सेबी ने आधार जमा कराने की समयावधि बढ़ाई


बाजार नियामक सेबी ने पूंजी बाजारों में निवेश करने वालों के लिए अपने आधार की जानकारी जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब यह तारीख आधार को वित्तीय लेनदेन से जोड़ने को अनिवार्य किए जाने के मामलों में उच्चतम न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। 

सेबी ने एक बयान में कहा है कि प्रतिभूति बाजार के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने हेतु स्थायी खाता संख्या (पैन) की अनिवार्यता जारी रहेगी। 

आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या हो देश में हर नागरिक को जारी की जा रही है। 

भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा है कि आधार का ब्यौरा देने की अंतिम तारीख को इस मामले में उच्चतम न्यायालय के ‘ अंतिम फैसले ’ की घोषणा तक बढ़ाया जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने 13 मार्च को अंतरिम आदेश में मौजूदा बैंक व अन्य वित्तीय खातों को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख मामले में अंतिम फैसला आने तक बढ़ा दी। 

साभार-भाषा

(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
म्युचुअल फंड के बदल गए नियम, बदलाव से निवेशकों को फायदा या नुकसान, जानें विस्तार से  
((फाइनेंशियल प्लानिंग (वित्तीय योजना) क्या है और क्यों जरूरी है?
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री 
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
((खुद का खर्च कैसे मैनेज करें? 
(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)
((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें 

(ब्लॉग एक, फायदे अनेक

Plz Follow Me on: 

कोई टिप्पणी नहीं