पी-नोट्स नियम हुए सख्त, कमोडिटी डेरिवेटिव्ज में निवेश को लेकर बड़ा फैसला, जानिए सेबी बोर्ड बैठक में क्या हुआ

कमोडिटी और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने बोर्ड बैठक में लिस्टेड कंपनियों की दबावग्रस्त आस्ति (distressed assets) के अधिग्रहण नियमों में ढील दी है। साथ ही उसने पी-नोट्स पर पूरी से प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, पी-नोट्स के नियमों को जरूर सख्त किया है। रेगुलेटर ने पी-नोट्स के जारीकर्ता पर शुल्क लगाने का फैसला किया है। 

इसके अलावा, NSE co-location  मामले में मार्केट रेगुलेटर ने फॉरेंसिक ऑडिटर की मदद लेने का निर्णय लिया है। सेबी विदेशी निवेशकों के पंजीकरण को आसान बनाने के संबंध में परिचर्चा पत्र भी जारी करेगा। साथ ही हेज फंडों को कमोडिटी डेरिवेेटिव्ज में निवेश की अनुमति भी दी। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि कमोडिटी डेरिवेेटिव्ज में म्युचुअल फंड्स के निवेश पर विचार चल रहा है।






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