आयातित एवं निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर अधिसूचित, कल से लागू

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 43/2018-कस्‍टम्स (एन.टी.), दिनांक 17 मई, 2018 की अधिसूचना के पश्‍चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्‍लेख कॉलम (2) में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 8 जून, 2018 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
           
क्रम संख्याविदेशी मुद्राभारतीय रुपये के समतुल्‍य विदेशी मुद्रा की प्रत्‍येक इकाई की विनिमय दर
(1)    (2)(3)
               (a)                (b)
(आयातित वस्‍तुओं के लिए)(निर्यात वस्‍तुओं के लिए)
1.ऑस्ट्रेलियाई डॉलर52.6050.25
2.बहरीन दीनार183.40171.65
3.कैनेडियन डॉलर52.8050.90
4.चाइनीज युआन10.6510.30
5.डेनिश क्रोनर10.8010.40
6.यूरो80.5577.55
7.हांगकांग डॉलर8.708.40
8.कुवैत दीनार229.25214.40
9.न्यूजीलैंड डॉलर48.5046.30
10.नॉर्वेजियन क्रोनर8.458.15
11.पौंड स्टर्लिंग91.6088.30
12.कतरी रियाल19.0017.95
13.सऊदी अरब रियाल18.4517.30
14.सिंगापुर डॉलर51.1049.55
15.दक्षिण अफ्रीकी रैंड5.455.10
16.स्वीडिश क्रोनर7.807.55
17.स्विस फ्रैंक69.4066.65
18.यूएई दिरहम18.8517.65
19.अमेरिकी डॉलर67.8566.15
                                                                                                                               
अनुसूची -II

क्रम संख्याविदेशी मुद्राभारतीय रुपये के समतुल्‍य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
(1)    (2)(3)
(a)(b)
(आयातित वस्‍तुओं के लिए)  (निर्यात वस्‍तुओं के लिए)
1.जापानी येन62.1059.75


स्रोत-पीआईबी


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