पेंशन योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) लांच, योजना केवल सीनियर सिटीजन के लिए, जानिए खास बातें

वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने आज प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) की औपचारिक रूप से शुरूआत की। आपको बता दें कि पीएमवीवीवाई भारत  सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन योजना है जो केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक उपलब्ध रहेगी; 

इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से ऑफ़लाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है 
 पीएमवीवीवाई भारत सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन योजना है जो विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। यह योजना 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक उपलब्ध रहेगी। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्‍यम से (एलआईसी) ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम को इस योजना का संचालन करने का विशेषाधिकार दिया गया है।

>प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत प्राप्‍त होने वाले प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं: 

-यह योजना 10 साल के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक देय (8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रभावी के समतुल्‍य) का निश्चित रिटर्न  सुनिश्चित कराती है।
-योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक/तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है।
-इस योजना को सेवा कर और जीएसटी से छूट दी गई है।
-10 साल की पॉलिसी अवधि के अंत तक पेंशनधारक के जीवित रहने पर योजना के क्रय मूल्‍य के साथ पेंशन की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाएगा।
-तीन पॉलिसी वर्ष (नकदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए) के अंत में क्रय मूल्‍य के 75% तक ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी। ऋण के ब्याज का भुगतान पेंशन की किस्तों से किया जाएगा और ऋण की वसूली दावा प्रक्रिया से की जाएगी।
-इस योजना में स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए समयपूर्व निकासी की अनुमति भी है। ऐसे समयपूर्व निकासी के  मामले में योजना क्रय मूल्य की 98% राशि वापस की जाएगी।
-10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

>न्यूनतम/अधिकतम खरीद मूल्य और पेंशन राशि:
पेंशन का तरीका
न्‍यूनतम क्रय मूल्‍य (₹)
अधिकतम क्रय मूल्‍य (₹)
न्‍यूनतम  पेंशन राशि (₹)
अधिकतम पेंशन राशि
( ₹)
वार्षिक
    1,44,578/-
 7,22,892/-
12,000/-
60,000/-
अर्द्ध-वार्षिक
1,47,601/- 
7,38,007/- 
6,000/- 
30,000/- 
तिमाही
1,47,601/- 
7,45,342/- 
3,000/- 
15,000/- 
मासिक
1,50,000/-
7,50,000/- 
 1,000/-
5,000/-

-पेंशन की अधिकतम सीमा एक परिवार के लिए है, परिवार में पेंशनधारक, उसके पति /पत्नी और आश्रित शामिल होंगे।

-ब्याज की गारंटी के बीच अंतर और अर्जित वास्तविक ब्याज और प्रशासन से संबंधित खर्च के कारण होने वाली कमी के लिए वित्‍तीय सहायता भारत सरकार द्वारा की जाएगी और इसकी निगम को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
(स्रोत-पीआईबी)
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