नोटबंदी से जुड़े सवाल-जवाब (5 दिसंबर को अपडेट)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुराने 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी (05 दिसंबर, 2016 तक अद्यतन)
(05 दिसंबर, 2016 तक अद्यतन)
1 – यह योजना क्यों ?
उत्तर – उच्च मूल्यवर्गों में जाली भारतीय मुद्रा नोटों की घटनाएँ बढ़ गई हैं । आम आदमी को यह जाली नोट असली नोटों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, जब कि इनमें किसी भी सुरक्षा विशेषता की नकल नहीं की गई है । जाली नोटों का उपयोग राष्ट्र–विरोधी एवं अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है । उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का दुरुपयोग आतंकवादियों और काले धन की जमाखोरी के लिए किया गया है । भारत एक नगद-आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए जाली भारतीय मुद्रा नोटों के प्रचलन का संकट जारी है । जाली नोटों तथा काले धन की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए यह योजना आरंभ की गई है ।
2 – यह योजना क्या है ?
उत्तर – भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 08 नवंबर 2016 तक जारी 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्यवर्ग नोटों का वैध निविदा स्वरूप (जिसे बाद में विनिर्दिष्ट बैंक नोट कहा जाएगा) वापिस लिया जाता है । इसके परिणाम स्वरूप पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोट का व्यापारिक लेन-देन और / अथवा भावी उपयोग हेतु मूल्य-संचय के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा । पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोटों के विनिमय का मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक के किन्हीं भी 19 कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है अथवा वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सहकारी बैंक की किसी भी बैंक शाखा से अथवा किसी प्रधान डाकघर या उप डाकघर में खाते में जमा किया जा सकता है ।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को उनके वर्तमान ग्राहकों के लिए उनके खाते से रू. 24000/- प्रति सप्ताह आहरण की अनुमति दी जा सकती है । डीसीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (रू. 500/-तथा रू.1000/-) के विनिमय अथवा इस प्रकार के नोटों को जमा करने की सुविधा की अनुमति नहीं है । भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों को तदनुसार डीसीसीबी द्वारा उसकी आवश्यकता के आधार पर नकदी आहरण की अनुमति दी है ।
3 – क्या यह योजना 2005 से पूर्व के रू. 500 तथा रू. 1000 पर भी लागू है ?
उत्तर – जी हाँ, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों में 2005 से पूर्व के रू. 500/- तथा रू. 1000/- मूल्यवर्ग के बैंक नोट भी शामिल हैं । इस योजना के तहत बैंकों को 2005 से पूर्व के रू. 500/- तथा रू. 1000/- मूल्यवर्ग के बैंक नोट जमा करने चाहिए। यद्यपि इन नोटों को केवल भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही बदलवाया जा सकता है ।
4 – मुझे कितना मूल्य मिलेगा ?
उत्तर – आपको बैंक की शाखाओं / रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में आपके द्वारा निविद किए गए सभी बैंक नोटों का मूल्य मिलेगा ।
5 – क्या मुझे सारा मूल्य नगद में मिलेगा ?
उत्तर – योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रावधान योजना में नहीं है । आप अपने बैंक खाते के शेष को अपनी बाकी आवश्यकताओं के भुगतान हेतु ‘चेक’ अथवा भुगतान के इलेक्ट्रोनिक माध्यम जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बटुआ, IMPS, क्रेडिट / डेबिट कार्ड इत्यादि से उपयोग कर सकते हैं
6. क्या मैं बैंक काउंटर से विनिर्दिष्ट बैंक नोट नकद में बदलवा सकता हूँ ?
नहीं, 25 नवंबर 2016 से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के काउंटर से विनिमय (नकद में) की अनुमति नहीं है । जो लोग काउंटर से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय के लिए बैंकों में जा रहे हैं उनको उन विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को अपने खाते में जमा करने हेतु प्रेरित करें । बैंकों को सूचित किया जाता है कि जिन लोगों के बैंक खाते नहीं हैं उनको बैंक खाते खोलने की सुविधा दी जाए ।
7. क्या होगा यदि मेरा कोई बैंक खाता नहीं है?
आप KYC आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ सदैव किसी बैंक शाखा मे जाकर खाता खोल सकते हैं ।
8. क्या होगा यदि, मेरा सिर्फ JDY खाता है ?
JDY खाता धारक, मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार, कैप और अन्य निर्धारित सीमा के अंदर SBN को खाते में जमा करने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं|
काले धन को वैध बनाने वालों एवं बेनामी संपत्ति लेनदेन और धन शोधन नियमों के तहत कानूनी खामियाजों से निर्दोष किसानों और PMJDY के ग्रामीण खाताधारकों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि 09 नवंबर 2016 के बाद प्रधान मंत्री जन धन योजना खातों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) में जमा की गई धनराशि के संबंध में निश्चित सीमा निर्धारित की जाए। अस्थायी उपाय के तौर पर, बैंकों को सूचित किया गया है कि :
1. पूर्ण रूप से केवाईसी मानदण्ड पूरा करने वाले खाताधारकों को उनके खाते से एक माह में रू. 10000/- आहरण की अनुमति होगी । शाखा प्रबन्धक केवल इस प्रकार के आहरण की सत्यता को सुनिश्चित करने तथा इनका बैंक रिकॉर्ड में विधिवत दस्तावेजीकरण करने के पश्चात वर्तमान लागू सीमाओं के अंतर्गत रू. 10000/- से अधिक आहरण की अनुमति दे सकता है ।
2. सीमित तथा गैर केवाईसी मानदण्ड वाले खाताधारकों को 09 नवंबर 2016 के पश्चात विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के माध्यम से जमा की गई राशि में से समग्र उच्च सीमा रू. 10000/- में से रू. 5000/- आहरण की अनुमति होगी ।
9. नोटों का विनिमय करने के लिए मैं कहा जा सकते हूँ?
25 नवंबर 2015 से बैंक शाखाओं में विनिमय सुविधा को बंद कर दिया गया है ।
10. क्या मुझे नोट जमा करने हेतु स्वयं बैंक जाना चाहिए अथवा क्या मैं मेरे किसी प्रतिनिधि के माध्यम से नोट भेज सकता हूँ ?
शाखा में स्वयं जाना बेहतर है। यदि यह आप के लिए संभव नहीं है तो आप अपने प्रतिनिधि के साथ अधिकार पत्र अर्थात लिखित प्राधिकरण देकर शाखा में भेज सकतें हैं। प्रतिनिधि व्यक्ति को नोट देते समय लिखित प्राधिकरण एवं अपना वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
यदि आप किसी अन्य बैंक की शाखा जिसमें आपका खाता नहीं है, में जाना चाहते हैं तो आपको आपके खाते में इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण के लिए वैध पहचान पत्र तथा बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा ।
11. क्या मैं एटीएम से भी आहरण कर सकता हूँ ?
एटीएम को तेजी से पुन: अंशशोधित किया जा रहा है । एक बार अंशशोधित एटीएम क्रियाशील हो जाएँ, इस प्रकार के एटीएम से रू. 2500/- प्रति आहरण की सीमा होगी । यह कम मूल्यवर्ग के मुद्रा नोट के लगभग रू. 500/- प्रति आहरण के वितरण में सक्षम होगा । अन्य एटीएम, जिनको पुन: अंशशोधित नहीं किया गया है, उनमें पुन:अंशशोधित होने तक रू. 2000/- का वितरण जारी रहेगा ।
बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधियों की बैंक खाते से आहरण के लिए नकदी वितरण सीमा को रू. 2500/- तक बढ़ाने हेतु सूचित किया जाता है ।
12. लगाए गए एटीएम प्रभार क्या होंगे ?
यह निर्णय लिया गया है कि बैंक बचत खाता धारक ग्राहकों के द्वारा अपने बैंक के एटीएम या अन्य बैंक के एटीएम से माह के दौरान लेन देन की संख्या को ध्यान में रखे बिना किए गए सभी लेन देन के लिए (वित्तीय तथा गैर वित्तीय लेन देन सहित) एटीएम प्रभार की वसूली में छूट देंगे । यह छूट 10 नवंबर, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक एटीएम पर किए गए लेन देन पर लागू होगी, जो समीक्षा के अधीन होगी ।
13. क्या रू. 24000/- की आहरण सीमा एक बैंक से दूसरे बैंक के बैंक खाते में आहरण पर भी लागू होगी ?
यह सीमा एक बैंक से दूसरे बैंक, डाकघर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मनी चेंजर्स को परिचालित करने वाले तथा व्हाईट लेबल एटीएम को परिचालित करने वालों के बैंक खाते में नकदी आहरण पर लागू नहीं होंगी । मुद्रा तिजोरी वाली शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी नजदीकी अन्य शाखाओं – सम्बद्ध या अन्यथा – द्वारा नकदी की आपूर्ति के अनुरोध को समायोजित / सहायता करें ।
14. क्या मैं चेक से रुपये निकाल सकता हूँ?
जी हाँ, आप आहरण पर्ची या चेक से बैंक खाते से एक सप्ताह में रू. 24000 की एक साप्ताहिक समग्र सीमा के अधीन रहते हुए (एटीएम तथा काउंटर से आहरण सहित) नकद आहरण कर सकते हैं ।
जिन व्यवसाय संस्थाओं के चालू खाते हैं, जो पिछले तीन माह या इससे अधिक समय से सक्रिय हैं उनमें रू. 50000/- प्रति सप्ताह निकालने की अनुमति है । यह एक लेन देन में अथवा अनेक लेन देन में भी हो सकता है । इस सुविधा को ओवरड्राफ्ट तथा कैश क्रेडिट खातों तथा कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) बाजार / मण्डी के साथ पंजीकृत व्यापारियों पर भी बढ़ा दिया गया है । तदनुसार, चालू / ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट खाता धारक, जो पिछले तीन महीनों या इससे अधिक समय से परिचालित हैं, एक सप्ताह में रू. 50000/- तक नकद आहरण कर सकते हैं । इस प्रकार के आहरण का वितरण मुख्य रूप से रू. 2000/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में किया जाए । यह बढ़ी हुई साप्ताहिक आहरण सीमा व्यक्तिगत ओवरड्राफ्ट खातों पर लागू नहीं है । किसानों को उनके ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट सहित) अथवा जमा खाते से प्रति सप्ताह रू. 25000/- तक नकद आहरण की अनुमति दी जा सकती है जो उनके खाते में वर्तमान केवाईसी दिशानिर्देशों के पूरा करने के अधीन होगी ।
15. क्या मैं अपने बच्चे की शादी के उद्देश्य से अधिक राशि निकाल सकता हूँ ?
जनता को अपने बच्चों की शादी कराने और उसे मनाने के लिए जनता को सक्षम करने को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि शादी से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए 30 दिसंबर 2016 तक अपने बैंक में जमा खातों से अधिकतम रू. 250000/- नकदी निकासी की अनुमति दी गई है । यह निम्न शर्तों के अधीन होगी :
(i) निकासी की अनुमति केवल उन खातों के लिए दी गई है जिनमें पूर्ण रूप से केवाईसी मानदंड को पूरा किया है ।
(ii) राशि की निकासी तभी की जा सकती है यदि शादी की तारीख 30 दिसंबर 2016 को हो अथवा उससे पहले हो ।
(iii) निकासी केवल वही कर सकता है जिसकी शादी है अथवा उसके माता -पिता (निकासी के लिए केवल एक को ही अनुमति है)
(iv) जैसाकि निकाली गई राशि नकद संवितरण के लिए इस्तेमाल किया जाना है, इससे यह स्थापित हो गया है कि जिन व्यक्तियों के लिए भुगतान किया जाना प्रस्तावित है उनका बैंक खाता नहीं है ।
(v) निकासी के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा :
(b) शादी का प्रमाण, निमंत्रण कार्ड सहित, पहले से ही किए गए अग्रिम भुगतान के लिए प्राप्तियों की प्रतियां जैसाकि शादी हॉल बुकिंग, काइटरर्स आदि को अग्रिम भुगतान
(c) व्यक्तियों की विस्तृत सूची, जिसको नकद भुगतान किया जाना प्रस्तावित है, ऐसे व्यक्तियों की घोषणा के साथ कि उनका बैंक खाता नहीं है, जहां प्रस्तावित राशि का भुगतान रू. 10000/- या इससे अधिक हो । सूची में यह इंगित करना चाहिए कि प्रस्तावित भुगतान किस उद्देश्य से है।
बैंक को सबूत का समुचित रिकार्ड रखना होगा और आवश्यकता पर अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए उन्हें प्रस्तुत करना होगा । योजना को प्रामाणिकता / वास्तविक उपयोग के आधार पर उसकी समीक्षा की जाएगी । अब, बैंक शादी के व्यय के लिए गैर-नकद साधन अर्थात चेक / ड्राफ्ट, क्रेडिट / डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, मोबाइल स्थानान्तरण, इंटरनेट बैंकिंग चैनलों, एनईएफटी / आरटीजीएस, आदि के माध्यम से करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है । इसलिए नकद निकासी देते समय, जनता को नकदी का उपयोग करने के लिए, व्यय जो नकद मोड के माध्यम से ही पूरा किया जाना है, को पूरा करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए।
16. किसानों के लिए क्या किया गया है ?
किसानों को उनके ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट सहित) अथवा जमा खाते से प्रति सप्ताह रू. 25000/- तक नकद आहरण की अनुमति दी जा सकती है जो उनके खाते में वर्तमान केवाईसी दिशानिर्देशों के पूरा करने के अधीन होगी । केंद्र तथा राज्य सरकार से संबन्धित केन्द्रों अथवा आउटलेट्स से, सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन, राष्ट्रीय अथवा राज्य बीज निगम, केंद्र अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से बीज खरीदने पर पहचान पत्र दिखाने पर इस मूल्यवर्ग के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का उपयोग किया जा सकता है ।
रबी की फसल के मौसम के दौरान बिना किसी बाधा के खेती परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को किसानों व PACS को आवश्यक कृषि ऋण वितरण करने में सक्षम बनाने के लिए नाबार्ड अपनी स्वयं की लगभग रू. 23000 करोड़ के कैश क्रेडिट लिमिट का उपयोग कर सकता है । मुद्रा तिजोरी रखने बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे डीसीसीबी तथा आरआरबी को समुचित नकदी की आपूर्ति सुनिश्चित करें । सभी वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) की ग्रामीण शाखाओं के लिए भी समुचित नकदी आपूर्ति सुनिश्चित करें । एपीएमसी में स्थित शाखाओं को भी सुगम प्रबंध के लिए सानुचित नकदी दी जाए ।
17. क्या मैं विनिर्दिष्ट बैंक नोट एटीएम / कैश डिपॉज़िट मशीन या कैश रिसायकलर मशीन तथा बैंक शाखा के माध्यम से अनेक बार में जमा कर सकता हूँ ?
जी हाँ, 30 दिसंबर, 2016 तक विनिर्दिष्ट बैंक नोट एटीएम / कैश डिपॉज़िट मशीन या कैश रिसायकलर मशीन तथा बैंक शाखा के माध्यम से एक बार से अधिक जमा कर सकते हैं । बैंक शाखाओं में, ग्राहक विनिर्दिष्ट बैंक नोट तथा अन्य वैध मुद्रा जमा कराने के लिए अलग अलग पर्ची (Pay-in-Slip) भरेगा । (यदि किसी जमाकर्ता के पास विनिर्दिष्ट बैंक नोट तथा अन्य वैध मुद्रा का मिश्रित बंडल है, तो उसे उन्हें अलग करना होगा तथा दो अलग अलग पर्चियों (Pay –in-Slip) में प्रस्तुत करना होगा) ।
18. क्या मैं ईलेक्ट्रोनिक (एनईएफ़टी /आरटीजीएस / आईएमपीएस/ इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग, इ. ) का उपयोग कर सकता हूँ?
जी हाँ, आप एनईएफ़टी /आरटीजीएस / आईएमपीएस/ इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग या अन्य इलेक्ट्रोनिक / गैर नकदी भुगतान का उपयोग कर सकते हैं । आम जनता के लेन देन संबंधी आवश्यकताओं को डिजिटल रूप के माध्यम से पूरा करने के क्रम में छोटे व्यापारियों के लिए विशेष वितरण तथा अर्द्ध बंद प्रीपेड भुगतान यंत्र (PPI) की सीमा में वृद्धि करने के रूप में नए कदम उठाए गए हैं ।
PPI जारीकर्ता इस प्रकार के व्यापारियों को PPI जारी कर सकते हैं । यद्यपि इस PPI में किसी भी समय बिन्दु पर शेष रू. 20000/- से अधिक नहीं होना चाहिए, व्यापारी इस प्रकार की PPI से प्रति लेन देन बिना किसी सीमा के प्रतिमाह रू. 50000/- तक अपने सम्बद्ध बैंक खाते में निधि का अंतरण कर सकते हैं । व्यापारी को केवल अपने बैंक खाते का विवरण तथा स्थिति के संबंध में एक स्व-घोषणापत्र उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है ।
न्यूनतम विवरण के साथ जारी अर्द्ध बंद PPI की वर्तमान सीमा रू. 10000/- को बढ़ाकर रू. 20000/- कर दिया गया है । किसी भी दिए गए माह के दौरान रीलोड का कुल मूल्य भी रू. 20000/- तक बढ़ा दिया गया है ।
अन्य श्रेणियों की PPI के लिए वर्तमान अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा । प्राधिकृत PPI जारीकर्ता रू. 100000/- शेष की पूर्ण रूप से केवाईसी वाली PPI उपलब्ध करना जारी रख सकते हैं ।
उक्त उपाय 21 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक प्रभावी रहेंगे, जो समीक्षा के अधीन होंगे ।
19. मैं अभी भारत में नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए?
अगर आपके पास वापसी के लिए उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोट्स भारत में हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को लिखित में अधिकृत करके बैंक में आपके खाते में नोट जमा करने के लिए भेज सकते हैं। वह व्यक्ति जिसको आपने अधिकृत किया है बैंक शाखा में उक्त नोटों के साथ जाएगा और वहाँपर आप के द्वारा दिया गया अधिकृत पत्र के साथ खुदका वैध प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी सरकारी विभाग एवं पीएसयू द्वारा अपने स्टाफ को जारी पहचान पत्र देगा।
20. मैं एक एनआरआई हूँ और मेरा एनआरओ खाता है। क्या विनिमय मूल्य मेरे खाते में जमा किया जा सकता है?
जी हाँ, आप विनिर्दिष्ट बैंक नोट आपके एनआरओ खाते में जमा कर सकते हैं।
21. मैं एक विदेशी पर्यटक हूँ, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी की घोषणा के पश्चात मैं कितनी भारतीय मुद्रा प्राप्त कर सकता हूँ ?
विदेशी नागरिकों को प्रति सप्ताह रू. 5000/- तक की विदेशी मुद्रा बदलवाने की अनुमति है । उनके पासपोर्ट में इस संबंध में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएंगी ।
22. मुझे आपातकालीन स्थिति (अस्पताल, यात्रा, जीवनरक्षक दवाएं) में अगर नकदी चाहिए तो क्या करना चाहिए?
15 दिसंबर, 2016 तक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को निम्नानुसार उपयोग किया जा सकता है :
(a) सरकारी अस्पताल में चिकित्सा इलाज का भुगतान करने तथा सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के निर्देश पर फार्मेसी से दवाईयाँ खरीदने के लिए
(b) रेलवे टिकिट काउंटर, सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र से अनुबंधित बसों के टिकिट काउंटर पर टिकिट खरीदने हेतु
(c) केंद्र तथा राज्य सरकार के प्राधिकरण के तहत परिचालित उपभोक्ता सहकारी भण्डार से खरीदने पर तथा ग्राहक अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करेगा । यद्यपि उपभोक्ता सहकारी भण्डार से एक बार में खरीद की सीमा रू. 5000/- होगी ।
(d) केंद्र तथा राज्य सरकार के प्राधिकरण के तहत परिचालित दूध के बूथ पर खरीद हेतु
(e) शवदाह गृह तथा समाधि स्थलों पर भुगतान करने हेतु
(f) पहचान प्रमाण तथा डॉक्टर के निदेश प्रस्तुत करने पर सभी फार्मेसी पर भुगतान करने हेतु
(g) एलपीजी गैस सिलेण्डर खरीदने पर भुगतान करने हेतु
(h) रेल में यात्रा के दौरान बोर्ड पर कैटरिंग सेवाओं का भुगतान करने हेतु
(i) उप नगरीय तथा मेट्रो रेल सेवा द्वारा यात्रा करने के लिए टिकिट खरीदने के लिए भुगतान करने हेतु
(j) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा रखरखाव किए जाने वाले किसी स्मारक के लिए प्रवेश टिकिट खरीदने के लिए भुगतान हेतु
(k) स्थानीय निकाय, नगर पालिका सहित केंद्र तथा राज्य सरकार को देय कोई भी शुल्क, प्रभार, कर अथवा दण्ड का भुगतान करने हेतु
(l) केवल पानी तथा बिजली के उपयोगिता प्रभारों का भुगतान करने हेतु, जो केवल व्यक्तिगत तथा घरेलू के लिए एरिअर तथा वर्तमान प्रभार के भुगतान तक ही प्रतबंधित है तथा किसी भी अग्रिम भुगतान की स्वीकृति नहीं होगी ।
(m) अदालत के शुल्क का भुगतान करने हेतु
(n) केंद्र तथा राज्य सरकार से संबन्धित केन्द्रों अथवा आउटलेट्स से, सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन, राष्ट्रीय अथवा राज्य बीज निगम, केंद्र अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से पहचान पत्र दिखाने पर बीज खरीदने हेतु भुगतान करने के लिए । बशर्ते, इस शर्त के उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट बैंक नोट का अर्थ पाँच सौ रूपये के मूल्यवर्ग का नोट होगा ।
(o) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका तथा स्थानीय निकायों के विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी रू. 2000/- विद्यालय शुल्क के भुगतान हेतु ।
(p) केंद्र अथवा राज्य सरकार के महाविद्यालयों के शुल्क के भुगतान हेतु ।
(q) रू. 500/- प्रति टॉपअप की सीमा तक प्री-पेड़ मोबाईल टॉपअप के भुगतान हेतु
(r) 03.12.2016 से 15.12.2016 तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान पुराने रू. 500/- के माध्यम से किया जा सकता है (क्योंकि 02.12.2016 तक टोल मुक्त व्यवस्थाएँ की गई हैं)
23. क्या मैं विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का उपयोग मेरे ऋण खाते में बकाया को समायोजित करने के लिए कर सकता हूँ ?
बैंकों के जमा / ऋण खातों में विनिर्दिष्ट बैंक नोट जमा करवाने की अनुमति है जो सीटीआर / एसटीआर रिपोर्टिंग के अधीन होगी । कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में रू. 50000/- से अधिक नकद जमा करवाता है तो यदि उसके बैंक खाते में पैन कार्ड दर्ज नहीं किया गया है उसे पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
24. क्या मैं विनिर्दिष्ट बैंक नोट छोटी बचत योजनाओं में जमा करवा सकता हूँ ?
भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि छोटी बचत योजनाओं के उपभोक्ताओं को छोटी बचत योजनाओं में विनिर्दिष्ट बैंक नोट जमा करवाने की अनुमति नहीं दी जाए । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से छोटी बचत योजनाओं में विनिर्दिष्ट बैंक नोट स्वीकार नहीं करें । यद्यपि डाकघर बचत खाते में जमा करवाने की अनुमति है ।
25. पहचान पत्र क्या है?
वैध पहचान पत्र इनमें से कोई भी – आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी सरकारी विभाग एवं पीएसयू द्वारा स्टाफ को जारी पहचान पत्र
26. मुझे इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?
बाकी की जानकारी हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in और भारत सरकार की बेबसाईट www.finmin.nic.in पर उपलब्ध है।
27. कतार प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?
बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग (अपाहिज) व्यक्तियों के लिए अलग कतार लगाने की व्यवस्था करने के लिए सूचित किया गया है । इसी प्रकार, जो SBN के विनिमय के लिए आ रहे है तथा जो बैंक खातों में जमा करवाने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी अलग से कतार की व्यवस्था की गई है ।
सरकारी पेंशनर्स के लिए जीवित प्रमाण पत्र, जो प्रतिवर्ष नवंबर में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2017 तक बढ़ाई गई है ।
भारतीय रिजर्व बैंक आम जनता को आश्वस्त करता है कि बैंकों में तथा भारतीय रिजर्व बैंक में कम मूल्यवर्ग की पर्याप्त नकदी उपलब्ध है । भारतीय रिजर्व बैंक जनता से आग्रह करता है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निकालने तथा एकत्र करने के लिए बार बार बैंक में आने की आवश्यकता नहीं है; जब उनको आवश्यकता होगी नकदी उपलब्ध है ।
यह भी देखें :
भारतीय रिजर्व बैंक से आप वर्तमान के 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी के बारे में जो जानना चाहते हैं वह सब
28. अगर मुझे कोई समस्या है तो किससे संपर्क करें?
आप आरबीआई के कंट्रोल रूम को ईमेल से या टेलीफ़ोन नंबर 022-22602201 / 022-22602944 पर संपर्क कर सकते हैं।
(Source:rbi.org.in)

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