आपका PF कटता है तो आपके लिए जरूरी खबर

अगर आप जल्दी-जल्दी नौकरी बदलते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। जल्दी-जल्दी नौकरी बदलने के चक्कर में आपको पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
दरअसल, रिटायरमेंट फंड संगठन ईपीएफओ यानी Employees Provident Fund Organisation ने अगले महीने से कुछ मामलों में पीएफ निकालने पर टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) काटने का फैसला किया है। अगर आपका पीएफ 30,000 रुपए से अधिक होगा और आपने 5 साल से कम काम किया होगा, तो टीडीएस कटेगा। इस बारे में सर्कुलर जारी कर दिया गया है।

सर्कुलर के मुताबिक-
-पैन (PAN)जमा करने पर TDS 10 % की दर से काटा जाएगा
-अगर फॉर्म 15 G या 15 H जमा किया जाता है तो कोई
TDS नहीं काटा जाएगा। इन फॉर्मों में यह घोषणा करनी
होगी कि EPFO से PF निकालने के बाद उसकी इनकम कर
योग्य नहीं होगी यानी ये आपकी इनकम में जुड़ेगी और आपको
इनकम टैक्स चुकाना होगा
(नोट- फॉर्म 15-H वरिष्ठ नागरिकों  (60 साल की उम्र से
ज्यादा के लोग) द्वारा जमा किया जाता है, वहीं फार्म 15 G
60 वर्ष से  कम उम्र के लोग जमा करते है)
- यदि आपने PAN या फार्म 15-G या 15-H जमा नहीं कर पाते
हैं तो अधिकतम 34.608% के मार्जिनल रेट से TDS काटा जाएगा।

इन मामलों में TDS नहीं कटेगा:
- एक खाते से दूसरे खाते में PF ले जाने की स्थिति
में TDS नहीं कटेगा
- यदि कर्मचारी खराब स्वास्थ्य की वजह से नौकरी से
निकाल दिया जाता है तो TDS नहीं कटेगा
EPFO द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि फाइनेंस एक्‍ट 2015 में कर्मचारी द्वारा प्रोविडेंट फंड से निकाले जाने वाली राशि के संबंध में एक नई धारा 192 A जोड़ी गई है। यह प्रावधान 1 जून 2015 से लागू होने जा रहा है।

कोई टिप्पणी नहीं