जांच को बंद कर दिया जाएगा।
आयकर विभाग के किसी नोटिस और आयकर अधिनियम तथा लागू अन्‍य नियमों के अंतर्गत कार्रवाई से बचने के लिए इस चरण में शामिल करदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया पोर्टल पर 10 दिन के भीतर देनी होगी।
(Source: pib.nic.in)

Rajanish Kant बुधवार, 1 फ़रवरी 2017